आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 44घ

विदेशी कंपनियों के मामले में आदि रॉयल्टी, के माध्यम से आय की गणना के लिए विशेष प्रावधान,

धारा

धारा संख्या

44घ

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल मुख्य आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1986

विदेशी कंपनियों के मामले में आदि रॉयल्टी, के माध्यम से आय की गणना के लिए विशेष प्रावधान,

विदेशी कंपनियों के मामले में आदि रॉयल्टी, के माध्यम से आय की गणना के लिए विशेष प्रावधान,

4 विदेशी कंपनियों के मामले में आदि रॉयल्टी, के माध्यम से आय की गणना के लिए [विशेष प्रावधान,.

44D. वर्गों 28 एक विदेशी कंपनी होने के नाते, एक निर्धारिती के मामले में, 44c करने में निहित विपरीत करने के लिए कुछ भी होते हुए भी,

(क) तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस के माध्यम से आय की गणना में कहा धाराओं के तहत स्वीकार्य कटौती प्राप्त 5 [विदेशी सरकार के साथ या भारतीय चिंता के साथ कंपनी द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में सरकार या किसी भारतीय चिंता से] भारत के बाहर स्थानांतरण टो एकमुश्त विचार के होते हैं जैसे रॉयल्टी की सकल राशि का इतना द्वारा कम के रूप में अप्रैल, 1976 के 1 दिन पहले, इस तरह रॉयल्टी या फीस की कुल राशि का कुल बीस फीसदी में से अधिक नहीं होगी के, या के संबंध में भारत से बाहर जानकारी के प्रदान करने, किसी भी डेटा, प्रलेखन, ड्राइंग या किसी भी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया या व्यापार चिह्न या इसी तरह की संपत्ति से संबंधित विनिर्देशन;

(ख) किसी भी खर्च या भत्ता के संबंध में कोई कटौती नहीं प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस के माध्यम से आय की गणना में कहा वर्गों में से किसी के तहत अनुमति दी जाएगी 2 सरकार या द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से [ सरकार के साथ या मार्च, 1976 के 31 वें दिन के बाद भारतीय चिंता] के साथ विदेशी कंपनी;

6 किसी भी खर्च या भत्ता के संबंध में [(ग) कोई कटौती सरकार से प्राप्त ब्याज के रास्ते या उधार धन या सरकार या भारतीय चिंता द्वारा किए गए ऋण पर एक भारतीय चिंता से आय की गणना में कहा वर्गों में से किसी के तहत अनुमति दी जाएगी विदेशी मुद्रा में.]

विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए,

(क) "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में" में एक ही अर्थ होगा 7 (1) के उप खंड के खंड के लिए [स्पष्टीकरण 2] (सात) अनुभाग 9 ;

(ख) 'विदेशी कंपनी' के रूप में ही अर्थ होगा अनुभाग 80B ;

(ग) "रॉयल्टी" के रूप में एक ही अर्थ होगा 8 (1) के उप खंड के खंड के लिए [स्पष्टीकरण 2] (vi) अनुभाग 9 ;

(घ) रॉयल्टी प्राप्त 9 31 दिन या मार्च, 1976 के बाद [सरकार या सरकार के साथ या भारतीय चिंता के साथ एक विदेशी कंपनी द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से], अनुसरण का में प्राप्त किया गया है समझा जाएगा इस तरह के समझौते पर उप खंड के खंड (vi) के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, समझा जाता है अप्रैल, 1976 के 1 दिन पहले किए गए एक समझौते (1) की धारा 9 , 1 अप्रैल के दिन से पहले किया गया है 1976.]

 

(4)   वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/06.

प्र.5.   भाग वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा "भारतीय चिंता के साथ" "एक भारतीय चिंता से" के साथ शुरुआत और के साथ समाप्त होने के लिए एवजी 1983/01/06.

प्र.6.    वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/06.

प्र.7.           वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा "स्पष्टीकरण" के लिए एवजी 1977/01/04.

8    वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा "स्पष्टीकरण" के लिए एवजी 1977/01/04,

9   भाग वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा "भारतीय चिंता के साथ" "एक भारतीय चिंता से" के साथ शुरुआत और के साथ समाप्त होने के लिए एवजी 1983/01/06.

 

 

[1986 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

फ़ुटनोट