आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 44घ

विदेशी कंपनियों के मामले में आदि रॉयल्टी, के माध्यम से आय की गणना के लिए विशेष प्रावधान,

धारा

धारा संख्या

44घ

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1980

विदेशी कंपनियों के मामले में आदि रॉयल्टी, के माध्यम से आय की गणना के लिए विशेष प्रावधान,

विदेशी कंपनियों के मामले में आदि रॉयल्टी, के माध्यम से आय की गणना के लिए विशेष प्रावधान,

1 विदेशी कंपनियों के मामले में आदि रॉयल्टी, के माध्यम से आय की गणना के लिए विशेष प्रावधान,.

44D में निहित विपरीत करने के लिए कुछ भी बात के होते हुए. वर्गों 28 को 44c , एक निर्धारिती के मामले में, एक विदेशी कंपनी जा रहा -

(क) तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस के माध्यम से आय की गणना में कहा धाराओं के तहत स्वीकार्य कटौती 1976, 1 अप्रैल के दिन से पहले भारतीय चिंता के साथ विदेशी कंपनी द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से प्राप्त भारत के बाहर स्थानांतरण, या बाहर जानकारी के प्रदान करने के लिए एकमुश्त विचार के होते हैं जैसे रॉयल्टी की सकल राशि का इतना द्वारा कम के रूप में, इस तरह रॉयल्टी या फीस की कुल राशि का कुल बीस फीसदी में से अधिक नहीं होगी भारत के संबंध में, किसी भी डेटा, प्रलेखन, ड्राइंग या किसी भी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया या व्यापार चिह्न या इसी तरह की संपत्ति से संबंधित विनिर्देशन;

(ख) किसी भी खर्च या भत्ता के संबंध में कोई कटौती के साथ विदेशी कंपनी द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस के माध्यम से आय की गणना में कहा वर्गों में से किसी के तहत अनुमति दी जाएगी मार्च, 1976 के 31 वें दिन के बाद भारतीय चिंता.

विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में" एक ही अर्थ होगा 2 [उप - धारा (1) के धारा 9 के खंड को स्पष्टीकरण 2 (सात)];

(ख) 'विदेशी कंपनी' के रूप में ही अर्थ होगा अनुभाग 80B ;

(ग) "रॉयल्टी" के रूप में एक ही अर्थ होगा 1 [(1) की उपधारा के खंड को स्पष्टीकरण 2 (vi) अनुभाग 9 ];

(घ) रॉयल्टी मार्च, 1976 के 31 वें दिन के बाद भारतीय चिंता के साथ एक विदेशी कंपनी द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से प्राप्त की 1 दिन पहले किए गए एक समझौते के अनुसरण में प्राप्त किया गया है समझा जाएगा अप्रैल, 1976 में, इस तरह के समझौते की उपधारा के खंड (vi) के परन्तुक के प्रयोजनों (1) के लिए, समझा जाता है धारा 9 अप्रैल, 1976 के 1 दिन पहले किया गया है,.]

 

1 वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/06.

प्र.20. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा "धारा 9 की उपधारा के खंड के लिए स्पष्टीकरण (वी द्वितीय) (1)" के लिए एवजी 1977/01/04.

1 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा "धारा 9 की उपधारा के खंड के लिए स्पष्टीकरण (वी द्वितीय) (1)" के लिए एवजी 1977/01/04.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1980 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 के द्वारा संशोधित]

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