आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 44कड़

उपधारणात्मक आधार पर कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध

धारा

धारा संख्या

44कड़

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1999

उपधारणात्मक आधार पर कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध

उपधारणात्मक आधार पर कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध
38 , मुनाफे और चलाने के व्यवसाय के लाभ कंप्यूटिंग के काम पर रखने या माल गाड़ी की भर्ती के लिए विशेष प्रावधान.
44AE.  (1) से अधिक नहीं दस माल गाड़ी का मालिक कौन है और, इस तरह के माल गाड़ी की भर्ती या पट्टे, चलाने के व्यवसाय में की आय लगी हुई है, जो एक निर्धारिती के मामले में वर्गों 43C के लिए 28 में निहित विपरीत, कुछ भी करने होते हुए भी सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत कर के इस तरह के कारोबार प्रभार्य के प्रावधानों के अनुसार में गणना पिछले वर्ष में उसके द्वारा स्वामित्व वाली सभी वस्तुओं गाड़ी से लाभ और लाभ की सकल, हो सकता है, यह समझा जाएगा उप - धारा (2).
(2) उप - धारा के प्रयोजनों के लिए (1), प्रत्येक माल गाड़ी से लाभ और लाभ -
जैसा भी मामला हो (मैं) एक भारी माल वाहन की जा रही है, भारी माल वाहन, पिछले वर्ष में निर्धारिती के स्वामित्व या जाता है, जिसके दौरान एक महीने के लिए हर महीने या भाग के लिए दो हजार रुपए के बराबर राशि होगी, एक आय से उनकी वापसी में उसके द्वारा घोषित रूप में उक्त राशि से अधिक राशि;
(Ii) एक भारी माल वाहन के अलावा अन्य, जैसा भी मामला हो माल गाड़ी, पिछले वर्ष में निर्धारिती के स्वामित्व या जाता है, जिसके दौरान एक महीने के लिए हर महीने या भाग के लिए अठारह सौ रुपयों के बराबर राशि होगी , उनकी आय के बदले में उसके द्वारा घोषित रूप में उक्त राशि से अधिक राशि.
(3) वर्गों के प्रावधानों के तहत किसी भी कटौती स्वीकार्य 30-38, उप खंड के प्रयोजनों के लिए (1), पहले से ही करने के लिए पूरा प्रभाव दिया गया है समझा जाएगा और उन धाराओं के तहत आगे कोई कटौती की अनुमति दी जाएगी:
39 [निर्धारिती एक फर्म है जहां, वेतन और उसके सहयोगियों को चुकाए जाने वाले ब्याज की स्थिति और सीमा खंड 40 के खंड (ख) में निर्दिष्ट करने के लिए उप - धारा (1) के अधीन अभिकलन आय से कटौती की जाएगी].
(4) व्यापार के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किसी भी संपत्ति के नीचे लिखा मान उप - धारा में निर्दिष्ट निर्धारिती दावा किया था और वास्तव में के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई थी मानो (1) की गणना करने के लिए समझा जाएगा प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों में से प्रत्येक के लिए मूल्यह्रास.
(5) वर्गों 44AA और 44AB के प्रावधानों, अब तक वे (1) उपधारा में निर्दिष्ट व्यापार से संबंधित हैं और उन धाराओं के तहत मौद्रिक सीमा, सकल प्राप्तियों कंप्यूटिंग में में लागू होते हैं या नहीं होगा, जैसा भी मामला हो सकता है , ने कहा कि व्यापार से आय से बहिष्कृत किया जाएगा जा.
40 [(6) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में निहित कुछ नहीं, लागू नहीं होगी, जहां निर्धारिती दावों और साबित करने के लिए सबूत है कि उत्पादन में 1 दिन के पर शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान उक्त व्यवसाय से लाभ और लाभ अप्रैल, 1997 या किसी भी पहले निर्धारण वर्ष, (1) और (2), और इस के बाद मूल्यांकन अधिकारी कुल आय या निर्धारिती के नुकसान का आकलन करने के लिए आगे बढ़ना है और करेगा उप वर्गों में निर्दिष्ट लाभ और लाभ की तुलना में कम कर रहे हैं धारा 143 की उपधारा (3) के तहत किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारिती द्वारा देय राशि का निर्धारण.]
40A [(7) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, एक निर्धारिती कम मुनाफे और उप वर्गों (1) में निर्दिष्ट लाभ और लाभ की तुलना में लाभ का दावा कर सकते हैं और (2), वह की ऐसी किताबें रखता है और रखता है खाते और अन्य दस्तावेजों (2) खंड 44AA ​​की उप - धारा के तहत आवश्यक और उनके खातों और लेखा परीक्षा अनुभाग 44AB तहत आवश्यक के रूप में ऐसी ऑडिट की एक रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाता है.]
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
(एक) का भाव "माल गाड़ी" 41 और "भारी माल वाहन" 41 क्रमशः मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 में उन्हें सौंपा अर्थ होगा;
एक माल गाड़ी के कब्जे में है जो (ख) एक निर्धारिती, किराया खरीद पर या किस्तों पर ले लिया है और जिसके लिए देय राशि का पूरा या हिस्सा अभी भी कारण है, कि क्या इस तरह के सामान गाड़ी के मालिक होना समझा जाएगा. ]
  

 

            जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
            प्र.39.         वित्त अधिनियम, 1997, wref द्वारा डाला 1994/01/04.
प्र 40 आयकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1998, द्वारा डाला wref 1997/01/04. इससे पहले उप - धारा (6) वित्त अधिनियम, 1994, द्वारा डाला गया था 1994/01/04 से प्रभावी और बाद में वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए पर 1997/01/04.
            वित्त अधिनियम, 1999, wref 1998/01/04.
प्र.41. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (14) और खंड (16), "माल गाड़ी" और "भारी माल वाहन" इस रूप में परिभाषित करता है:
                        '(14)' माल गाड़ी "का निर्माण या केवल माल की ढुलाई, या तो निर्माण या माल की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जब नहीं अपनाया किसी भी मोटर वाहन के लिए उपयोग के लिए अपनाया किसी भी मोटर वाहन का मतलब है, '
                        '(16)' भारी माल वाहन, "किसी भी माल जो की सकल वाहन वजन गाड़ी का मतलब
या एक ट्रैक्टर या एक रोड रोलर जो दोनों में से किसी की unladen वजन, 12,000 से अधिक है
किलोग्राम; '

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