आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 44कग

वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1.4.1993 से लोप किया गया।

धारा

धारा संख्या

44कग

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2009

वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1.4.1993 से लोप किया गया।

वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1.4.1993 से लोप किया गया।

कुछ माल में व्यापार करने के कारबार से लाभ और अभिलाभ की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध

44कग. 33[वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1.4.1993 से लोप किया गया।]

 

33. धारा 44कग लोप से पहले वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा 1.4.1989 से यथाअन्त:स्थापित और बाद में प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.4.1989 से और वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा 1.4.1991 से यथासंशोधित की गर्इ थी।

 

 

[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]

फ़ुटनोट