आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 44कक

पेशे या व्यवसाय पर ले जाने के कुछ व्यक्तियों द्वारा खातों का रखरखाव

धारा

धारा संख्या

44कक

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल मुख्य आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1982

पेशे या व्यवसाय पर ले जाने के कुछ व्यक्तियों द्वारा खातों का रखरखाव

पेशे या व्यवसाय पर ले जाने के कुछ व्यक्तियों द्वारा खातों का रखरखाव

4 [पेशे या व्यवसाय पर ले जाने के कुछ व्यक्तियों द्वारा खातों का रखरखाव.

44AA. (1) कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग या वास्तु पेशे या लेखा या तकनीकी परामर्श या अधिसूचित किया है के रूप में आंतरिक सजावट या किसी अन्य पेशे के पेशे पर ले जाने के हर व्यक्ति * सरकारी राजपत्र में बोर्ड द्वारा इस तरह के खाते की किताबें और अन्य रखना और रखेगा के रूप में दस्तावेजों इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसकी कुल आय की गणना करने के लिए आयकर अधिकारी सक्षम हो सकता है.

(2) व्यापार या पेशे पर ले जाने के हर व्यक्ति [एक पेशे उपधारा में निर्दिष्ट (1) नहीं किया जा रहा] करेगा -

व्यवसाय या पेशे से उसकी आय पच्चीस हजार रुपये या इससे उसकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियों से अधिक है (मैं), मामले के रूप में व्यवसाय या पेशे से अधिक में, हो सकता है या में से किसी एक में २५०००० रुपए से अधिक है तुरंत पिछले वर्ष पिछले तीन साल; या

(Ii) व्यापार या पेशे से उसकी आय पच्चीस हजार रुपये या इससे उसकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियों को पार करने की संभावना है अगर व्यापार या पेशे नव, किसी भी पिछले वर्ष में स्थापित किया गया है जहां, मामले के रूप में, हो सकता है व्यवसाय या पेशे, कर रहे हैं या इस तरह पिछले वर्ष के दौरान +२,५०,००० रुपए से अधिक होने की संभावना है

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसकी कुल आय की गणना करने के लिए आयकर अधिकारी सक्षम हो सकता है के रूप में खाते की ऐसी किताबें और अन्य दस्तावेजों को रखने के लिए और बनाए रखें.

* (3) बोर्ड, नियम द्वारा व्यक्ति के किसी भी वर्ग, लिख, द्वारा किए गए व्यवसाय या पेशे की प्रकृति को ध्यान में रखते सकता है, खाते की किताबें और रखा जा करने के लिए (माल, जहां आवश्यक सहित) अन्य दस्तावेजों को बनाए रखा उप - धारा (1) या उपधारा के तहत (2), ब्यौरे उसमें निहित होने के लिए फार्म और जिस तरीके और वे रखा और रखा जाएगा, जिस पर जगह में.

(4) उप - धारा के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना (3), बोर्ड, नियमों से, खाते की किताबें और अन्य दस्तावेजों उप - धारा के तहत रखा और बनाए रखा, जिसके लिए (1) या उप अवधि लिख सकते हैं धारा (2) बनाए रखा जाएगा.]

 

(4) कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

* निर्दिष्ट व्यवसायों के लिए, अधिसूचना संख्या का.आ. 17 (ई), देखें, खंड 1, 1980 संस्करण., पीपी 288-89 Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र में reproduced, 1977/12/01 दिनांकित.

* देखें नियम 6F.

 

 

[1982 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

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