आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 44कक

पेशे या व्यवसाय पर ले जाने के कुछ व्यक्तियों द्वारा खातों का रखरखाव

धारा

धारा संख्या

44कक

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1996

पेशे या व्यवसाय पर ले जाने के कुछ व्यक्तियों द्वारा खातों का रखरखाव

पेशे या व्यवसाय पर ले जाने के कुछ व्यक्तियों द्वारा खातों का रखरखाव
37 पेशे या व्यवसाय पर ले जाने के कुछ व्यक्तियों द्वारा खातों की [रखरखाव.
38 44AA.(1) अधिसूचित किया है के रूप में कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग या वास्तु पेशे या लेखा या तकनीकी परामर्श या आंतरिक सजावट या किसी अन्य पेशे के पेशे पर ले जाने के हर व्यक्ति को 39 सरकारी राजपत्र में बोर्ड द्वारा रखने के लिए और बनाए रखने के खाते की ऐसी किताबें और करेगा अन्य दस्तावेजों के रूप में सक्षम हो सकता है 40 इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसकी कुल आय की गणना करने के लिए [आकलन] अधिकारी.
(2) व्यापार या पेशे पर ले जाने के हर व्यक्ति [एक पेशे उपधारा में निर्दिष्ट (1) नहीं किया जा रहा] करेगा -
व्यवसाय या पेशे से उसकी आय से अधिक है (मैं) 41 [चालीस] हजार रुपए या उसकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियों, मामले के रूप में व्यवसाय या पेशे से अधिक में, हो सकता है या अधिक है 42 किसी भी एक में [पांच सौ] हजार रुपए तुरंत पिछले वर्ष पिछले तीन साल से; या
(Ii) व्यापार या पेशे से उसकी आय से अधिक होने की संभावना है अगर व्यापार या पेशे नव, किसी भी पिछले वर्ष में स्थापित किया गया है जहां 43 जैसा भी मामला हो [चालीस] हजार रुपए या उसकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियों,, व्यवसाय या पेशे में हैं या अधिक होने की संभावना है 44 , ऐसे में पिछले वर्ष के दौरान [पांच सौ] हजार रुपए,
रखने के लिए और सक्षम हो सकता है के रूप में खाते की ऐसी किताबें और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने के 45 इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसकी कुल आय की गणना करने के लिए [आकलन] अधिकारी.
(3) बोर्ड, व्यक्तियों की किसी भी वर्ग द्वारा किए गए व्यवसाय या पेशे की प्रकृति को ध्यान में रखते, लिख सकते हैं 46 खाते की किताबें और रखा और बनाए रखा (माल, जहां आवश्यक सहित) अन्य दस्तावेजों, नियमों से, उप - धारा (1) या उपधारा के तहत (2), ब्यौरे उसमें निहित होने के लिए फार्म और जिस तरीके और वे रखा और रखा जाएगा, जिस पर जगह में.
(4) उप - धारा के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना (3), बोर्ड के किसी भी, नियमों से, खाते की किताबें और अन्य दस्तावेजों (1) या उप रखा और उप - धारा के तहत बनाए रखा जाए जिस अवधि के लिए लिख धारा (2) बनाए रखा जाएगा.]

 

प्र.37. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
प्र.38. प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.39. निर्दिष्ट व्यवसायों के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र 40 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.41. वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी हुए शब्द "पच्चीस" के लिए एवजी 1993/01/04.
प्र.42. शब्द "दो सौ किसी भी पचास", इबिद लिए एवजी.
प्र 43 "पच्चीस", इबिद लिए एवजी.
प्र.44. शब्द "दो सौ पचास", इबिद लिए एवजी.
प्र.45. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.46.पेशेवरों द्वारा बनाए रखा जाना खाते की निर्धारित पुस्तकों के लिए नियम 6F देखें.एक दैनिक मामला दर्ज चिकित्सा पेशेवरों द्वारा बनाए रखा जाना के रूप में प्रपत्र -3 सी निर्धारित किया गया है. नियम 6F के एक विश्लेषण के लिए, देखें दो परिशिष्ट.

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