आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 44क

व्यापार, पेशेवर या इसी तरह संघ के मामले में कटौती के लिए [विशेष प्रावधान

धारा

धारा संख्या

44क

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1964

व्यापार, पेशेवर या इसी तरह संघ के मामले में कटौती के लिए [विशेष प्रावधान

व्यापार, पेशेवर या इसी तरह संघ के मामले में कटौती के लिए [विशेष प्रावधान

1 व्यापार, पेशेवर या इसी तरह संघ के मामले में कटौती के लिए [विशेष प्रावधान

44. (1) राशि अन्यथा सदस्यता या के माध्यम से चाहे, अपने सदस्यों से किसी भी व्यापार, पेशेवर या इसी तरह की एसोसिएशन द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान प्राप्त जहां इस अधिनियम में निहित विपरीत करने के लिए कुछ भी होते हुए भी (नहीं किया जा रहा पारिश्रमिक के लिए किसी भी विशिष्ट सेवाओं के प्रदान के लिए प्राप्त ऐसे सदस्यों को) केवल सुरक्षा या उन्नति के प्रयोजनों के लिए) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत आय की गणना और पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं किया जा रहा में खर्च घटाया नहीं जा रहा है (कि पिछले वर्ष के दौरान इस तरह के एसोसिएशन द्वारा किए गए व्यय का कम पड़ता अपने सदस्यों के साझा हितों की, राशि इसलिए इस धारा के प्रावधानों के अधीन, करेगा (बाद में कमी के रूप में) कम गिर, के तहत प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय एसोसिएशन की आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जानी सिर "मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ" और वहाँ कोई आय निर्धारणीय कि सिर के नीचे है या जैसा भी मामला हो कमी स्वीकार्य, ऐसी आय, पूरे या कमी के संतुलन से अधिक है, में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी किसी भी अन्य सिर के नीचे प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय एसोसिएशन की आय की गणना.

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए एसोसिएशन की आय की गणना में, प्रभाव पहले किसी भी पहले निर्धारण वर्ष के संबंध में किसी भी भत्ता या नुकसान किया है जिसके तहत इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान को दी जाएगी आगे और प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए आय के खिलाफ बंद सेट.

इस धारा के तहत किसी भी भत्ता लेने से पहले गणना के रूप में इस खंड के अंतर्गत कटौती किसी भी मामले में संघ की कुल आय का आधा से अधिक नहीं होगी के रूप में (3) की कमी की राशि की अनुमति दी जाए.

(4) इस अनुभाग कि व्यापार, पेशेवर या इसी तरह के सहयोग से उसके किसी भाग इसे से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को वितरित किया जाता है जो या की आय के लिए ही लागू होता है.]

 

1 वित्त अधिनियम, 1964, दिनांक द्वारा डाला 1964/01/04.

 

 

[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1964]

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