व्यापार, पेशेवर या इसी तरह संघ के मामले में कटौती के लिए विशेष प्रावधान
17 ट्रेड, पेशेवर या इसी तरह संघ के मामले में कटौती के लिए [विशेष प्रावधान.
44A. (1) राशि एसोसिएशन पेशेवर या इसी तरह, किसी भी व्यापार से पिछले एक वर्ष के दौरान प्राप्त जहां इस अधिनियम में निहित विपरीत करने के लिए कुछ भी बात के होते हुए 18 [(एक संघ या संस्था के अलावा अन्य धारा 10 की) (खंड में करने के लिए 23A) भेजा] अपने सदस्यों से सदस्यता के माध्यम से किया जाए या नहीं तो (पारिश्रमिक ऐसे सदस्यों को किसी भी विशिष्ट सेवाओं के प्रतिपादन के लिए प्राप्त नहीं किया जा रहा) (किसी अन्य के तहत आय की गणना में खर्च घटाया नहीं किया जा रहा है कि पिछले वर्ष के दौरान इस तरह के एसोसिएशन द्वारा किए गए व्यय का कम पड़ता इस अधिनियम के प्रावधान और) पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं किया जा रहा केवल संरक्षण या अपने सदस्यों के आम हितों की उन्नति के प्रयोजनों के लिए, राशि तो इस बात का प्रावधान करने के लिए करेगा, विषय (बाद में) की कमी के रूप में भेजा कम गिर अनुभाग, सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ" के अंतर्गत प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय एसोसिएशन की आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी है और वहाँ कोई आय निर्धारणीय कि सिर के नीचे है या अगर कमी स्वीकार्य ऐसी आय से अधिक हो पूरे या मामले के रूप में कमी का संतुलन, किसी भी अन्य मद में प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय एसोसिएशन की आय की गणना में कटौती के रूप में दी जाएगी किया जा सकता है.
(2) उप - धारा के तहत प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए एसोसिएशन की आय की गणना में (1), प्रभाव पहले किसी भी पहले आकलन वर्ष के संबंध में कोई भत्ता या नुकसान किया है जिसके तहत इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान को दी जाएगी आगे और प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए आय के खिलाफ बंद सेट.
(3) की कमी की राशि इस धारा के तहत किसी भी भत्ता लेने से पहले अभिकलन के रूप में किसी भी हालत में एसोसिएशन की कुल आय का आधा से अधिक नहीं होगी इस धारा के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए.
(4) यह खंड तत्संबंधी यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को वितरित किया जाता है आय जो या किसी भी हिस्से की पेशेवर या इसी तरह के सहयोग से, कि व्यापार के लिए ही लागू होता है.]
प्र.17. वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला 1964/01/04.
प्र.18. 1964/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1965, द्वारा डाला.

