कुछ कंपनियों के लिए कम दंड का प्रावधान
[कुछ कंपनियों के लिए कम दंड का प्रावधान।
446ख इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी एक व्यक्ति कंपनी, लघु कंपनी, स्टार्ट-अप कंपनी या उत्पादक कंपनी, या उसके किसी चूककर्ता अधिकारी, या ऐसी कंपनी के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के किसी प्रावधान का अनुपालन न करने के लिए शास्ति देय है तो ऐसी कंपनी, उसका चूककर्ता अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, शास्ति का दायी होगा जो ऐसे प्रावधानों में विनिर्दिष्ट शास्ति के आधे से अधिक नहीं होगी, जो कंपनी के मामले में अधिकतम दो लाख रुपए और चूककर्ता अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, के मामले में अधिकतम एक लाख रुपए तक की होगी।
स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-
| (क) | "उत्पादक कंपनी" से तात्पर्य धारा 378क के खंड (ठ) में परिभाषित कंपनी से है; | |
| (ख) | "स्टार्ट-अप कंपनी" से इस अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत निगमित एक निजी कंपनी अभिप्रेत है और जिसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता दी गई है। ] ] |

