आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 44

धारा 195 का संशोधन

धारा

धारा संख्या

44

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2008

धारा 195 का संशोधन

धारा 195 का संशोधन

धारा 195 का संशोधन

44. आय-कर अधिनियम की धारा 195 की उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(6) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी राशि के संदाय से संबंधित जानकारी ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में देगा, जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए ।"।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2008]

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