धारा 195 का संशोधन
धारा 195 का संशोधन
44. आय-कर अधिनियम की धारा 195 की उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
"(6) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी राशि के संदाय से संबंधित जानकारी ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में देगा, जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए ।"।
[वित्त अधिनियम, 2008]

