आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 44

खंड 203 के संशोधन

धारा

धारा संख्या

44

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2004

खंड 203 के संशोधन

खंड 203 के संशोधन

धारा 203 का संशोधन

44. आय-कर अधिनियम की धारा 203 में,-

() उपधारा (1) में, "धारा 192 से" शब्दों और अंकों से प्रारंभ होने वाले और "धारा 196घ के उपबंधों" शब्दों, अंकों और अक्षर पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों" शब्द, 1 अक्तूबर, 2004 से रखे जाएंगे ;

() उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2005 से अंत में अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(3) जहां कर की कटौती या उसका संदाय, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् की गई है, या किया गया है वहां, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र देने की अपेक्षा नहीं होगी । "।

 

 

[वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004]

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