बीमा कारबार
बीमा कारबार
9844. इस अधिनियम के ऐसे उपबंधों में, जो ‘‘प्रतिभूतियों पर ब्याज’’, ‘‘गृह संपत्ति से आय’’, ‘‘पूंजी अभिलाभ’’ या ‘‘अन्य स्रोतों से आय’’ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने से संबंधित है, या धारा 199 में या धारा 28 से धारा 99[43ख] तक में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी ऐसी बीमा कारबार के, जिसके अंतर्गत ऐसा कारबार भी है जो किसी पारस्परिक बीमा कंपनी द्वारा या किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है, लाभों और अभिलाभों की संगणना प्रथम अनुसूची में अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार की जाएगी।
98. देखिए पत्र [फा.सं. 14/3/7-आर्इ.टी.(ए-1)], तारीख 7.8.1967 और परिपत्र सं. 38, तारीख 3.10.1956.
99. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से ‘‘43क’’ के स्थान पर प्रतिस्थापित। इससे पूर्व वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1967 से "43" के स्थान पर "43क" प्रतिस्थापित किया गया था।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा संशोधित रूप में]

