आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 44

बीमा कारोबार

धारा

धारा संख्या

44

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1981

बीमा कारोबार

बीमा कारोबार

बीमा व्यवसाय.

प्र.44. सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अंतर्गत आय प्रभार्य की गणना के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधानों में निहित विपरीत, "गृह संपत्ति से आय", "पूंजीगत लाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" के लिए कुछ भी होते हुए भी, या में खंड 199 या में वर्गों 28 के लिए 1 [ 43A ], मुनाफा और एक म्युचुअल बीमा कंपनी द्वारा या एक सहकारी समिति द्वारा किए गए किसी भी तरह के व्यापार सहित बीमा, की किसी भी व्यवसाय के लाभ, निहित नियमों के अनुसार गणना की जाएगी प्रथम अनुसूची में.

 

संशोधन - 1 . वित्त द्वारा "43" के लिए एवजी (नं. 2) 1967 अधिनियम, प्रभावी 1967/01/04.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1981 के द्वारा संशोधित]

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