आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 44

बीमा कारोबार

धारा

धारा संख्या

44

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1987

बीमा कारोबार

बीमा कारोबार

बीमा व्यवसाय.

प्र.44. सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अंतर्गत आय प्रभार्य की गणना के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधानों में निहित विपरीत, "गृह संपत्ति से आय", "पूंजीगत लाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" के लिए कुछ भी होते हुए भी, या में अनुभाग 199 या में वर्गों 28 तक 66 [ 43A ], एक म्युचुअल बीमा कंपनी द्वारा या एक सहकारी समिति द्वारा किए गए किसी भी तरह के व्यापार सहित बीमा, की किसी भी व्यवसाय के लाभ और लाभ में निहित नियमों के अनुसार गणना की जाएगी प्रथम अनुसूची.

 

६६. वित्त द्वारा "43" टो एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04. "43B" प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा "43A" के लिए अधिनियम, 1987 प्रतिस्थापित किया जाएगा, प्रभावी 1989/01/04.

 

 

[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

फ़ुटनोट