सन्निर्माण और सेवा संविदाओं से आय की संगणना
50[सन्निर्माण और सेवा संविदाओं से आय की संगणना
43गख. (1) सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी सन्निर्माण संविदा या किसी संविदा से होने वाले लाभ और अभिलाभ धारा 145 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार समापन पद्धति की प्रतिशतता के आधार पर अवधारित किए जाएंगे:
परंतु (i) नब्बे दिन से अनधिक अवधि वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए संविदा से होने वाले लाभ और अभिलाभ परियोजना समापन पद्धति के आधार पर अवधारित किए जाएंगे;
(ii) समय विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान कृत्यों की अनिश्चित संख्या अंतर्वलित करते हुए सेवाएं प्रदान करने के लिए संविदा से होने वाले लाभ और अभिलाभ सीधी रेखा पद्धति के आधार पर अवधारित किए जाएंगे।
(2) समापन पद्धति की प्रतिशतता के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट परियोजना समापन पद्धति या सीधी रेखा पद्धति,—
(i) संविदा राजस्व में प्रतिधारण धन सम्मिलित होगा;
(ii) संविदा लागत में से ब्याज, लाभांश या पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की कोर्इ आनुषंगिक आय नहीं घटार्इ जाएगी।]
50. वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा 1.4.2017 से भूतलक्षी प्रभाव से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित रूप में]

