आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 43गक

कतिपय मामलों में पूंजी आस्तियों से भिन्न आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध

धारा

धारा संख्या

43गक

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2021

कतिपय मामलों में पूंजी आस्तियों से भिन्न आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध

कतिपय मामलों में पूंजी आस्तियों से भिन्न आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध

कतिपय मामलों में पूंजी आस्तियों से भिन्न आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध

43गक. (1) जहां किसी निर्धारिती द्वारा ऐसी किसी आस्ति का (पूंजी आस्ति से भिन्न), जो भूमि या भवन या दोनों हों, अंतरण करने के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत ऐसा प्रतिफल, किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे अंतरण की बाबत स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए अंगीकृत या निर्धारित या निर्धार्य मूल्य से कम है, तो इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित या निर्धार्य मूल्य, ऐसी आस्ति के अंतरण से लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा।

48क[परंतु जहां स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य, अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भवमान प्रतिफल के एक सौ 48ख[दस प्रतिशत] से अधिक नहीं है, वहां ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भवमान प्रतिफल, ऐसी आस्ति के अंतरण से लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा।]

48ग[परन्तु यह और कि किसी आस्ति के अंतरण की दशा में, जो एक आवासीय इकाई है, इस परन्तुक के उपबंधों का यह प्रभाव होगा मानो "एक सौ दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "एक सौ बीस प्रतिशत" शब्द रख दिए गए हैं, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात्:—

   (i) ऐसी आवासीय इकाई का अंतरण 12 नवंबर, 2020 से आरंभ होने वाली और 30 जून, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किया जाता है;

  (ii) ऐसा अंतरण किसी व्यक्ति को आवासीय इकाई के प्रथम बार आबंटन के माध्यम से किया जाता है; और

 (iii) ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत प्रतिफल दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।]

(2) धारा 50ग की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन अंगीकृत या निर्धारित या निर्धार्य मूल्य के अवधारण के संबंध में लागू होंगे।

(3) जहां किसी आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल का मूल्य नियत करने संबंधी करार की तारीख और आस्ति के ऐसे अंतरण के रजिस्ट्रीकरण की तारीख एक ही नहीं है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट मूल्य को, करार की तारीख को, ऐसे अंतरण की बाबत स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धार्य मूल्य के रूप में लिया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के उपबंध केवल ऐसे किसी मामले में लागू होंगे, जहां प्रतिफल की रकम या उसका कोई भाग आस्ति के अंतरण संबंधी करार की तारीख को या उसके पूर्व 49[पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या बैंक खाते के माध्यम से 49क[इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली का उपयोग करके या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से, जो विहित की जाए] प्राप्त हुआ है]।

48ग[स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए "आवासीय इकाई" से भवन के भीतर अन्य आवासीय इकाइयों से स्पष्ट रूप से पृथक् आवास, खाना पकाने का स्थान और स्वच्छता की अपेक्षा के लिए पृथक् सुविधाओं के साथ एक स्वतंत्र आवासन इकाई अभिप्रेत है, जो किसी साझा हाल-रास्ते में बाहरी दरवाजे से या साझा हाल-रास्ते में भीतरी दरवाजे के माध्यम से सीधे पहुंच योग्य हो और जहां दूसरे गृह के आवास स्थान के माध्यम से चलकर सीधे न पहंचा जा सके।]

 

48क. वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा 1.4.2019 से अंत:स्थापित।

48ख. वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा 1.4.2021 से "पांच प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित

49. वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा 1.4.2019 से "नकद से भिन्न किसी अन्य ढंग से" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

49क. वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 द्वारा 1.4.2020 से "इलैक्ट्रानिक निकासी का उपयोग करके" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

48ग. वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा 1.4.2021 से अंत:स्थापित।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित रूप में]

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