आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 43ख

वास्तविक संदाय पर ही की जाने वाली कुछ कटौतियां

धारा

धारा संख्या

43ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1985

वास्तविक संदाय पर ही की जाने वाली कुछ कटौतियां

वास्तविक संदाय पर ही की जाने वाली कुछ कटौतियां

19 [कुछ कटौती केवल वास्तविक भुगतान पर किया जाना है.

43B. इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के संबंध में इस अधिनियम के तहत अन्यथा स्वीकार्य कटौती में किसी बात के होते हुए भी

(क) तत्समय प्रवृत्त, या के लिए किसी भी कानून के तहत कर या शुल्क के माध्यम से निर्धारिती द्वारा देय किसी भी राशि

(ख) किसी भी भविष्य निधि या सेवानिवृत्ति निधि या ग्रेच्युटी फंड या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य फंड के लिए योगदान के माध्यम से एक नियोक्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा देय किसी भी राशि,

(चाहे ऐसी राशि का भुगतान करने के दायित्व नियमित रूप से उनके द्वारा नियोजित लेखा - विधि के अनुसार निर्धारिती द्वारा खर्च किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष की) केवल में निर्दिष्ट आय की गणना में दी जाएगी धारा 28 कि पिछले वर्ष की जो इस तरह के राशि वास्तव में उसके द्वारा भुगतान किया जाता है.

स्पष्टीकरण: शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा किसी भी राशि के संबंध में एक कटौती (क) खंड में निर्दिष्ट या खंड (ख) इस भाग की में निर्दिष्ट आय की गणना में अनुमति दी है, जहां घोषणा की है कि धारा 28 में पिछले की वर्ष ऐसी राशि का भुगतान करने के दायित्व निर्धारिती द्वारा खर्च किया गया था जिसमें (अप्रैल, 1983, या किसी भी पहले आकलन वर्ष के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक साल जा रहा है), निर्धारिती किसी भी कटौती के लिए हकदार नहीं होगा राशि वास्तव में उसके द्वारा भुगतान किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष की आय की गणना में इस तरह की राशि के संबंध में इस खंड के अंतर्गत.]

 

प्र.19. वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.

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