आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 43ख

वास्तविक संदाय पर ही की जाने वाली कुछ कटौतियां

धारा

धारा संख्या

43ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1989

वास्तविक संदाय पर ही की जाने वाली कुछ कटौतियां

वास्तविक संदाय पर ही की जाने वाली कुछ कटौतियां

40 [कुछ कटौती केवल वास्तविक भुगतान पर किया जाना है.

43B. इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के संबंध में इस अधिनियम के तहत अन्यथा स्वीकार्य कटौती में किसी बात के होते हुए भी

41 [(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कहा जाता है, भी नाम से कर, शुल्क, उपकर या शुल्क, के माध्यम से निर्धारिती द्वारा देय, या किसी भी राशि]

(ख) कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भी भविष्य निधि या सेवानिवृत्ति निधि या ग्रेच्युटी फंड या किसी अन्य फंड के लिए योगदान के माध्यम से एक नियोक्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा देय किसी भी राशि, 42 [या]

42 [(ग) (1) की उप - धारा (ii) खंड में निर्दिष्ट किसी राशि धारा 36 ,] 43 [या]

43 [(घ) ऐसे ऋण या उधार गवर्निंग समझौते की शर्तों और नियमों के अनुसार किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से किसी भी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में निर्धारिती द्वारा देय किसी भी राशि,]

(चाहे ऐसी राशि का भुगतान करने के दायित्व नियमित रूप से उनके द्वारा नियोजित लेखा - विधि के अनुसार निर्धारिती द्वारा खर्च किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष की) केवल में निर्दिष्ट आय की गणना में दी जाएगी धारा 28 कि पिछले वर्ष की जो इस तरह के राशि वास्तव में उसके द्वारा भुगतान किया जाता है.

44 इस खंड में निहित कुछ नहीं खंड (क) में निर्दिष्ट किसी राशि के संबंध में लागू नहीं होगी [ 44a [या खंड (ग)] 43 वास्तव में या उससे पहले निर्धारिती द्वारा भुगतान किया जाता है जो [या खंड (घ)] नियत तारीख उपधारा के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए अपने मामले में लागू (1) की धारा 139 ऐसी राशि का भुगतान करने के दायित्व पूर्वोक्त और इस तरह के भुगतान के सबूत के रूप में खर्च किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के संबंध में से सुसज्जित है इस तरह के रिटर्न के साथ निर्धारिती:

44B [ऐसी राशि वास्तव में या उससे पहले नकद या चेक या ड्राफ्ट की समस्या से या किसी अन्य विधि द्वारा भुगतान किया गया है, जब तक कि कोई कटौती, खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी भी राशि के संबंध में, की अनुमति होगी परंतु (1) की उपधारा के खंड नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (VA) में परिभाषित के रूप में नियत तारीख धारा 36 , और जहां इस तरह के भुगतान अन्यथा नकदी में से किया गया है, राशि नियत तारीख]] से पंद्रह दिनों के भीतर महसूस किया गया है.

स्पष्टीकरण 45 [1]: शंकाओं को दूर करने के लिए, यह इस खंड (क) या खंड में निर्दिष्ट किसी राशि के संबंध में एक कटौती (ख) इस भाग की में निर्दिष्ट आय की गणना में अनुमति दी है, जहां घोषणा की है कि अनुभाग 28 पिछले वर्ष की ऐसी राशि का भुगतान करने के दायित्व निर्धारिती द्वारा खर्च किया गया था जिसमें (अप्रैल, 1983, या किसी भी पहले आकलन वर्ष के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक साल जा रहा है), निर्धारिती नहीं होगा राशि वास्तव में उसके द्वारा भुगतान किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष की आय की गणना में इस तरह की राशि के संबंध में इस धारा के तहत किसी भी कटौती के हकदार.]

45a [स्पष्टीकरण 2: खंड के प्रयोजनों के लिए (एक), सभी सामग्री समय पर ताकत के रूप में, "देय किसी भी राशि" निर्धारिती ऐसी राशि के भीतर देय नहीं हो सकता है, भले ही पिछले वर्ष में दायित्व किए गए, जिसके लिए एक योग का मतलब प्रासंगिक कानून के तहत उस वर्ष.]

45b [स्पष्टीकरण 45C [3]: शंकाओं को दूर करने के लिए यह इस खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी भी राशि के संबंध में एक कटौती जहां घोषणा की है कि 45e इस खंड के [या खंड (घ)] आय की गणना में अनुमति दी है में करने के लिए भेजा धारा 28 ऐसी राशि का भुगतान करने के दायित्व निर्धारिती द्वारा खर्च किया गया था जिसमें (अप्रैल, 1988, के 1 दिन या किसी भी पहले निर्धारण वर्ष पर शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक साल जा रहा है) को पिछले साल की, निर्धारिती राशि वास्तव में उसके द्वारा भुगतान किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष की आय की गणना में इस तरह की राशि के संबंध में इस धारा के तहत किसी भी कटौती के हकदार,] नहीं की जाएगी

45e [स्पष्टीकरण 45F [4]: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 ए में उसे सौंपे अर्थ होगा.]

 

प्र 40 वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.

प्र.41. "(एक) किसी भी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कर या शुल्क के माध्यम से निर्धारिती द्वारा देय राशि, या": 1989/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा निम्न खंड (क), के लिए एवजी

प्र.42. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.

प्र 43 वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.

प्र.44. वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.

44a . प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.

44B वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा निम्न दूसरे परंतुक के लिए एवजी 1989/01/04:

"इसके अलावा इस तरह की राशि वास्तव में खंड नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (VA) के रूप में परिभाषित पर या नियत तारीख से पहले पिछले वर्ष के दौरान भुगतान किया गया है, जब तक कि कोई कटौती, खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी भी राशि के संबंध में, की अनुमति दी जाएगी (1) धारा 36 की उप - धारा की. "

प्र.45. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.

45a . 1984/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1989 द्वारा डाला.

45b. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.

45C . 1984/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1989, द्वारा renumbered.

45D . वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.

45e . वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.

45F . 1984/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1989, द्वारा renumbered.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1989 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित]

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