मुद्रा की विनिमय दर में परिवर्तन करने के लिए परिणामी विशेष उपबंध
1 मुद्रा की विनिमय दर में परिवर्तन करने के लिए परिणामी [विशेष प्रावधान
43A. (1) एक निर्धारिती के बाद किसी भी समय अपने व्यवसाय या पेशे के उद्देश्यों के लिए भारत के बाहर एक देश से किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण और विनिमय की दर में परिवर्तन के परिणाम में है, जहां इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी ऐसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण, पूरी की दिशा में भुगतान या संपत्ति की लागत का एक हिस्सा बनाने के लिए या पूरी की अदायगी या उधार धन के एक भाग के लिए भारतीय मुद्रा में व्यक्त रूप निर्धारिती की देयता में वृद्धि या कमी नहीं है विशेष रूप से (या तो मामले में किया जा रहा है विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव लेता है उस दिन से ठीक पहले मौजूदा दायित्व), राशि द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी भी विदेशी मुद्रा में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति, से उसके द्वारा दायित्व पूर्वोक्त इतनी वृद्धि हुई है या पिछले वर्ष के दौरान कम हो जाता है, जो करने के लिए जोड़ा जाएगा, या, मामले के रूप में, (1) के खंड में परिभाषित के रूप में संपत्ति की वास्तविक लागत से कटौती की जा सकती है धारा 43 या खर्च की राशि (iv) खंड में निर्दिष्ट एक पूंजी प्रकृति की उप - धारा (1) के खंड 35 या में धारा 35 क की उपधारा (नौ) या खंड (1) के खंड 36 या एक पूंजी परिसंपत्ति के मामले में (में निर्दिष्ट एक पूंजी परिसंपत्ति नहीं होने के अनुभाग 50 ) तत्संबंधी के प्रयोजनों के लिए अधिग्रहण की लागत धारा 48 , और जैसे जोड़ या कटौती के बाद पर पहुंचे राशि संपत्ति की वास्तविक लागत या व्यय की राशि होने के लिए ले जाया जाएगा एक पूंजी प्रकृति की या, जैसा भी मामला हो, पूंजी परिसंपत्ति उक्त के अधिग्रहण की लागत.
स्पष्टीकरण 1 -. इस उप - धारा में, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित है, जब तक -
(क) "विनिमय की दर" भारतीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा में भारतीय मुद्रा के रूपांतरण के लिए निर्धारित या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मुद्रा की दर का मतलब है.
(ख) "विदेशी मुद्रा" और "भारतीय मुद्रा" क्रमशः विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 2 में उन्हें सौंपा अर्थ है.
स्पष्टीकरण 2.-कहां पूरे या दायित्व पूर्वोक्त के किसी भी हिस्से में किसी भी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, नहीं निर्धारिती द्वारा, से मुलाकात की, लेकिन है, इसलिए मुलाकात की देयता इस के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा उप - धारा.
दर पर निर्धारित की गई भविष्य की तारीख को या उसके बाद एक विदेशी मुद्रा में एक निर्धारित राशि के साथ उसे प्रदान करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 2 के रूप में परिभाषित कर निर्धारिती एक अधिकृत डीलर के साथ एक अनुबंध में प्रवेश किया है 3.-कहाँ स्पष्टीकरण किसी भी करने के लिए जोड़ा, या से काट सकता है अगर पूरे या दायित्व पूर्वोक्त के किसी भी हिस्से, राशि, पूरा करने के लिए उसे सक्षम करने के लिए अनुबंध में निर्दिष्ट विनिमय की, संपत्ति की वास्तविक लागत या एक पूंजी प्रकृति के खर्च की राशि जैसा भी मामला हो या,, इस उपधारा के तहत पूंजी परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत, दायित्व पूर्वोक्त के निर्वहन के लिए उपलब्ध है के रूप में अनुबंध में निर्दिष्ट राशि का इतना के संबंध में, के संदर्भ के साथ गणना की जाएगी उसमें विनिर्दिष्ट विनिमय की दर.
(2) उप - धारा के प्रावधानों (1) के तहत विकास छूट के कारण कटौती के प्रयोजन के लिए एक परिसंपत्ति की वास्तविक लागत की गणना में खाते में नहीं लिया जाएगा धारा 33 .]
1 आईएनएस. एस द्वारा. वित्त 17 (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
[1969 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

