सार्वजनिक सड़क, पुल, नदी या नहर को क्षति पहुँचाकर की गई शरारत
सार्वजनिक सड़क, पुल, नदी या नहर को क्षति पहुँचाकर की गई शरारत ।
431.जो कोई किसी ऐसे कार्य को करने द्वारा शरारत करेगा, जिससे कोई सार्वजनिक सड़क, पुल, नौगम्य नदी या नौगम्य प्राकृतिक या कृत्रिम जल-मार्ग यात्रा या संपत्ति के परिवहन के लिए अगम्य या कम सुरक्षित हो जाए या हो जाना वह सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

