आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 43

कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से होने वाली आय से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषा

धारा

धारा संख्या

43

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1999

कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से होने वाली आय से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषा

कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से होने वाली आय से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषा
मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ से आय के लिए प्रासंगिक कुछ शब्दों की परिभाषा.
प्र 43 वर्गों 28-41 और इस खंड में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित जब तक में
             41 (1) "वास्तविक लागत" किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से मुलाकात की गई है के रूप में उसके लागत के उस हिस्से से कम निर्धारिती को संपत्ति की वास्तविक लागत, यदि कोई हो, इसका मतलब है:
                         42 [मार्च, 1967, को 31 दिन के बाद निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण कर लिया है, जो एक मोटर कार जा रहा है एक परिसंपत्ति की वास्तविक लागत, जहां बशर्ते कि 43 [लेकिन मार्च, 1975, के 1 दिन पहले] और की तुलना में अन्यथा प्रयोग किया जाता है पर्यटकों के लिए भाड़े पर चलने की एक व्यापार, पच्चीस हजार रुपए, ऐसी राशि से अधिक वास्तविक लागत से अधिक ध्यान नहीं दिया जाएगा, और वास्तविक लागत क्या है पच्चीस हजार रुपए होने के लिए रखा जाएगा से अधिक है.]
                         यह है कि व्यापार और एक कटौती से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग की जाने वाली रहता बाद एक परिसंपत्ति के कारोबार में इस्तेमाल किया जाता है स्पष्टीकरण 1. कहाँ के तहत किया जाना चाहिए 44 [(द्वितीय) उप - धारा (1) के खण्ड] खंड 32 का कि संपत्ति के संबंध में, निर्धारिती को संपत्ति की वास्तविक लागत उप - धारा (1) के खंड 35 के या किसी भी नीचे के खंड (घ) के तहत अनुमति दी किसी भी कटौती की राशि से कम के रूप में निर्धारिती को वास्तविक लागत होगी भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के प्रावधान इसी.
                         45 एक परिसंपत्ति उपहार या विरासत के माध्यम से निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण कर लिया है [स्पष्टीकरण 2. कहाँ से कम के रूप में, निर्धारिती को संपत्ति की वास्तविक लागत, पिछले मालिक को वास्तविक लागत होगी
(क) मूल्यह्रास की राशि वास्तव में इस अधिनियम और भारतीय आयकर अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत अनुमति दी, 1922 (1922 का 11), 1 अप्रैल के दिन से पहले शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष के संबंध में, 1988; और
(ख) संपत्ति संपत्ति की प्रासंगिक ब्लॉक में केवल संपत्ति के रूप में अगर, अप्रैल, 1988 के 1 दिन या उसके बाद शुरू होगा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती को स्वीकार्य हो गया होता कि मूल्यह्रास की राशि.]
स्पष्टीकरण 3. कहाँ, निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण की तारीख से पहले, संपत्ति अपने व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किसी भी समय थे 46 [आकलन] अधिकारी संतुष्ट है कि स्थानांतरण का मुख्य उद्देश्य ऐसी संपत्ति का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धारिती को, निर्धारिती को वास्तविक लागत के रूप में इस तरह के एक राशि होगी, (एक बढ़ाया लागत के संदर्भ में ह्रास का दावा करते हुए) आयकर के लिए एक दायित्व की कमी थी 46 [आकलन] अधिकारी हो सकता है, के पूर्वानुमोदन से 47 [संयुक्त आयुक्त], मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करते हैं.
                         48 एक बार निर्धारिती का था और अपने व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल किया और उसके बाद स्थानांतरण की वजह से या अन्यथा उसकी संपत्ति नहीं रह गया था, जो किसी भी संपत्ति है, उसे फिर से हासिल कर ली है. कहाँ [स्पष्टीकरण 4 , निर्धारिती को वास्तविक लागत होंगें
दर कम के रूप में वह पहली परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया जब उसे करने के लिए (मैं) वास्तविक लागत
(क) मूल्यह्रास की राशि वास्तव में इस अधिनियम के तहत या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के संगत प्रावधानों के तहत उसे करने की अनुमति दी, 1 दिन पहले शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष के संबंध में अप्रैल, 1988 से और
(ख) संपत्ति संपत्ति की प्रासंगिक ब्लॉक में केवल संपत्ति के रूप में अगर, अप्रैल, 1988 के 1 दिन या उसके बाद शुरू होगा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती को स्वीकार्य हो गया होता कि मूल्यह्रास की राशि; या
(Ii) संपत्ति उसके द्वारा फिर से हासिल कर ली है, जिसके लिए वास्तविक कीमत,
            इनमें से जो भी कम है.]
                         49 [स्पष्टीकरण -4 ए. कहाँ निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण की तारीख से पहले (बाद में संदर्भित पहले उल्लेख व्यक्ति के रूप में), संपत्ति प्रयोजनों के लिए (बाद में दूसरे उल्लेख व्यक्ति के रूप में) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किसी भी समय थे अपने व्यवसाय या पेशे और मूल्यह्रास भत्ता दूसरा उल्लेख व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति पहले उल्लेख व्यक्ति से संपत्ति, लीज पर हासिल कर लेती किराया या अन्यथा की स्थिति में ऐसी संपत्ति के संबंध में दावा किया गया है की, फिर, स्पष्टीकरण 3 में किसी बात के होते हुए भी, पहले उल्लेख किया है व्यक्ति के मामले में हस्तांतरित परिसंपत्तियों की वास्तविक लागत, उसके दूसरे उल्लेख व्यक्ति द्वारा स्थानांतरण के समय कहा आस्तियों के नीचे लिखा मूल्य के रूप में ही किया जाएगा.]
                         निर्धारिती के पहले संपत्ति एक इमारत फरवरी, 1946 के 28 वें दिन के बाद व्यापार या पेशे के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता स्पष्टीकरण 5. कहाँ, निर्धारिती को वास्तविक लागत के निर्माण की वास्तविक लागत होगी निर्धारिती, इमारत निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण की तारीख के बाद से उक्त उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था स्वीकार्य हो गया होता है कि उस तारीख पर बल में दर से गणना की ह्रास के बराबर राशि से कम के रूप में.
                         50 किसी भी पूंजी परिसंपत्ति अपनी होल्डिंग कंपनी के लिए अपनी सहायक कंपनी के लिए या एक सहायक कंपनी द्वारा एक होल्डिंग कंपनी द्वारा स्थानांतरित कर रहा है [स्पष्टीकरण 6. जब, तो, अगर खंड की शर्तों (चतुर्थ) या, जैसा भी मामला हो, खंड की (v) धारा 47 की यह हो गया होता रूप अंतरणकर्ता कंपनी के उद्देश्यों के लिए पूंजी परिसंपत्ति धारण करने के लिए जारी रखा था अगर बदली-कंपनी को हस्तांतरित पूंजी परिसंपत्ति की वास्तविक लागत एक ही हो लिया जाएगा, संतुष्ट हैं अपने व्यापार.]
                         51 [स्पष्टीकरण 7. कहाँ, समामेलन की एक योजना में, किसी भी पूंजी परिसंपत्ति एकीकृत कंपनी को समामेली कंपनी द्वारा हस्तांतरित और एकीकृत कंपनी एक भारतीय कंपनी है, एकीकृत कंपनी को हस्तांतरित पूंजी परिसंपत्ति की वास्तविक लागत होगी को मिलाकर कंपनी ने अपने स्वयं के व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए पूंजी परिसंपत्ति धारण करने के लिए जारी रखा था अगर यह हो गया होता के रूप में ही हो लिया.]
                         निम्नलिखित विवरण 7A वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 43 के खंड को स्पष्टीकरण 7 (1) के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
                         स्पष्टीकरण 7A -. एक डीमर्जर में, किसी भी पूंजी परिसंपत्ति जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को demerged कंपनी द्वारा हस्तांतरित और जिसके परिणामस्वरूप कंपनी एक भारतीय कंपनी है, जहां परिणामस्वरूप कंपनी को हस्तांतरित पूंजी परिसंपत्ति की वास्तविक लागत से बनने लिया जाएगा demerged कंपनी ने अपने स्वयं के व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूंजी परिसंपत्ति धारण करने के लिए जारी रखा था अगर यह रूप में ही हो गया होता:
                         बशर्ते कि इस तरह की वास्तविक लागत demerged कंपनी के हाथों में इस तरह के पूंजी परिसंपत्ति के नीचे लिखा मूल्य से अधिक नहीं होगी.
                         52 [स्पष्टीकरण 8. के लिए शंकाओं को दूर करने, यह एतद्द्वारा किसी भी राशि का भुगतान या ऐसी परिसंपत्ति के बाद किसी भी अवधि के लिए सम्बद्ध है के रूप में इस तरह की राशि का इतना, एक परिसंपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में ब्याज के रूप में देय है जहां कि घोषित किया जाता है पहला उपयोग करने के लिए लगाया जाता है शामिल नहीं किया जाएगा, और ऐसी संपत्ति की वास्तविक लागत में शामिल किया गया है करने के लिए कभी नहीं माना जाएगा.]
                         53 [स्पष्टीकरण 9 -. शंकाओं को दूर करने के लिए, यह इसके द्वारा एक परिसंपत्ति है या एक निर्धारिती द्वारा मार्च, 1994 के 1 दिन या उसके बाद का अधिग्रहण किया गया है, जहां, संपत्ति की वास्तविक लागत राशि से कम हो जाएगा कि घोषित किया जाता है आबकारी या जिनके संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के तहत लगाया अतिरिक्त शुल्क के कर्तव्य की क्रेडिट का दावा किया गया है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के तहत अनुमति दी.]
                         54 [स्पष्टीकरण 10 -. निर्धारिती द्वारा अधिग्रहीत एक परिसंपत्ति की लागत के एक हिस्से के फार्म का में, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी कानून के तहत या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्थापित किसी भी अधिकारी द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से मुलाकात की गई है कहां सब्सिडी या अनुदान या (बुलाया भी नाम से) प्रतिपूर्ति, तो, के रूप में लागत का इतना ऐसी सब्सिडी को सम्बद्ध या अनुदान या प्रतिपूर्ति निर्धारिती को संपत्ति की वास्तविक लागत में शामिल नहीं किया जाएगा है:
इस तरह की सब्सिडी या अनुदान या प्रतिपूर्ति इसे हासिल संपत्ति को सीधे सम्बद्ध नहीं किया जा सकता कि इस तरह की प्रकृति का है जहां, बशर्ते कि कुल सब्सिडी या प्रतिपूर्ति के लिए भालू या सभी परिसंपत्तियों को ऐसी परिसंपत्ति भालू के रूप में उसी अनुपात अनुदान राशि जो की इतना ], जो सब्सिडी या अनुदान या प्रतिपूर्ति इसलिए प्राप्त हुआ है के संदर्भ में या के साथ संबंध में, निर्धारिती को संपत्ति की वास्तविक लागत में शामिल नहीं किया जाएगा
                         निम्नलिखित विवरण 11 वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी की धारा 43 के खंड को स्पष्टीकरण 10 (1) के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
स्पष्टीकरण 11 -. एक अनिवासी जा रहा है, एक निर्धारिती द्वारा भारत के बाहर का अधिग्रहण किया गया था जो एक परिसंपत्ति, भारत को उसके द्वारा लाया जाता है और अपने व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है, निर्धारिती को संपत्ति की वास्तविक लागत होगी निर्धारिती को वास्तविक लागत, परिसंपत्ति निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण की तारीख के बाद कहा प्रयोजनों के लिए भारत में इस्तेमाल किया गया था स्वीकार्य हो गया होता है कि बल में दर से गणना की मूल्यह्रास की राशि के बराबर राशि से कम के रूप में;
(2) वास्तव में लाभ या लाभ के सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत गणना कर रहे हैं, जिसके आधार पर लेखा - विधि के अनुसार भुगतान किया या खर्च का अर्थ है" भुगतान ";
             55 (3) "संयंत्र" जहाजों, वाहनों, किताबें, वैज्ञानिक उपकरण और व्यापार या पेशे के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता सर्जिकल उपकरण शामिल 56 [लेकिन चाय की झाड़ियों या पशुधन शामिल नहीं है];
(4) 57 [(i) "वैज्ञानिक अनुसंधान" कृषि, पशुपालन या मत्स्य पालन सहित प्राकृतिक या व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान के विस्तार के लिए किसी भी गतिविधियों का मतलब है;]
(Ii) वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए व्यय के लिए संदर्भ, अभियोजन के लिए किए गए सभी व्यय, या वैज्ञानिक अनुसंधान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सुविधाओं का प्रावधान शामिल है, लेकिन में अधिकारों के अधिग्रहण में किए गए, या से उत्पन्न किसी भी खर्च शामिल नहीं हैं वैज्ञानिक अनुसंधान;
(Iii) व्यापार के एक व्यापार या वर्ग से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संदर्भ शामिल हैं,
(क) जैसा भी मामला हो, नेतृत्व करने के लिए या कि व्यापार का एक विस्तार को सुविधाजनक बनाने या हो सकता है जो किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान, उस वर्ग के सभी व्यवसायों;
(ख) कि व्यवसाय में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए या एक विशेष रिश्ता है जो एक चिकित्सा प्रकृति के किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान, जैसा भी मामला हो, उस वर्ग के सभी व्यवसायों;
             58 (5) 59 "सट्टा लेन - देन" स्टॉक और शेयरों सहित किसी भी वस्तु की खरीद या बिक्री के लिए एक अनुबंध, समय - समय या अंततः वस्तु या शेयरों की वास्तविक सुपुर्दगी या अंतरण द्वारा अन्यथा की तुलना में बसा हुआ है, जिसमें एक लेन - देन का अर्थ है:
                         इस खंड के प्रयोजनों के लिए प्रदान की है कि
उसे या माल बेचा द्वारा निर्मित वस्तुओं की वास्तविक डिलीवरी के लिए अपने अनुबंध के संबंध में भविष्य के मूल्य में उतार चढ़ाव के माध्यम से नुकसान के खिलाफ की रक्षा करने के लिए अपनी विनिर्माण या merchanting कारोबार के दौरान एक व्यक्ति द्वारा किए गए कच्चे माल या माल के संबंध में (एक) एक अनुबंध उसके द्वारा; या
(ख) की कीमत में उतार चढ़ाव के माध्यम से स्टॉक और शेयरों की अपनी हिस्सेदारी में नुकसान के खिलाफ की रक्षा करने के लिए उसमें एक व्यापारी या निवेशक द्वारा प्रवेश स्टॉक और शेयरों के संबंध में एक अनुबंध; या
(ग) एक अनुबंध एक आगे बाजार के एक सदस्य या ऐसे सदस्य के रूप में अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में पैदा हो सकता है जो नुकसान के खिलाफ की रक्षा करने के लिए भ्रष्टाचार या आर्बिट्राज की प्रकृति में किसी भी लेन - देन के पाठ्यक्रम में एक शेयर बाजार में प्रवेश किया;
                        एक सट्टा लेन - देन होने के लिए नहीं समझा जाएगा;
             60 (6) "नीचे लिखा मूल्य" का मतलब है,
(एक) को पिछले वर्ष में अर्जित संपत्ति के मामले में, निर्धारिती को वास्तविक लागत;
किसी भी अधिनियम (ख) पिछले वर्ष से पहले अर्जित संपत्ति के मामले में, निर्धारिती को वास्तविक लागत कम सभी मूल्यह्रास वास्तव में इस अधिनियम के तहत उसे करने की अनुमति दी, या भारतीय आयकर अधिनियम के तहत, 1922 (1922 का 11), या कि अधिनियम के द्वारा, या भारतीय आयकर अधिनियम, 1886 (1886 का 2), बल में था जब जारी किए गए किसी भी कार्यकारी आदेश के तहत निरस्त कर दिया:
                         61 भवनों, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए मशीनरी या संयंत्र के संबंध में नीचे लिखा मूल्य का निर्धारण करने में (1) धारा 32 की, "मूल्यह्रास वास्तव में अनुमति दी" बशर्ते कि [के तहत अनुमति दी मूल्यह्रास उप शामिल नहीं होगी उप खंड के खंड (vi) के खंड (क), (ख) और (ग) (2) भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10 के, 1922 (1922 का 11), इस तरह के ह्रास का निर्धारण करने में घटाया नहीं गया था, जहां उक्त खंड (vi) के प्रयोजनों के लिए मूल्य नीचे लिखा;]
             62 [(ग) संपत्ति के किसी भी ब्लॉक के मामले में -
(मैं) अप्रैल, 1988 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष के संबंध में पिछले वर्ष की शुरुआत में संपत्ति की है कि ब्लॉक में आने वाले सभी परिसंपत्तियों के नीचे लिखा मूल्यों की कुल और समायोजित -
(ए) को पिछले वर्ष के दौरान अर्जित कि ब्लॉक, भीतर गिरने किसी भी संपत्ति की वास्तविक लागत से वृद्धि द्वारा; और
हालांकि, यदि कोई हो, स्क्रैप मूल्य की राशि के साथ एक साथ कि पिछले वर्ष के दौरान बेचा या त्याग या ध्वस्त या नष्ट हो जाता है जो कि ब्लॉक, भीतर गिरने किसी भी संपत्ति के संबंध में देय धनराशि की कमी है, इसलिए,, (ख) कि इतनी वृद्धि हुई है के रूप में इस तरह के कमी की राशि हासिल मूल्य से अधिक नहीं है; और
निम्न उप मद (सी) वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 43 के खंड के उपखंड (ग) (6) के मद (i) के उप मद (बी) के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
             एक मंदी के कारण बिक्री के मामले में (सी), के रूप में है कि ब्लॉक में आने वाले संपत्ति की वास्तविक लागत से कम होती है कम
             (क) वास्तव में इस अधिनियम के तहत या 1 दिन पहले शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष के संबंध में भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के संगत प्रावधानों के तहत उसे करने की अनुमति दी मूल्यह्रास की राशि से अप्रैल, 1988 से और
             (ख) संपत्ति संपत्ति की प्रासंगिक ब्लॉक में केवल संपत्ति के रूप में अगर किसी भी आकलन वर्ष अप्रैल, 1988 के 1 दिन या उसके बाद शुरू होने के लिए निर्धारिती को स्वीकार्य हो गया होता कि मूल्यह्रास की राशि से,
                        तो, हालांकि, इस तरह के कमी की राशि हासिल मूल्य से अधिक नहीं है;
(Ii) अप्रैल, 1989 के 1 दिन या उसके बाद शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष के संबंध में, मूल्यह्रास से कम के रूप में तुरंत पूर्ववर्ती पिछले वर्ष में संपत्ति की है कि ब्लॉक के नीचे लिखा मूल्य वास्तव संबंध में अनुमति दी पिछले वर्ष पूर्ववर्ती कहा और के रूप में आगे बढ़ाने या आइटम (मैं) में निर्दिष्ट कमी से समायोजित करने के संबंध में संपत्ति की कि ब्लॉक की.]
स्पष्टीकरण 1. जब व्यापार या पेशे में उत्तराधिकार के एक मामले में, एक आकलन के नीचे लिखा मूल्य अनुभाग 170 की उपधारा के तहत उत्तराधिकारी (2) पर किया जाता है 63 [किसी भी संपत्ति या संपत्ति के किसी भी ब्लॉक] होगी आकलन व्यक्ति पर सीधे बनाया गया था अगर इसके नीचे लिखा मूल्य के रूप में लिया गया है जो कि राशि के लिए सफल रहा.
                         64 [स्पष्टीकरण 2. कहाँ किसी भी पिछले एक साल में, संपत्ति के किसी भी ब्लॉक, स्थानांतरित कर रहा है -
जैसा भी मामला हो (एक) अपनी सहायक कंपनी के लिए एक होल्डिंग कंपनी द्वारा या अपनी होल्डिंग कंपनी के लिए एक सहायक कंपनी और खंड की शर्तों से (चतुर्थ) या, खंड (v) धारा 47 के संतुष्ट हैं; या
(ख) द्वारा समामेलन की एक योजना में एकीकृत कंपनी से कंपनी को मिलाकर, और एकीकृत कंपनी एक भारतीय कंपनी है,
जैसा भी मामला हो तो, खंड में किसी बात के होते हुए भी (1), बदली कंपनी या एकीकृत कंपनी के मामले में संपत्ति के ब्लॉक की वास्तविक लागत, के रूप में संपत्ति के ब्लॉक के नीचे लिखा मूल्य होगी वास्तव में पूर्ववर्ती ने कहा कि पिछले वर्ष के संबंध में अनुमति दी मूल्यह्रास की राशि से कम के रूप में तुरंत पूर्ववर्ती पिछले वर्ष के लिए अंतरणकर्ता कंपनी या समामेली कंपनी के मामले में.]
                         निम्नलिखित विवरण 2A और स्पष्टीकरण 2 बी वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 43 के खंड को स्पष्टीकरण 2 (6) के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
स्पष्टीकरण 2A -. संपत्ति का ब्लॉक जहां किसी भी पिछले एक साल में, संपत्ति के एक ब्लॉक की किसी भी संपत्ति के गठन हिस्सा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को एक demerged कंपनी द्वारा स्थानांतरित कर रहा है, तो कुछ भी है, बावजूद खंड में निहित (1), नीचे लिखा मूल्य तुरंत पूर्ववर्ती पिछले वर्ष के लिए demerged कंपनी के डीमर्जर के अनुसार जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को हस्तांतरित परिसंपत्तियों का बही मूल्य से कम हो जाएगा.
                         स्पष्टीकरण 2 बी -. संपत्ति का ब्लॉक जहां पिछले एक साल में, संपत्ति के एक ब्लॉक की किसी भी संपत्ति के गठन हिस्सा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को एक demerged कंपनी द्वारा स्थानांतरित कर रहा है, तो कुछ भी है, बावजूद खंड में निहित (1), नीचे लिखा मूल्य जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के मामले में तुरंत डीमर्जर से पहले demerged कंपनी के खाते की किताबों में दिखने के रूप में संपत्ति का मूल्य हो जाएगा:
                         बशर्ते कि डीमर्जर demerged कंपनी के हाथों में ऐसी संपत्ति के नीचे लिखा मूल्य से अधिक से ठीक पहले demerged कंपनी के खाते की किताबों में दिखने के रूप में संपत्ति के मूल्य, इस तरह के अतिरिक्त का प्रतिनिधित्व राशि लिखित नीचे से घटा दी जायेगी अगर संपत्ति का मूल्य.
                         स्पष्टीकरण 3. किसी भी धारा 32 की उप - धारा (2) के तहत आगे बढ़ाया किसी भी मूल्यह्रास के संबंध में भत्ता "वास्तव में अनुमति दी" ह्रास होना समझा जाएगा.
                         65 [स्पष्टीकरण 4. के लिए इस खंड के प्रयोजनों, अभिव्यक्ति "धनराशि देय" और "बेचा" (4) धारा 41 की उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के रूप में एक ही अर्थ होगा.]
  

 

जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
                        प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.42. वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04. मूल प्रावधान वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1966/01/04.
प्र 43 वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला 1975/01/04.
प्र.44. कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा "खंड (i) खंड (द्वितीय) या खंड (ग) उप - धारा (1) या उपधारा (1 ए)" के लिए एवजी1988/01/04. Italicised शब्द कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला गया अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.
प्र.45. कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1988/01/04. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, स्पष्टीकरण के रूप में 2 के तहत खड़ा था:
"एक परिसंपत्ति उपहार या विरासत के माध्यम से निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण कर लिया है स्पष्टीकरण 2. कहाँ, निर्धारिती को संपत्ति की वास्तविक लागत नीचे लिखा मूल्य होगी उसके जिसमें पिछले वर्ष के लिए पिछले मालिक के मामले में संपत्ति तो हासिल कर ली है या जो भी कम हो इस तरह के अधिग्रहण की तारीख, पर उसके बाजार मूल्य है. "
प्र.46.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.47. वित्त द्वारा "उपायुक्त" (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी के लिए एवजी 1998/01/10. इससे पहले "उपायुक्त" प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "निरीक्षण सहायक आयुक्त" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1988/01/04.
प्र 48 कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1988/01/04. : पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, स्पष्टीकरण 4 1971/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा यथा संशोधित, के तहत के रूप में खड़ा
"स्पष्टीकरण 4., जहां एक बार निर्धारिती का था और अपने व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल किया और उसके बाद स्थानांतरण की वजह से उसकी संपत्ति नहीं रह गए हैं या नहीं तो, उसे फिर से प्राप्त कर लिया गया था, जो संपत्ति वह पहली बार वास्तव में इस अधिनियम के तहत या भारतीय आयकर अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत उसे करने की अनुमति कम ह्रास, 1922 (1922 का 11), से कम परिसंपत्तियों का अधिग्रहण जब निर्धारिती को वास्तविक लागत उसे वास्तविक लागत होगी किसी भी नुकसान की कटौती की जाती है, या जैसा भी मामला हो, धारा 32 या उप की उप - धारा (1 ए) की उपधारा (1) या खंड (ख) के खंड के प्रावधानों (तीन) के तहत मूल्यांकन के लिए किसी भी लाभ की वृद्धि इस अधिनियम की, या भारतीय आयकर अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत धारा 41 की उपधारा (2) या उपधारा (2), 1922 (1922 का 11), या वास्तविक कीमत संपत्ति को फिर से हासिल कर ली है, जिसके लिए उसके द्वारा, जो भी कम है. "
प्र.49. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1996/01/10.
प्र.50. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1965/01/04.
51 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
52.वित्त अधिनियम, 1986, wref द्वारा डाला 1974/01/04.
५३.वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998, wref 1994/01/04.
54 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी1999/01/04.
            प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
56वित्त अधिनियम, 1995, wref द्वारा डाला 1962/01/04.
57 वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1969/01/04.
            जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
            प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें
            प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
६१.वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1965, wref 1962/01/04.
62 कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
63 रूपयेकराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा "किसी भी संपत्ति" के लिए एवजी 1988/01/04.
64 कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी से स्पष्टीकरण 2 और स्पष्टीकरण 2A के लिए एवजी1988/01/04. पहले उनके प्रतिस्थापन के लिए, स्पष्टीकरण 2 1965/01/04 और स्पष्टीकरण 2A वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा डाला गया था प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था1967/01/04.
65.{{/1}कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
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