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धारा 421

ऋणदाताओं के बीच संपत्ति के वितरण को रोकने हेतु कपटपूर्वक या धोखाधड़ी से संपत्ति को हटाना या छिपाना।

धारा

धारा संख्या

421

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

भारतीय दंड संहिता, 1860

वर्ष

ऋणदाताओं के बीच संपत्ति के वितरण को रोकने हेतु कपटपूर्वक या धोखाधड़ी से संपत्ति को हटाना या छिपाना।

ऋणदाताओं के बीच संपत्ति के वितरण को रोकने हेतु कपटपूर्वक या धोखाधड़ी से संपत्ति को हटाना या छिपाना।

धोखाधड़ी वाले कृत्यों और संपत्ति के निपटान के बारे में

ऋणदाताओं के बीच संपत्ति के वितरण को रोकने हेतु कपटपूर्वक या धोखाधड़ी से संपत्ति को हटाना या छिपाना।

421.जो कोई किसी संपत्ति को बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी व्यक्ति को हटाएगा, छिपाएगा या परिदत्त करेगा, या किसी व्यक्ति को पर्याप्त प्रतिफल के बिना हस्तांतरित करेगा या कराएगा, इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह उसके द्वारा उस संपत्ति का उसके लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति के लेनदारों के बीच विधि के अनुसार वितरण रोक देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

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