धारा 193 का संशोधन
धारा 193 का संशोधन
42. आय-कर अधिनियम की धारा 193 के परंतुक के खंड (viii) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित खंड 1 जून, 2008 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"(ix) किसी कंपनी द्वारा जारी किसी प्रतिभूति पर, जहां ऐसी प्रतिभूति डिमैटिरियलाइज रूप में है और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, संदेय किसी ब्याज से नहीं की जाएगी ।"।
[वित्त अधिनियम, 2008]

