आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 40क

कुछ परिस्थितियों में व्यय या भुगतान का कटौती योग्य न होना

धारा

धारा संख्या

40क

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

कुछ परिस्थितियों में व्यय या भुगतान का कटौती योग्य न होना

कुछ परिस्थितियों में व्यय या भुगतान का कटौती योग्य न होना

17 [व्यय या कुछ निश्चित परिस्थितियों में घटाया नहीं भुगतान.

40A. (1) इस धारा के प्रावधानों इस अधिनियम के सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय की गणना करने के लिए संबंधित के किसी अन्य प्रावधान में निहित विपरीत करने के लिए कुछ भी होते हुए भी प्रभावी होंगे.

(2) (क) निर्धारिती गया या इस उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के लिए किया जा रहा है जो भुगतान के संबंध में किसी भी खर्च incurs, और कहां 17A [आकलन] अधिकारी की राय है कि इस तरह के व्यय अत्यधिक है या अनुचित माल, सेवाओं या सुविधाओं भुगतान किया जाता है, जिसके लिए या निर्धारिती के व्यवसाय या पेशे की वैध जरूरतों या उधर से या उसके पास एकत्रित व्युत्पन्न लाभ का उचित बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए, इसलिए अत्यधिक या अनुचित होने के लिए उसके द्वारा माना जाता है के रूप में व्यय का इतना कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी:

17b [इस के प्रावधानों बशर्ते कि 18 [उप - धारा] एक निर्धारिती खंड की जो उपखंड (i) खंड 40 (ग) लागू होता है के लिए किसी भी व्यय के संबंध में एक कंपनी होने के मामले में लागू नहीं होगा.]

(ख) व्यक्तियों, अर्थात् (क) कर रहे हैं निम्नलिखित खंड में निर्दिष्ट: -

(मैं) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां निर्धारिती के किसी भी रिश्तेदार;
(Ii) निर्धारिती एक व्यक्ति की कंपनी, फर्म, संस्था या हिन्दू संयुक्त राष्ट्र विभाजित परिवार है, जहां कंपनी, फर्म का पार्टनर, या संघ या परिवार के सदस्य, या इस तरह के निदेशक, साथी या सदस्य के किसी रिश्तेदार के किसी भी निदेशक;

(Iii) निर्धारिती, या ऐसे व्यक्ति के किसी रिश्तेदार के व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि है जो किसी भी व्यक्ति;

(Iv) एक कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संघ या हिन्दू अविभाजित परिवार निर्धारिती या ऐसी कंपनी, फर्म, संस्था या परिवार, या ऐसे निर्देशक के किसी रिश्तेदार के किसी भी निदेशक, साथी या सदस्य के व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि होने , साथी या सदस्य;

एक निर्देशक, साथी या सदस्य, जैसा भी मामला हो, निर्धारिती के व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि है जो (v) एक कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संघ या हिन्दू अविभाजित परिवार; या किसी भी निदेशक, साथी या ऐसी कंपनी, फर्म, संस्था या परिवार या ऐसे निर्देशक, साथी या सदस्य के किसी रिश्तेदार के सदस्य;

(Vi) एक व्यवसाय या पेशे, पर किया जाता है जो किसी भी व्यक्ति -

(ए) एक व्यक्ति, या ऐसे निर्धारिती के किसी रिश्तेदार की जा रही निर्धारिती, उस व्यक्ति के व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि है जहां; या

(बी) जहां निर्धारिती एक कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संघ या हिन्दू अविभाजित परिवार, या ऐसी कंपनी, संस्था या परिवार की ऐसी फर्म या सदस्य के साथी, या इस तरह के निदेशक, साथी या सदस्य के किसी रिश्तेदार के किसी भी निर्देशक की जा रही है, उस व्यक्ति के व्यवसाय या पेशे में काफी रुचि है.

स्पष्टीकरण: यदि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति, एक व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि नहीं समझा जाएगा -

(एक) व्यापार या पेशे एक कंपनी द्वारा किया जाता है, जहां एक मामले में, इस तरह के व्यक्ति को पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय है, शेयरों की लाभकारी स्वामी (लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार शेयरों नहीं किया जा रहा के साथ या बिना चाहे मतदान बिजली की कम से कम बीस प्रतिशत नहीं ले जाने के मुनाफे में भाग लेने के लिए एक सही); और

(ख) किसी भी अन्य मामले में, ऐसे व्यक्ति लाभदायक ऐसे व्यवसाय या पेशे के लाभ के लिए कम से कम बीस फीसदी हकदार, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय है.

19 (3) निर्धारिती जो भुगतान के संबंध में किसी भी खर्च incurs कहां आधिकारिक में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए (जो बाद में मार्च, 1969 के 31 वें दिन से नहीं किया जा रहा) ऐसी तारीख के बाद किया जाता है राजपत्र, से अधिक राशि में 19A [दो हजार पांच सौ] अन्यथा एक बैंक पर या रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा तैयार की गई एक क्रास चेक द्वारा की तुलना में रुपए, ऐसे खर्च कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी:

एक भत्ता किसी भी वर्ष पूर्व अप्रैल, 1969 के 1 दिन के लिए शुरू होने के एक आकलन वर्ष नहीं होने के लिए मूल्यांकन में किया गया है जहां, बशर्ते कि किसी भी खर्च के लिए निर्धारिती द्वारा और बाद में किसी भी पिछले वर्ष के दौरान किए गए किसी भी दायित्व के संबंध में निर्धारिती से अधिक राशि में उसके संबंध में किसी भी भुगतान करता 19A [दो हजार पांच सौ] अन्यथा एक बैंक पर या रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा तैयार की गई एक क्रास चेक द्वारा की तुलना में रुपए, मूल रूप से बनाया भत्ता गलत तरीके से बनाया गया है समझा और किया जाएगा 19b [आकलन] अधिकारी इस तरह के दायित्व खर्च किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय recompute और आवश्यक संशोधन करने, और के प्रावधानों सकता धारा 154 , जहां तक हो सके, उससे चार साल की अवधि के लिए लागू नहीं होगी उपधारा में निर्दिष्ट (7) निर्धारण वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि खंड के पिछले वर्ष के बाद अगले जिसमें भुगतान तो कर दिया गया था:

19C आगे इस उपधारा के तहत कोई पाबंदी किया जाएगा बशर्ते कि जहां: से अधिक एक राशि में किसी भी भुगतान 20 [दो हजार पांच सौ] रुपए एक बैंक पर या रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा तैयार की गई एक क्रास चेक द्वारा की तुलना में, अन्यथा किया जाता है, ऐसे मामलों में और उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं की प्रकृति और सीमा के संबंध में, व्यापार अवसरवादिता और अन्य प्रासंगिक कारकों में से विचार कर रही है, जैसा निर्धारित किया गया कि ऐसी परिस्थितियों में.]

21 [(4) बल में या किसी भी व्यय के संबंध में किसी भी भुगतान एक बैंक पर तैयार एक क्रास चेक द्वारा या में रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के द्वारा किया जाना है, जहां किसी भी अनुबंध में कुछ समय के लिए किसी भी अन्य कानून में निहित बावजूद ऐसे व्यय (3), फिर भुगतान चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है उपधारा के तहत कटौती के रूप में अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है कि आदेश; भुगतान तो कर दिया या दी गई है, जहां और, कोई भी व्यक्ति, किसी वाद या अन्य कार्यवाही में, भुगतान नहीं किया या नकद या किसी अन्य तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया था कि जमीन के आधार पर एक याचिका को उठाने की अनुमति दी जाएगी.]

22 [(5) (क) जहां निर्धारिती -

(मैं) एक कर्मचारी या एक पूर्व कर्मचारी को किसी भी वेतन के भुगतान में सीधे या परोक्ष रूप से जो परिणाम किसी भी खर्च incurs, या

(Ii) किसी कर्मचारी को (चाहे परिवर्तनीय पैसे में या नहीं) किसी भी अतिरिक्त उपार्जन की व्यवस्था में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिणाम या सीधे या परोक्ष रूप से किसी भी खर्च incurs या इस्तेमाल निर्धारिती की किसी भी संपत्ति के संबंध में किसी भी भत्ता पाने का अधिकार है जो किसी भी खर्च incurs अपने उद्देश्यों या लाभ के लिए या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी भी कर्मचारी द्वारा,

तो, खंड (ग) में उसके संबंध में निर्धारित सीमा से अधिक है के रूप में इस तरह के खर्च या भत्ता का इतना खंड (ख) के प्रावधानों के अधीन एक कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी:

निर्धारिती की कुल का इतना एक कंपनी है, जहां बशर्ते कि -

(ए) व्यय और भत्ता उप खंड (i) में निर्दिष्ट और (ii) इस खंड के; और

(ख) व्यय और भत्ता (i) उप खंड में निर्दिष्ट और (ii) खंड (ग) के खंड 40 ,

एक कर्मचारी या एक पूर्व कर्मचारी के संबंध में, एक निर्देशक या कंपनी या निर्देशक की या ऐसे व्यक्ति के एक रिश्तेदार में पर्याप्त रुचि है जो एक व्यक्ति जा रहा है की राशि की एक अतिरिक्त के रूप में 23 [१,०२,००० ] रूपए, किसी भी हालत में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी:

उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट व्यय या भत्ता इस खंड के या कुल निम्नलिखित परंतुक पूर्वगामी में निर्दिष्ट में निर्दिष्ट व्यय कंप्यूटिंग में आगे बशर्ते कि खाते में नहीं लिया जाएगा , अर्थात्: -

(I) किसी भी यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य के खंड (5) में निर्दिष्ट धारा 10 ;

(Ii) बीतने धन या किसी भी मुफ्त या रियायती बीतने के मूल्य के खंड (6) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट धारा 10 ;

(Iii) किसी भी भुगतान खंड में निर्दिष्ट (चतुर्थ) या खंड (v) की उपधारा (1) के खंड 36 ;

(Iv) किसी भी व्यय (1) की उपधारा के खंड (ग्यारहवीं) में निर्दिष्ट धारा 36 .

(ख) खंड (क) के संबंध में कोई खर्च या भत्ता को लागू नहीं होगी -

(I) भारत के बाहर अपने रोजगार के किसी भी अवधि के संबंध में किसी भी कर्मचारी;

(Ii) एक व्यक्ति जा रहा है किसी भी कर्मचारी के खंड के उपखंड (सात) या उपखंड (VIIa) (6) में निर्दिष्ट धारा 10 उप खंड (के तहत छूट पाने का हकदार है किया जिसके दौरान किसी भी अवधि के संबंध में सप्तम) या, जैसा भी मामला हो, उपखंड (VIIa) पूर्वोक्त;

(Iii) जिनकी आय प्रभार्य मनका "वेतन" के तहत किसी भी कर्मचारी ७,००५ सौ रुपये या उससे कम है.

(ग) सीमा (एक), अर्थात् अनुसरण कर रहे हैं खंड में निर्दिष्ट: -

(मैं) खंड के उपखंड (i) (क) में निर्दिष्ट व्यय के संबंध में, एक कर्मचारी के मामले में, की दर से गणना की एक राशि 24 हर महीने या भाग के लिए [७,५००] रूपए उसके पिछले वर्ष के दौरान भारत में उनके रोजगार की अवधि में शामिल है, और एक पूर्व कर्मचारी के मामले में, रहता है या पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती के कर्मचारी या किसी भी पहले पिछले वर्ष, नहीं रह गए हैं, जो एक व्यक्ति जा रहा है 25 [ नब्बे हजार] रुपयों:

26 [व्यय एक कर्मचारी या तुरंत व्यापार और ऐसे व्यय के प्रारंभ से ठीक पहले तीन वर्षों में से किसी एक या अधिक के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे एक पूर्व कर्मचारी को किसी भी वेतन के भुगतान पर खर्च होता है, जहां के स्पष्टीकरण के अधीन होंगी, बशर्ते कि खंड (i) उप - धारा (1) के खंड 35 के बाहर रखी या कारोबार शुरू किया है, जिसमें पिछले वर्ष में खर्च किया गया है, सीमा इस उपखंड करेगा, जो पिछले वर्ष के संबंध में में में करने के लिए भेजा कारोबार शुरू किया है, जो इस तरह के कारोबार में शुरू किया और उनके रोजगार की अवधि में किया जाता है, जिसमें उसके पिछले वर्ष के दौरान भारत में उनके रोजगार की अवधि में शामिल हर महीने या भाग के लिए पांच हजार रुपये की दर से गणना की एक राशि हो वह तुरंत कि पिछले वर्ष पिछले तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान में लगी हुई थी, जिसके दौरान भारत:]

27 [परंतु यह है कि अप्रैल, 1985 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक है, या बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष के रूप में ऐसे किसी भी पिछले वर्ष में शामिल, संदर्भ के लिए "पाँच हज़ार रुपए" उसके किसी महीने या भाग के संबंध में precedingproviso में "७५०० रूपए" के लिए एक संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा;]

(Ii) व्यय की कुल और भत्ता के संबंध में उपखंड में निर्दिष्ट (द्वितीय) (क) खंड की, कर्मचारी या एक एक की दर से amountcalculated को देय वेतन की राशि का पांचवां हिस्सा उसके हर महीने या भाग के लिए हजार रुपये जो भी कम हो, पिछले वर्ष के दौरान कर्मचारी की भारत में रोजगार के theperiod में शामिल थे.

स्पष्टीकरण 1: इस उप - धारा के प्रावधानों का मामला, पूर्व कर्मचारी हो सकता है के रूप में होने वाले इस उपधारा के तहत अनुमति नहीं है किसी भी राशि, कर्मचारी की कुल आय में शामिल या है कि बावजूद लागू नहीं होगी.

स्पष्टीकरण 2: इस उप - धारा में,

(क) "वेतन" के खंड (3) को पढ़ने के खंड (एल) में उसे सौंपे अर्थ है धारा 17 अर्थात् निम्नलिखित संशोधनों के अधीन: -

(1) ने कहा कि खंड (1), शब्द "अनुलाभ" उपखंड में होने वाली (चतुर्थ) और wholeof उपखंड (सात) का लोप किया जाएगा;

(2) उक्त खंड (3), संदर्भ "निर्धारिती" "कर्मचारी या पूर्व कर्मचारी" के लिए संदर्भ और संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा करने के लिए "अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता" और "एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता" जाएगा करने के लिए "निर्धारिती" करने के लिए संदर्भ के रूप में लगाया जा;

(ख) "विशेषाधिकार" का अर्थ है -

निर्धारिती द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराई (मैं) किराया मुक्त आवास;

(Ii) निर्धारिती द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई किसी भी आवास का सम्मान किराए के मामले में कोई रियायत;

(Iii) कोई लाभ या सुविधा दी जाती है या नि: शुल्क या निर्धारिती द्वारा कर्मचारी को रियायती दर पर उपलब्ध कराई;

(चतुर्थ), लेकिन इस तरह के भुगतान के लिए, कर्मचारी द्वारा किया गया देय होगा जो किसी भी दायित्व के संबंध में किसी भी राशि का निर्धारिती द्वारा भुगतान; और

किसी भी राशि का निर्धारिती द्वारा (v) भुगतान, सीधे चाहे या कर्मचारी के जीवन पर एक आश्वासन लागू करने के लिए या किसी वर्ष के लिए एक अनुबंध लागू करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि, के अलावा किसी अन्य फंड के माध्यम से;

(Vi) 28 [***]]

29 [(6) निर्धारिती तुरंत पिछले वर्ष पूर्ववर्ती चौबीस महीनों के दौरान किसी भी समय, निर्धारिती के एक कर्मचारी था जो एक व्यक्ति द्वारा दी गई सेवाओं के लिए फीस के माध्यम से किसी भी खर्च incurs कहां -

(क) इस तरह की फीस के माध्यम से व्यय, या

(ख) निर्धारिती भी ऐसे व्यक्ति के संबंध में खंड के उपखंड (i) में निर्दिष्ट वेतन के माध्यम से किसी भी व्यय वहन किया जहां (क) उप - धारा के रास्ते से द्वारा इस तरह के खर्च का (5), कुल फीस और वेतन के रास्ते से,

जैसा भी मामला हो, हद तरह की फीस के माध्यम से खर्च करने के लिए या एक कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी, फीस के माध्यम से और वेतन के माध्यम से इस तरह के खर्च का कुल से अधिक 30 [नब्बे हजार] रुपये.]

31 [(7) (क) के खंड (ख) के प्रावधानों के अधीन, कोई कटौती को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए निर्धारिती द्वारा बनाई (जैसे या किसी अन्य नाम से ही बुलाया है) किसी भी प्रावधान के संबंध में अनुमति दी जाएगी उसके किसी भी कारण से उनकी सेवानिवृत्ति पर या उनके रोजगार की समाप्ति पर कर्मचारियों.

(ख) खंड (क) से संबंध में लागू नहीं होगी

(मैं) एक अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड की दिशा में कोई योगदान के माध्यम से एक राशि का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी प्रावधान है, या पिछले वर्ष के दौरान देय हो गया है कि किसी भी ग्रेच्युटी के भुगतान के प्रयोजन के लिए;

(Ii) पर या बाद अप्रैल, 1973, के 1 दिन, लेकिन अप्रैल, 1976 के 1 दिन पहले शुरू होगा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी प्रावधान, हद तक इस तरह के प्रावधान की राशि नहीं करता स्वीकार्य राशि से अधिक है, तो निम्न शर्तों को पूरा कर रहे हैं, अर्थात्: -

(1) के प्रावधान किसी भी कारण के लिए उनकी सेवानिवृत्ति पर या उनके रोजगार की समाप्ति पर अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए निर्धारिती की ascertainable देयता का एक बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है;

(2) निर्धारिती एक अटल विश्वास के तहत अपने कर्मचारियों के विशेष लाभ के लिए एक अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड बनाता है, फंड के अनुमोदन के लिए आवेदन जनवरी, 1976 के दिन 1 से पहले बनाया गया है; और

(3) स्वीकार्य राशि, या जहां कोई भी राशि अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड के निर्माण से पहले किसी भी ग्रेच्युटी, पर के बराबर राशि का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए इस तरह के प्रावधान से बाहर उपयोग किया गया है की कम से कम पचास प्रतिशत के बराबर राशि इतना उपयोग राशि से कम के रूप में स्वीकार्य राशि का कम से कम पचास प्रतिशत, अप्रैल, 1976 के 1 दिन पहले स्वीकृत ग्रेच्युटी फंड के लिए योगदान के माध्यम से निर्धारिती द्वारा भुगतान किया जाता है, और स्वीकार्य राशि का संतुलन या, के रूप में मामला है, तो उपयोग राशि से कम के रूप में स्वीकार्य राशि का संतुलन, अप्रैल, 1977 के 1 दिन पहले इस तरह के योगदान के माध्यम से निर्धारिती द्वारा भुगतान किया जाता है हो सकता है.

स्पष्टीकरण 1: उपखंड (द्वितीय) के उद्देश्य के लिए खंड (ख) इस उप - धारा की, "स्वीकार्य राशि" पर उनकी सेवानिवृत्ति या पर अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की thepayment के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए प्रावधान की राशि का मतलब किसी भी कारण से उनके रोजगार की समाप्ति, हद तक इस तरह की राशि से अधिक नहीं है एक चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खंड (ज) के रूप में परिभाषित (आठ की दर और वेतन के प्रतिशत के एक तिहाई पर amountcalculated ) जो इस तरह के provisionis बनाया के संबंध में अपनी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए इस तरह ग्रेच्युटी की thepayment के हकदार प्रत्येक कर्मचारी का.

स्पष्टीकरण 2: शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा theirretirement पर या किसी भी कारण के लिए उनके रोजगार की समाप्ति पर अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए anyprovision की आय की गणना में एएसए कटौती की अनुमति दी गई है कि जहां घोषित किया जाता है किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती, किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी के रास्ते से एक अनुमोदित ग्रेच्युटी fundor की दिशा में योगदान के माध्यम से इस तरह के प्रावधान से बाहर किसी भी sumpaid योग है, जिसमें पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय incomputing एक कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी इसलिए भुगतान किया.]

(8) 32 [***]

33 [(9) कोई कटौती स्थापना या के गठन की दिशा में एक नियोक्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी राशि के संबंध में अनुमति दी, या किया जाएगा करने के लिए योगदान के रूप में, किसी भी फंड, व्यक्तियों का विश्वास, कंपनी, संघ, व्यक्तियों के शरीर, समाज 1860 (1860 का 21), सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है, या (v) ऐसे योग तो प्रयोजनों के लिए भुगतान किया जाता है, जहां सिवाय और (iv) द्वारा या खंड के अधीन प्रदान की हद तक या खंड किसी भी उद्देश्य के लिए अन्य संस्था, उप - धारा (1) के खंड 36 तत्समय प्रवृत्त के लिए या किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक, या के रूप में.

(10) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (9) जहां 33a अधिकारी निधि, विश्वास, कंपनी, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों के शरीर, समाज या अन्य संस्था कि उपधारा में निर्दिष्ट है कि संतुष्ट है [आकलन] है मार्च, 1984 के 1 दिन पहले, सदाशयी बाहर रखी या किसी भी व्यय (पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं किया जा रहा) पूर्ण और विशेष रूप से निर्धारिती के कर्मचारियों के कल्याण के लिए उप - धारा (9) बाहर में निर्दिष्ट खर्च कि उपधारा में निर्दिष्ट राशि का, इस तरह के खर्च की राशि, मामले में कोई कटौती नहीं इस तरह के योग और इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन के संबंध में निर्धारिती की अनुमति दी गई करेगा, संदर्भित आय की गणना में कटौती की जा में करने के लिए धारा 28 में इस तरह के खर्च निर्धारिती द्वारा निर्धारित या खर्च किया गया था के रूप में अगर इस तरह के खर्च तो, बाहर रखी या खर्च होता है, जिसमें पिछले वर्ष की निर्धारिती की.

निर्धारिती, मार्च, 1984 के 1 दिन पहले, व्यक्तियों की किसी भी फंड, विश्वास, कंपनी, एसोसिएशन के किसी भी राशि का भुगतान किया गया है कहाँ (11), व्यक्तियों के शरीर, समाज या अन्य संस्था उपधारा में निर्दिष्ट (9), फिर, किसी भी अन्य कानून में या किसी भी उपकरण में किसी बात के होते हुए भी, वह हकदार-किया जाएगा

(मैं) व्यक्तियों की ऐसी निधि, विश्वास, कंपनी, संघ द्वारा निर्धारित या खर्च नहीं किया गया है के रूप में उसके द्वारा भुगतान की गई राशि का इतना है कि दावा करने के लिए, व्यक्तियों, समाज या अन्य संस्था के शरीर (जैसे राशि चलकर के रूप में भेजा जा रहा है अप्रयुक्त राशि) उसे चुकाया जाना, और कोई भी दावा नहीं किया जाता है जहां, अप्रयुक्त राशि उसे करने के लिए, के रूप में जल्द ही हो सकता है, के रूप में चुकाया जाएगा;

(द्वितीय) का दावा करने के लिए कि किसी भी संपत्ति, भूमि, भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर व्यक्तियों की निधि, विश्वास, कंपनी, एसोसिएशन ने अधिग्रहण या निर्माण किया जा रहा है, व्यक्तियों, समाज या निर्धारिती द्वारा भुगतान राशि के बाहर अन्य संस्था के शरीर , उसे करने के लिए हस्तांतरित किया, और किसी भी दावे तो कर दिया है, जहां इस तरह की परिसंपत्ति है उसे करने के लिए, के रूप में जल्द ही हो सकता है, के रूप में हस्तांतरित किया जाएगा.]

34 [(12) कोई कटौती फीस के रास्ते या (निर्धारिती के एक कर्मचारी के अलावा) किसी भी व्यक्ति के लिए भुगतान अन्य पारिश्रमिक से निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए दस हजार रुपये से अधिक की अनुमति दी जाएगी, -

(क) सेवाओं के लिए किसी भी किसी भी आयकर प्राधिकरण से पहले इस अधिनियम के तहत कार्यवाही या आयोग के तहत गठित के सिलसिले में (आय की वापसी की तैयारी के माध्यम से सेवाएं नहीं किया जा रहा) अनुभाग 245B या खंड (ख के अर्थ में एक सक्षम प्राधिकारी ) के खंड 269A या अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी भी अदालत;

(ख) किसी भी अदालत के समक्ष किसी भी अन्य कार्यवाही के संबंध में, कर, दंड, ब्याज या इस अधिनियम के तहत किसी अन्य विषय से संबंधित एक कार्यवाही होने में सेवाओं के लिए; और

कर, दंड, ब्याज या इस अधिनियम के तहत किसी भी अन्य विषय के संबंध में किसी भी सलाह के लिए (ग).]

 

प्र.17. वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1968/01/04.

17A. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

17B. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 के द्वारा, लोप किया जाएगा. से प्रभावी 1989/01/04.

प्र.18. वित्त द्वारा "खंड" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04.

19. 14-2-1969 दिनांक 31-3-1969 निर्दिष्ट अधिसूचना नहीं तो 623,. Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्रों का संदर्भ लें, वॉल्यूम. 1, 1985 संस्करण., पृ. 403.

19A. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा "दो हजार पांच सौ" दस हजार'' के लिए रखे जाएँगे "अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04.

19b. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

19C. 6DD शासन देखें.

20. "दस हजार" प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा "दो हजार पांच सौ" के लिए रखे जाएँगे अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04.

प्र.21. वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा डाला 1969/01/04.

प्र.22. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 द्वारा डाला, 1972/01/04 से प्रभावी और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987, लोप किया जाएगा प्रभावी 1989/01/04.

प्र 23 वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा "+७२,०००" के लिए एवजी 1985/01/04.

प्र 24 वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा "पांच हजार" के लिए एवजी 1985/01/04.

प्र.25. वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा "साठ हज़ार" के लिए एवजी 1985/01/04.

26 प्रत्यक्ष करों द्वारा डाला (संशोधन) अधिनियम, 1974. से प्रभावी 1974/01/04.

प्र.27. वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1985/01/04.

प्र 28 खण्ड (vi) वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा '[खंड (iv) और (v) में परिणामी संशोधन के साथ] छोड़े गए 1985/01/04. खण्ड (vi) के तहत के रूप में पढ़ा ने कहा कि तारीख से कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984, द्वारा सम्मिलित रूप:

"(Vi) की धारा 17 के खंड (2) के उप खंड के अधीन एक दस्तूरी (vi) के रूप में इलाज राशि".

प्र.29. 1972/01/04 और डायरेक्ट टैक्स से लोप किया जाएगा प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971, द्वारा डाला

कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04.

प्र.30. वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा "साठ हज़ार" के लिए एवजी 1985/01/04.

प्र.31. 1973/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1975, द्वारा डाला.

प्र.32. उप - धारा (8) वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1986/01/04. उप - धारा (8), 1976/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1975, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में खड़ा था:

"(8) निर्धारिती, (एक बैंकिंग कंपनी या एक वित्तीय कंपनी के अलावा अन्य) एक कंपनी जा रहा है, यह द्वारा प्राप्त किसी भी जमा के संबंध में ब्याज के रूप में किसी भी खर्च incurs कहां, इस तरह के खर्च का पंद्रह प्रतिशत के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी एक कटौती.

स्पष्टीकरण: इस उपधारा में -

(क) "बैंकिंग कंपनी 'बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) को लागू करता है और किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्था है कि अधिनियम की धारा 51 में भेजा, जिसमें शामिल है के लिए एक कंपनी;

(ख) "जमा" के साथ पैसे के किसी भी जमा का मतलब है, और एक कंपनी से उधार ली गई कोई पैसा शामिल है, लेकिन कंपनी द्वारा प्राप्त किसी भी राशि शामिल नहीं है

केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से (मैं), या राशि की अदायगी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, जहां किसी अन्य स्रोत से;

(Ii) एक विदेशी राज्य की सरकार से, या एक विदेशी राज्य के एक नागरिक से, या किसी भी संस्था, संगठन या शरीर (निगमित हो या नहीं) भारत के बाहर स्थापित;

(Iii) एक बैंकिंग कंपनी से या एक सहकारी समिति से ऋण के रूप में (एक सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक सहित) बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने में लगे;

(Iv) दसवीं अनुसूची या केन्द्र सरकार के रूप में इस तरह के अन्य संस्था या शरीर में सूची में निर्दिष्ट किसी भी संस्था या शरीर से एक ऋण के रूप में, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संस्था या शरीर की प्रकृति और वस्तुओं को ध्यान में रखते सकता है इस संबंध में निर्दिष्ट;

(V) किसी अन्य कंपनी से;

(Vi) सुरक्षा जमा के माध्यम से कंपनी के एक कर्मचारी से;

(सात) सुरक्षा के माध्यम से या के पाठ्यक्रम में एजेंट या अन्य एजेंट को बेचने के किसी भी क्रय एजेंट, से एक अग्रिम के रूप में, या कंपनी के व्यापार के उद्देश्य के लिए या माल की आपूर्ति के लिए या के लिए आदेश के खिलाफ अग्रिम के रूप में किसी भी सेवा का प्रतिपादन;

(आठ) ने कहा कि शेयर, शेयर, बांड या डिबेंचर के आवंटन लंबित किसी भी शेयर, शेयर, बांड या डिबेंचर (जैसे बांड या डिबेंचर कंपनी की संपत्ति पर एक प्रभारी या एक ग्रहणाधिकार द्वारा सुरक्षित किया जा रहा है) करने के लिए सदस्यता के माध्यम से, या अनावश्यक किसी भी धनराशि का अग्रिम भुगतान का तरीका और कंपनी में किसी भी शेयर पर अवैतनिक रूप से, इस तरह के पैसे की रक़म कंपनी की एसोसिएशन के लेख के अनुसार प्रतिदेय नहीं कर रहे हैं;

(नौ) ऋण कंपनी (प्रासंगिक ऋण के रूप में भेजा इस उपखंड में इस तरह के ऋण की जा रही है इसके बाद) के किसी भी संपत्ति के एक बंधक, प्रभारी या प्रतिज्ञा के सृजन और राशि से सुरक्षित है, जहां किसी भी व्यक्ति से ऋण के रूप में प्रासंगिक ऋण की, एक साथ ऐसी संपत्ति के एक बंधक, प्रभारी या प्रतिज्ञा के सृजन द्वारा सुरक्षित किसी भी अन्य पूर्व ऋण या ऋण की राशि के साथ नहीं है, अधिक से अधिक पचहत्तर ऐसी संपत्ति साधारणतया पर लाने होगा कि कीमत का प्रतिशत प्रासंगिक ऋण के लिए बंधक, प्रभारी या प्रतिज्ञा के निर्माण की तारीख पर खुले बाजार में बिक्री.

(ग) "वित्तीय कंपनी" का मतलब है,

(मैं) एक अवक्रय फाइनेंस कंपनी, कि, अपने प्रमुख व्यापार के रूप में, अवक्रय लेनदेन या इस तरह के लेनदेन के वित्तपोषण पर किया जाता है जो एक कंपनी का कहना है; या

(Ii) एक निवेश कंपनी, जो कहते हैं, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी, या अन्य द्वारा जारी किए गए अपने प्रमुख व्यवसाय के रूप में, शेयरों के अधिग्रहण, शेयर, बांड, डिबेंचर, डिबेंचर, शेयर, या प्रतिभूतियों, पर किया जाता है जो एक कंपनी एक तरह प्रकृति की बिक्री प्रतिभूतियों; या

(Iii) आवास वित्त कंपनी, कि, अपने प्रमुख व्यापार के रूप में, इस के सिवा संबंध में अधिग्रहण या भूमि के विकास सहित घरों, के अधिग्रहण या निर्माण के वित्तपोषण के व्यापार पर किया जाता है जो एक कंपनी का कहना है;

(Iv) एक ऋण कंपनी, जो कहते हैं, एक कंपनी है जो उसके प्रमुख व्यापार, वित्त प्रदान करने के व्यवसाय, चाहे द्वारा के रूप में, पर किया जाता है [एक कंपनी नहीं किया जा रहा (तीन) के लिए उप खंड (i) में निर्दिष्ट] ऋण या प्रगति कर रही है या नहीं तो;

(V) एक पारस्परिक लाभ वित्त कंपनी, कि कहने के लिए है, अपने प्रमुख व्यापार, उसके सदस्यों और जो से जमा की स्वीकृति के व्यवसाय के रूप में, पर किया जाता है जो एक कंपनी कंपनी अधिनियम की धारा 620A के तहत केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, 1956 (1956 का 1), एक निधि या पारस्परिक लाभ समाज ही है;

(Vi) एक विविध फाइनेंस कंपनी, कि, विशेष रूप से पर किया जाता है, या लगभग विशेष रूप से, व्यापार के दो या अधिक वर्गों पूर्ववर्ती उप खंड में निर्दिष्ट एक कंपनी है जो कहना है. "

प्र.33. 1980/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1984, द्वारा डाला.

33a. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

प्र.34. वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा डाला 1986/01/04.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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