वाहक द्वारा आपराधिक विश्वास भंग , आदि
वाहक द्वारा आपराधिक विश्वास भंग , आदि ।
407.जो कोई, वाहक, घाटपाल या भाण्डागारपालक के रूप में किसी संपत्ति को सौपें जाने पर, ऐसी संपत्ति के संबंध में आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

