राशियाँ घटाया नहीं
85 राशियाँ घटाया नहीं.
प्र 40 धारा 30 में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए 86 [38], निम्न मात्रा, सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में कटौती नहीं करेगा -
(क) किसी भी निर्धारिती के मामले में
87 [(i) किसी भी ब्याज (अप्रैल, 1938 के 1 दिन पहले सार्वजनिक सदस्यता के लिए जारी किए गए ऋण पर ब्याज नहीं किया जा रहा), रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं या भारत से बाहर देय है जो इस अधिनियम के तहत अन्य राशि प्रभार्य, के लिए शुल्क है, जिस पर टैक्स अध्याय XVII बी के तहत भुगतान किया है या काट लिया नहीं किया गया है:
बाद में किसी भी वर्ष में जहां ऐसे किसी भी राशि के संबंध में, कर भुगतान किया गया है या अध्याय XVII बी के तहत कटौती की जाती है, बशर्ते कि इस तरह की राशि इस तरह के कर का भुगतान किया है या कर दिया गया है, जिसमें पिछले वर्ष की आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी काट लिया.
स्पष्टीकरण: इस उप - खंड के प्रयोजनों के लिए -
(क) "रॉयल्टी" उप - धारा (1) के धारा 9 के खंड (vi) को स्पष्टीकरण 2 के रूप में एक ही अर्थ होगा;
(ख) "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" (1) धारा 9 की उपधारा के खंड (सात) को स्पष्टीकरण 2 के रूप में एक ही अर्थ होगा;]
(Ii) किसी भी व्यवसाय या पेशे के लाभ या लाभ पर लगाया या, के अनुपात में मूल्यांकन किसी भी कीमत या टैक्स के कारण या फिर किसी भी तरह के लाभ या लाभ के आधार पर भुगतान किसी भी राशि;
88 [(आईआईए) संपत्ति कर के खाते पर भुगतान किसी भी राशि.
स्पष्टीकरण: इस उपखंड, "संपत्ति कर" के प्रयोजनों के लिए संपत्ति कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के तहत संपत्ति कर प्रभार्य का मतलब है, या किसी में बल में किसी भी कानून के तहत एक समान चरित्र प्रभार्य के किसी भी टैक्स भारत के बाहर देश या की परिसंपत्तियों का मूल्य, या में नियोजित पूंजी के संदर्भ में इस तरह के कानून के तहत किसी भी कर प्रभार्य, निर्धारिती द्वारा किए गए एक व्यवसाय या पेशे, या नहीं, व्यवसाय या पेशे के ऋणों के एक के रूप में अनुमति दी जाती है जो इस तरह के कर के संदर्भ में राशि की गणना में कटौती का आरोप लगाया है, लेकिन व्यापार या पेशे के किसी विशेष संपत्ति का मूल्य के संदर्भ में किसी भी कर प्रभार्य शामिल नहीं है;]
(Iii) यह भारत के बाहर देय है और अगर, सिर "वेतन" के अंतर्गत प्रभार्य है जो किसी भी भुगतान कर उस पर भुगतान न ही अध्याय XVII बी के तहत उधर से काट लिया गया है नहीं तो;
(Iv) निर्धारिती कि कर सुरक्षित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था की है, जब तक निर्धारिती के कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थापित एक भविष्य या अन्य निधि के लिए किसी भी भुगतान के तहत कर के दायरे में हैं जो निधि से बने किसी भी भुगतान से स्रोत पर कटौती की जाएगी सिर "वेतन";
(V) 89 [***]
90 [(ख) किसी भी फर्म के मामले में, ब्याज, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक के किसी भी भुगतान फर्म के किसी साथी को फर्म द्वारा की गई.]
91 [स्पष्टीकरण 1: ब्याज भी फर्म के लिए ब्याज का भुगतान किया गया है, जो फर्म के किसी साथी को एक फर्म द्वारा भुगतान किया जाता है, इस धारा के तहत अस्वीकृत होने के लिए ब्याज की राशि है जिसके द्वारा राशि को सीमित किया जाएगा द्वारा ब्याज का भुगतान साथी को फर्म फर्म को साथी से ब्याज के भुगतान से अधिक है.
स्पष्टीकरण 2: एक व्यक्ति की ओर से एक फर्म में भागीदार कहां है, या लाभ के लिए, किसी भी अन्य व्यक्ति (जैसे साथी और बाद में "एक प्रतिनिधि की हैसियत में पार्टनर" और के रूप में भेजा जा रहा है अन्य व्यक्ति की "व्यक्ति इतनी प्रतिनिधित्व" क्रमशः ), -
अन्यथा एक प्रतिनिधि की हैसियत में भागीदार के रूप में की तुलना में फर्म को ऐसे व्यक्ति के लिए फर्म द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान (i) ब्याज, इस खंड के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा;
(Ii) ऐसे व्यक्ति के लिए फर्म द्वारा या तो प्रतिनिधित्व व्यक्ति को या तो फर्म को प्रतिनिधित्व व्यक्ति द्वारा फर्म द्वारा भुगतान एक प्रतिनिधि क्षमता और रुचि में भागीदार के रूप में फर्म को ऐसे व्यक्ति से ब्याज का भुगतान, खाते में रखा जाएगा इस खंड के प्रयोजनों के लिए.
स्पष्टीकरण 3: एक व्यक्ति एक प्रतिनिधि की हैसियत में भागीदार के रूप में की तुलना में अन्यथा एक फर्म में भागीदार है जहां इस तरह के ब्याज पर उसके द्वारा प्राप्त होता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए फर्म द्वारा भुगतान ब्याज, इस खंड के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा किसी भी अन्य व्यक्ति की ओर से, या लाभ के लिए,;]]
92 एक व्यक्ति की एसोसिएशन या एक कंपनी या एक सहकारी समिति या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक समाज के अलावा अन्य व्यक्तियों [के शरीर के मामले में [(बीए), 1860 (1860 का 21), या किसी भी कानून के तहत इसी भारत के किसी भी हिस्से में बल] में है कि अधिनियम में, इस तरह के सहयोग से या शरीर के किसी सदस्य को ऐसी संस्था या निकाय द्वारा बनाया बुलाया भी नाम से ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, के किसी भी भुगतान.
स्पष्टीकरण 1: ब्याज भी संस्था या शरीर के लिए ब्याज का भुगतान किया गया है, जो उसके किसी सदस्य के लिए एक संघ या शरीर के द्वारा भुगतान किया जाता है, इस धारा के तहत अस्वीकृत होने के लिए ब्याज की राशि है जिसके द्वारा राशि को सीमित किया जाएगा द्वारा ब्याज का भुगतान सदस्य के लिए संघ या शरीर एसोसिएशन या शरीर के किसी सदस्य द्वारा ब्याज के भुगतान से अधिक है.
स्पष्टीकरण 2: एक व्यक्ति इतनी प्रतिनिधित्व किसी भी अन्य व्यक्ति (जैसे सदस्य और बाद में "एक प्रतिनिधि की हैसियत में सदस्य" के रूप में भेजा जा रहा है अन्य व्यक्ति और "व्यक्ति की ओर से, या लाभ के लिए एक संघ या शरीर का एक सदस्य है, जहां ", क्रमशः), -
एक प्रतिनिधि की हैसियत में सदस्य के रूप में की तुलना में अन्यथा संघ या शरीर के लिए ऐसे व्यक्ति को संस्था या निकाय द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान (i) ब्याज, इस खंड के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा;
(Ii) एक प्रतिनिधि क्षमता और इतने प्रतिनिधित्व व्यक्ति को संस्था या निकाय द्वारा या व्यक्ति द्वारा चुकाए जाने वाले ब्याज में सदस्य के रूप में संघ या शरीर के लिए ऐसे व्यक्ति को संस्था या निकाय द्वारा या ऐसे व्यक्ति से ब्याज का भुगतान तो संघ को प्रतिनिधित्व या शरीर, इस खंड के प्रयोजनों के लिए खाते में रखा जाएगा.
स्पष्टीकरण 3: एक व्यक्ति एक प्रतिनिधि की हैसियत में सदस्य के रूप में की तुलना में अन्यथा एक संघ या शरीर का एक सदस्य है जहां इस तरह के हित में है, तो ऐसे व्यक्ति को संस्था या निकाय द्वारा चुकाए जाने वाले ब्याज, इस खंड के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा ओर से, या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए उसके द्वारा प्राप्त किया.]
85 देखें भी परिपत्र सं 91/58/66-ITJ (19), वित्त मंत्रालय, सर्कुलर संख्या 34, 1970/05/03 दिनांकित द्वारा जारी 1969/02/05 दिनांकित प्रेस नोट,,, 18-5-1967 दिनांकित 18-8-1988, पत्र [एफ दिनांकित 1979/11/01 दिनांकित 29-12-1969 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 33, सर्कुलर नं 250,, सर्कुलर नंबर 522, संख्या 142 (14) / 70 टीपीएल], पत्र [एफ, 28-9-1970 दिनांकित नंबर 1 (22) / 69-टीपीएल (Pt.)], 31-5-1977 दिनांक, 18-4-1969 सर्कुलर नंबर 220 दिनांक सर्कुलर नंबर 169 (पैरा 27), 23-6-1975 दिनांकित , पत्र [एफ सं 204/10/71-IT (ए) द्वितीय], 17-4-1971 दिनांकित और पत्र ई.पू. सं T-II/256-Misc, 75-76, आयुक्त से, 15-11-1975 दिनांकित आयकर, मुंबई.
८६प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "39" के लिए एवजी 1989/01/04.
87 वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा निम्नलिखित उपखंड (i) के लिए एवजी1989/01/04:
"(मैं) भारत के बाहर देय है जो इस अधिनियम के तहत किसी भी ब्याज प्रभार्य कर अध्याय XVII बी के तहत भुगतान किया है या काट लिया नहीं किया गया है, जिस पर (अप्रैल, 1938 के 1 दिन पहले सार्वजनिक सदस्यता के लिए जारी किए गए ऋण पर ब्याज नहीं किया जा रहा) और जिनके संबंध में खंड 163 के तहत एक एजेंट के रूप में इलाज किया जा सकता है, जो भारत में कोई व्यक्ति नहीं है, "
88.वर्गों 4 और नीचे के रूप में पढ़ा जो कि अधिनियम के 5 द्वारा निर्धारित बचत करने के लिए 1962/01/04 विषय से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1972, द्वारा डाला:
'4. निश्चित आकलन वर्ष के लिए कुल आय की गणना में संपत्ति कर घटाया नहीं भारतीय आयकर अधिनियम में निहित., कुछ भी नहीं, 1922 (1922 का 11), अधिकृत करने के लिए समझा जाएगा, या, किसी भी कटौती के लिए अधिकृत किया है करने के लिए कभी नहीं समझी जाएगी सिर "मुनाफा और व्यापार, व्यवसाय या पेशे के लाभ" या अप्रैल, 1957 के दिन 1, या बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष पर शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए "अन्य स्रोतों से आय 'के तहत किसी भी निर्धारिती प्रभार्य की आय की गणना में , संपत्ति कर के खाते पर भुगतान किसी भी राशि का.
विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "संपत्ति कर" करने के लिए स्पष्टीकरण में यह करने के लिए सौंपा है के रूप में एक ही अर्थ होगा उपखंड (आईआईए) मूल अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) के.
प्र.5. एक पर, जुलाई, 1972 [आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (1972 का 7), अस्तित्व में आया जिस तारीख को किया जा रहा है], सुप्रीम कोर्ट है की 15 दिन से पहले, कुछ मामलों में. कहाँ सहेजा जा रहा है किसी विशेष आकलन वर्ष के लिए एक निर्धारिती के आकलन के संबंध में अपील, निर्धारिती द्वारा भुगतान संपत्ति कर उस वर्ष की कुल आय की गणना में घटाया है कि आयोजित किया है, तो, कुछ भी नहीं (आईआईए) खंड (क की उप - खंड में निहित इस अधिनियम द्वारा संशोधित जैसा भी मामला हो) खंड 40, या मूल अधिनियम की धारा 58 की उप - धारा (1 ए), के,, या, इस अधिनियम की धारा 4, के लिए इस तरह के निर्धारिती के आकलन के लिए लागू नहीं होगी उस वर्ष. '
८९ .वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04. मूल खंड (v) 1969/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1968, द्वारा डाला गया था और बाद में कराधान कानून (संशोधन) द्वारा संशोधन किया गया था अधिनियम, 1970 से प्रभावी1971/01/04.
90प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अपने मूल संस्करण को बहाल कर अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04. इससे पहले, खंड (ख) एक ही तिथि से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था.
91.कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1985/01/04.
92 प्रत्यक्ष कर कानून 1989/01/04 से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1989, द्वारा डाला.
93तुरंत पहले तक अपनी चूक, खंड (ग), वित्त अधिनियम, 1963 से प्रभावी द्वारा संशोधित1963/01/04, वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी 1964/01/04, वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी 1965/01/04, वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी 1969/01/04, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी : 1972/1/4, वित्त अधिनियम, 1984, 1985/1/4 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी, 1988/01/04 से प्रभावी, नीचे के रूप में खड़ा था
किसी भी कंपनी के मामले में "(ग)
(मैं) के मामले के रूप में, किसी भी पारिश्रमिक या एक निदेशक या कंपनी में पर्याप्त रुचि है जो एक व्यक्ति को या निर्देशक की या ऐसे व्यक्ति के एक रिश्तेदार को लाभ या सुविधा की व्यवस्था में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो परिणाम किसी भी व्यय हो सकता है,
(Ii) अपने उद्देश्यों या लाभ के लिए उपखंड (i) या तो पूरी तरह या आंशिक रूप में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल कंपनी के किसी भी संपत्ति के संबंध में किसी भी खर्च या भत्ता,
मूल्यांकन अधिकारी की राय में किसी भी रूप में इस तरह के खर्च या भत्ता उप खंड (i) में उल्लेख किया है और (ii) अत्यधिक या अनुचित है, तो कंपनी के वैध व्यापार की जरूरत के संबंध में और से व्युत्पन्न लाभ होने या इसे करने के लिए एकत्रित किसी एक व्यक्ति के संबंध में इस तरह के खर्च और भत्ते की कुल के संबंध में कटौती उपखंड (i) में निर्दिष्ट है कि, हालांकि, उधर, इसलिए होगा, किसी भी मामले में, से अधिक-
(ए) जहां इस तरह के खर्च या भत्ता पिछले वर्ष में शामिल ग्यारह महीने से अधिक की अवधि के लिए संबंधित एक सौ दो हजार रुपए की राशि;
ऐसे व्यय या भत्ता पिछले वर्ष में शामिल ग्यारह महीने से अधिक की अवधि से संबंधित है जहां (बी), उस अवधि में शामिल उसके हर महीने या भाग के लिए ८,५०० रुपए की दर से गणना की एक राशि:
ऐसे व्यक्ति भी पिछले वर्ष में शामिल किसी भी अवधि के लिए कंपनी के एक कर्मचारी है जहां एक मामले में, प्रकृति के व्यय खंड में निर्दिष्ट (मैं), (ख), (ग) और (iv) दूसरे की बशर्ते कि जैसा भी मामला हो खण्ड (क) की उपधारा (5) धारा 40A के लिए प्रावधान, उप खंड (ए) या उप खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा.
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रावधानों इस धारा के तहत अनुमति दी जाए और न कोई राशि उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जाता है कि बावजूद लागू नहीं होगी; "
94 पहले अपनी चूक को, खंड (घ) के तहत के रूप में खड़ा था:
'(घ) एक बैंकिंग कंपनी के मामले में, सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के तहत आयकर करने के लिए अपनी आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में कटौती के रूप में अनुमति दी गई है, जो मात्रा में (1) अनुभाग के उप - धारा के प्रावधानों के तहत 20. '

