धारा 16 का संशोधन
धारा 16 का संशोधन.
(4)आयकर अधिनियम की धारा 16 में, खंड (i) और के लिए (आइए), निम्न खंड अर्थात् 1 अप्रैल दिन, 1998, से प्रभावी प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"(मैं) तैंतीस और जो भी कम हो वेतन या बीस हजार रुपये का प्रतिशत एक तिहाई के बराबर राशि की कटौती की.
स्पष्टीकरण के लिए शंकाओं को दूर करने, यह एतद्द्वारा जहां, एक निर्धारिती के मामले में, वेतन से, या एक से अधिक नियोक्ता द्वारा भुगतान किया है या अनुमति दी कारण है कि घोषित किया जाता है, इस धारा के तहत कटौती के संदर्भ के साथ गणना की जाएगी भुगतान या निर्धारिती की अनुमति दी है और किसी भी हालत में इस धारा के तहत निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगी वजह से कुल वेतन,, ".

