अधिनियम (1974 का 6) की धारा 4 के तहत गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस अधिनियम के तहत राज्य बोर्ड होंगे
अधिनियम (1974 का 6) की धारा 4 के तहत गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस अधिनियम के तहत राज्य बोर्ड होंगे
4.किसी भी राज्य में जिसमें जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) लागू है और राज्य सरकार ने उस राज्य के लिए एक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया है धारा 4 उस अधिनियम के अनुसार, ऐसे राज्य बोर्ड को के तहत गठित वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य बोर्ड माना जाएगा धारा 5 इस अधिनियम के अधीन है, और तदनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करेगा, उस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों और कार्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, इस अधिनियम के तहत वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करना और कार्य करना .]

