आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 4

धारा 10 के संशोधन

धारा

धारा संख्या

4

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1995

धारा 10 के संशोधन

धारा 10 के संशोधन

धारा 10 का संशोधन.

(4) आयकर अधिनियम की धारा 10 में, -

(1), में खंड (10D), के बाद "(3) खंड 80DDA की उप - धारा के तहत प्राप्त किसी भी राशि के अलावा अन्य" शब्द "ऐसी नीति", शब्द, कोष्ठक, आंकड़े और पत्रों से प्रभावी डाला जाएगा अप्रैल, 1996 के 1 दिन;

(2) खंड (14) में, जुलाई, 1995, के 1 दिन से प्रभावी -

(क) "केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे" शब्द के लिए उपखंड (i) में, "निर्धारित किया जा सकता है के रूप में" शब्द रखे जाएँगे;

(ख) उप खंड (द्वितीय) के शब्दों के लिए "केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट सीमा तक, निर्दिष्ट" के रूप में शब्द "के रूप में निर्धारित और हद तक जा सकते हैं "प्रतिस्थापित किया जाएगा निर्धारित किया जा सकता है;

(3) खंड (15), के लिए उपखंड (V), निम्नलिखित उपखंड अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

'(वी) ब्याज पर

(क) रिज़र्व बैंक की एसजीएल में कल्याण आयुक्त भोपाल गैस पीड़ितों, भोपाल, द्वारा आयोजित प्रतिभूतियों. खाता सं SL / DH048;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ या एक सार्वजनिक क्षेत्र के साथ, इस तरह के खाते में आयोजित भोपाल गैस रिसाव आपदा के शिकार लोगों के लाभ के लिए जमा. बैंक, केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, चाहे भावी या पूर्वव्यापी लेकिन किसी भी मामले में पहले इस संबंध में अप्रैल, 1994 के 1 दिन से, निर्दिष्ट कर सकता है.

स्पष्टीकरण - "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक" खंड के लिए स्पष्टीकरण (23D) में उसे सौंपे अर्थ होगा इस उप - खंड, अभिव्यक्ति के प्रयोजनों के लिए,. ';

(4) खंड (15 ए) के लिए, निम्न खंड अर्थात् 1 अप्रैल दिन, 1996, से प्रभावी प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

'(15 ए) एक भारतीय कंपनी द्वारा बनाया है, किसी भी भुगतान (पट्टे पर विमान के संचालन के संबंध में की जरूरत नहीं पड़ती, सुविधाओं या सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए एक भुगतान के अलावा अन्य) के एक विमान या एक विमान इंजन प्राप्त करने के लिए, विमान के संचालन के कारोबार में लगे इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक समझौते के तहत एक विदेशी राज्य या एक विदेशी उद्यम की सरकार से लीज पर.

. स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "विदेशी उद्यम" एक अनिवासी है जो एक व्यक्ति अभिप्रेत है; ';

(5) खंड (23AA) के बाद, निम्न खंड अर्थात् 1 अप्रैल दिन, 1996, से प्रभावी, डाला जाएगा: -

"(23AAA) कर्मचारियों या उनके आश्रितों के कल्याण के लिए और इस तरह के कर्मचारियों के सदस्य हैं, जो फंड के राजपत्र में बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में ऐसे प्रयोजनों के लिए, स्थापित एक कोष की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी आय अगर ऐसे फंड अर्थात्, निम्न शर्तों को पूरा: -

(क) फंड

(I) पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए अपने आय पर लागू होता है, या आवेदन के लिए यह जम जाता है; और

(Ii) (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड में यह द्वारा प्राप्त अपने धन और योगदान और अन्य रकम निवेश करता;

(ख) फंड इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार आयुक्त ने मंजूरी दे दी है:

", किसी भी तरह के अनुमोदन के किसी भी एक समय पर अनुमोदन के लिए आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए नहीं तीन आकलन वर्ष से अधिक इस तरह के निर्धारण वर्ष या साल के लिए प्रभावी होंगे बशर्ते कि;

(6) खंड (23D), शब्द "ऐसे म्युचुअल फंड के किसी भी आय" के साथ शुरुआत और "इस संबंध में निर्दिष्ट" शब्द के साथ समाप्त हिस्से के लिए, निम्नलिखित, 1 जुलाई के दिन से प्रभावी प्रतिस्थापित किया जाएगा 1995, अर्थात्: -

"की किसी भी आय

(I) भारत के कानून के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, 1992 (1992 का 15) या अधीन बनाए गए नियमों के तहत पंजीकृत एक म्युचुअल फंड;

(Ii) ऐसे अन्य म्युचुअल फंड, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, "इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकते हैं एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान द्वारा स्थापित या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के रूप में ऐसी शर्तों के अधीन द्वारा अधिकृत ;

(7) खंड (23E) के बाद, निम्न खंड अर्थात् 1 अप्रैल दिन, 1996, से प्रभावी डाला जाएगा: -

'(23F) लाभांश या एक उद्यम पूंजी उपक्रम में इक्विटी शेयरों के माध्यम से किए गए निवेश से एक उद्यम पूंजी निधि या एक उद्यम पूंजी कंपनी की लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के रास्ते से कोई आय:

इस तरह के उद्यम पूंजी निधि या उद्यम पूंजी कंपनी इस ओर और संतुष्ट निर्धारित शर्तों में बनाए गए नियमों के अनुसार विहित प्राधिकारी द्वारा इस खंड के प्रयोजनों के लिए मंजूरी दे दी है बशर्ते कि:

आगे विहित प्राधिकारी द्वारा किसी भी अनुमोदन, किसी एक समय में, इस तरह के निर्धारण वर्ष या साल के लिए प्रभावी होंगे, बशर्ते कि न तीन आकलन वर्ष से अधिक, अनुमोदन के क्रम में निर्दिष्ट किया जा सकता है:

भी प्रदान की जाती है कि उक्त इक्विटी शेयरों की अवधि के भीतर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के लिए एक उद्यम पूंजी निधि या एक उद्यम पूंजी कंपनी द्वारा (भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जा रहा ने कहा कि शेयरों की घटना में अन्य की तुलना में) स्थानांतरित कर रहे हैं अगर उनके अधिग्रहण की तारीख से तीन साल, पिछले साल या पिछले साल पिछले साल की कुल आय में शामिल नहीं किया गया है, जो ऐसे इक्विटी शेयर पर लाभांश के माध्यम से आय की कुल राशि में जो ऐसे स्थानांतरण जगह होगी लिया गया है ऐसे हस्तांतरण जगह ले ली है, जिसमें उद्यम पूंजी कोष की है या पिछले वर्ष की उद्यम पूंजी कंपनी की आय नहीं समझा:

किसी भी अगर छूट तिहाई परंतुक में उल्लेख किया है के रूप में इक्विटी शेयरों के इस तरह के हस्तांतरण पर उत्पन्न होने वाले, लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के संबंध में अनुमति नहीं दी जाएगी कि भी प्रदान की.

स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए. -

(क) "उद्यम पूंजी निधि" पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक ट्रस्ट डीड के तहत काम कर, इस तरह के फंड का मतलब है, (1908 का 16) मुख्य रूप से इक्विटी शेयर प्राप्त करने के रास्ते से निवेश के लिए न्यासियों द्वारा पैसा जुटाने के लिए स्थापित निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार एक उद्यम पूंजी उपक्रम;

(ख) "उद्यम पूंजी कंपनी" निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार उद्यम पूंजी उपक्रमों के इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के माध्यम से निवेश किया है के रूप में ऐसी कंपनी से है; और

(ग) "उद्यम पूंजी उपक्रम" जिनके शेयरों भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो के रूप में इस तरह के लेख या (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित) चीजों का निर्माण उत्पादन में लगी हुई है कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, जैसे घरेलू कंपनी का मतलब इस संबंध में. ';

(8) खंड (25) के बाद, निम्न खंड डाला जाएगा और अर्थात् 1 अप्रैल दिन, 1962, से प्रभावी डाला गया है हमेशा के लिए समझा जाएगा: -

"(25A) कर्मचारी की किसी भी आय राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के राज्य बीमा कोष कर्मचारियों के प्रावधानों के तहत स्थापित '; (34 1948)";

(9) खंड (26B) के बाद, निम्न खंड अर्थात्, डाला जाएगा: -

'(26BB) एक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित निगम के किसी भी आय.

. के लिए स्पष्टीकरण से इस खंड के प्रयोजनों, "अल्पसंख्यक समुदाय" इस संबंध में सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा इस तरह के रूप में अधिसूचित एक समुदाय का मतलब है,.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1995]

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