धारा 9 के संशोधन
धारा 9 के संशोधन.
(4) आयकर की धारा 9 में. अधिनियम, उप - धारा (1) में, खंड (छठी), -
(क) मौजूदा प्रावधान के बाद और स्पष्टीकरण मैंने पहले, निम्नलिखित परंतुक अर्थात्, डाला जाएगा: -
"इसके अलावा इस खंड में निहित कुछ नहीं संबंध में लागू नहीं होगी सभी के हस्तांतरण या सहित किसी भी अधिकार (के लिए एक निवासी है जो एक व्यक्ति, द्वारा की गई एक मुश्त भुगतान के होते हैं के रूप में रॉयल्टी के माध्यम से आय का इतना करने के लिए भारत सरकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात, सॉफ्टवेयर विकास और प्रशिक्षण, 1986 को नीति के अंतर्गत स्वीकृत किसी भी योजना के तहत एक कंप्यूटर या कंप्यूटर आधारित उपकरणों के साथ एक अनिवासी निर्माता द्वारा आपूर्ति कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में एक लाइसेंस देने). ";
(ख) स्पष्टीकरण 1 में, शब्दों के लिए "पूर्वगामी परंतुक," शब्द "पहले परंतुक" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ग) व्याख्या 2 के बाद, निम्नलिखित विवरण, अर्थात् डाला जाएगा: -
'स्पष्टीकरण 3 इस खंड के प्रयोजनों. के लिए, अभिव्यक्ति "कंप्यूटर सॉफ्टवेयर" अनुभाग 80HHE को स्पष्टीकरण के खंड (ख) में उसे सौंपे अर्थ होगा.'.
[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991]

