आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 4

आयकर का आरोप

धारा

धारा संख्या

4

अध्याय शीर्षक

अध्याय II - कार्यभार के आधार

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1991

आयकर का आरोप

आयकर का आरोप
द्वितीय अध्याय
प्रभार का आधार
आयकर का आरोप.
27 4.(1) किसी केन्द्रीय अधिनियम आयकर किसी भी दर या दरों पर किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए शुल्क लिया जाएगा करती है कहां, उस दर पर आयकर या उन दरों के अनुसार उस वर्ष के लिए शुल्क लिया जाएगा, और 28 के लिए [विषय पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में] इस अधिनियम के (अतिरिक्त आय कर की वसूली के लिए प्रावधान सहित) प्रावधान 29 हर व्यक्ति की [***]:
जहां इस अधिनियम आयकर के किसी प्रावधान की हैसियत से पिछले वर्ष आयकर तदनुसार वसूल किया जाएगा के अलावा अन्य अवधि की आय के संबंध में आरोप लगाया जा रहा है कि उपलब्ध कराई गई.
(2) उप - धारा के तहत आय प्रभार्य के संबंध में (1), आयकर स्रोत पर कटौती की जाएगी या यह इतना घटाया या इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत देय है जहां, अग्रिम में भुगतान किया.

 

प्र.27. भी 22-1-1986 सर्कुलर नं 447, 1974/01/08 सर्कुलर नं 142,, और 21-8-1990 सर्कुलर नं 573, देखें.पत्र सं 75/191/62-ITJ, 24-8-1966 दिनांकित और निर्देश सं 747 [F.No. 288/29/74-IT (ए) द्वितीय], (प्रासंगिक अर्क), 30-8-1974 दिनांकित.
प्र 28 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन" के लिए एवजी 1989/01/04.
             29. "या पिछले साल, जैसा भी मामला हो," प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987, लोप से प्रभावी1989/01/04.

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