आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 39

प्रबंध एजेंसी कमीशन

धारा

धारा संख्या

39

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

प्रबंध एजेंसी कमीशन

प्रबंध एजेंसी कमीशन

6B [एजेंसी कमीशन के प्रबंध.

प्र.39. एक कंपनी के एक प्रबंध एजेंट जिसमें अनुपात दिखा एक घोषणा फ़ाइल नहीं करेगा एक तीसरी पार्टी या तीसरे पक्ष ने कहा, एजेंट और कहा पार्टी या पार्टियों के साथ प्रबंध एजेंसी कमीशन साझा करने के लिए पर्याप्त विचार के लिए किए गए लेखन में एक समझौते के तहत उत्तरदायी है जहां इस तरह के आयोग समझौते के तहत, और की संतुष्टि के लिए सबूत पर उन दोनों के बीच साझा किया जाता है 6a ही इस तरह के एजेंट या पार्टी है जो करने के लिए शेयर पर प्रभार्य होगी ऐसी घोषणा, ऐसे एजेंट और ऐसे प्रत्येक पार्टी में निहित तथ्यों का अधिकारी [आकलन] समझौते के तहत हकदार.]

 

6a. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

6B. अधिनियम, 1987 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा, लोप किया जाएगा 1989/01/04.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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