धारा 80ञञकक का संशोधन
धारा 80ञञकक का संशोधन।
39. आय-कर अधिनियम की धारा 80ञञकक की उपधारा (2) के खंड (ग) में, ''निर्धारिती आय की विवरणी के साथ धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखापाल की रिपोर्ट उसमें ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, देते हुए प्रस्तुत नहीं कर देता है'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''निर्धारिती धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल की रिपोर्ट उसमें ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, देते हुए धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्रस्तुत नहीं कर देता है'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

