भवन, आदि आंशिक रूप से व्यापार, आदि के लिए इस्तेमाल किया, या विशेष रूप से इसलिए इस्तेमाल नहीं किया
आंशिक रूप से व्यापार, आदि के लिए या विशेष रूप से इसलिए इस्तेमाल नहीं कर इस्तेमाल किया आदि बिल्डिंग,,.
38. (1) किसी भी परिसर का एक हिस्सा निर्धारिती द्वारा घर में रहने वाली के रूप में प्रयोग किया जाता है,
(क) के खण्ड के उपखण्ड के तहत (क) कटौती (i) धारा 30 , किराए के मामले में आयकर अधिकारी के रूप में इस तरह की राशि होगी प्रयुक्त हिस्से का आनुपातिक वार्षिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कर सकते हैं व्यवसाय या पेशे के प्रयोजन के लिए, और मरम्मत, व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल परिसर का हिस्सा करने के लिए आनुपातिक है के रूप में ऐसी राशि के लिए भुगतान किसी भी राशि के मामले में;
(ख) की धारा के तहत कटौती (बी) धारा 30 आयकर अधिकारी तो इस्तेमाल किया भाग को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कर सकते हैं के रूप में इस तरह के योग होगा.
(2) किसी भी इमारत, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर विशेष रूप से व्यापार या पेशे के प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, उपखंड के तहत कटौती (द्वितीय) खंड (क) और खंड (ग) धारा 30 , खंड ( मैं) और (द्वितीय) की धारा 31 और खंड (क), (ख) और (ग) के 1 [उप - धारा (1) और उप - धारा (1 ए) धारा 32 ] एक उचित अनुपात में हिस्सा करने के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा आयकर अधिकारी निर्धारित कर सकते हैं क्या है, जो व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए इस तरह के निर्माण, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के उपयोगकर्ता को ध्यान में रखते हुए.
1 बाद के चरणों. 1970 से प्रभावी के अधिनियम 42 से 1971/01/04.
[वित्त द्वारा संशोधित (नं. 2) अधिनियम, 1971 और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970]

