भवन, आदि आंशिक रूप से व्यापार, आदि के लिए इस्तेमाल किया, या विशेष रूप से इसलिए इस्तेमाल नहीं किया
धारा 38
आदि भवन, आंशिक रूप से व्यापार, आदि के लिए इस्तेमाल किया, या विशेष रूप से इसलिए इस्तेमाल नहीं किया.
78 38. (1) किसी भी परिसर का एक हिस्सा है, निर्धारिती द्वारा घर में रहने वाली के रूप में प्रयोग किया जाता है -
खंड के उप खंड के अधीन (एक) कटौती (i) (क) धारा 30 की, किराए के मामले में, के रूप में इस तरह की राशि होगी 79 [आकलन] अधिकारी भाग के अनुपात में वार्षिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कर सकते हैं व्यवसाय या पेशे के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया, और मरम्मत, व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल परिसर का हिस्सा करने के लिए आनुपातिक है के रूप में ऐसी राशि के लिए भुगतान किसी भी राशि के मामले में;
(बी) धारा 30 की धारा के तहत कटौती (ख) के रूप में ऐसी राशि होगी 79 अधिकारी तो इस्तेमाल किया भाग को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कर सकते हैं [आकलन].
धारा 30, खंड (की (2) किसी भी इमारत, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर विशेष रूप से व्यापार या पेशे के प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, उपखंड के तहत कटौती (द्वितीय) खंड (क) और खंड (ग) मैं) और (ii) धारा 31 और 80 [उप खंड के खंड (ख) (1)] धारा 32 की जो इनका उचित अनुपात में हिस्सा करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा 81 अधिकारी को ध्यान में रखते हुए, यह निर्धारित हो सकता है [आकलन] व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए इस तरह के निर्माण, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के उपयोगकर्ता.
७८.प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
79 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
80एवजी के लिए "खंड (क), (ख), (आईआईए) और (iii) की उपधारा (1) और उप - धारा (1 ए)" कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) द्वारा अधिनियम, 1986 से प्रभावी1988/01/04.
81 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

