आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 38

रुपये के सिक्के के संबंध में सरकार और बैंक के दायित्वों

धारा

धारा संख्या

38

अध्याय शीर्षक

III - केन्द्रीय बैंकिंग कार्य

अधिनियम

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

वर्ष

रुपये के सिक्के के संबंध में सरकार और बैंक के दायित्वों

रुपये के सिक्के के संबंध में सरकार और बैंक के दायित्व

रुपये के सिक्के के संबंध में सरकार और बैंक के दायित्व

38.केंद्र केन्द्रीय सरकार यह वचनबद्धता लेगी कि वह बैंक के माध्यम के अलावा [* * *] किसी भी रुपये को प्रचलन में नहीं लाएगी;   [* * *]। और बैंक यह वचन देगा कि वह रुपए के सिक्के का परिचालन के प्रयोजनों के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए निपटान नहीं करेगा।


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