चोरी के लिए सजा
चोरी के लिए सजा .
379.जो कोई चोरी करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
चोरी के लिए सजा
धारा संख्या
379
अध्याय शीर्षक
अधिनियम
भारतीय दंड संहिता, 1860
वर्ष
चोरी के लिए सजा .
379.जो कोई चोरी करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।