साधारण
साधारण
37.(1) कोर्इ ऐसा व्यय (जो धारा 30 से 36 तक में वर्णित प्रकार का व्यय नहीं है और जो पूंजीगत व्यय के प्रकार का या निर्धारिती का वैयक्तिक व्यय नहीं है) जो कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए पूर्णत: और अनन्यत: उपगत या किया गया है ''कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में अनुज्ञात किया जाएगा।
स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि निर्धारिती द्वारा किसी प्रयोजन के लिए किया गया व्यय जो अपराध है या विधि द्वारा निषिद्ध है, कारबार या वृत्ति के लिए किया गया नहीं समझा जाएगा और ऐसे व्यय की बाबत कोर्इ कटौती या मोक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
स्पष्टीकरण 2–शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए किसी निर्धारिती द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित क्रियाकलापों पर उपगत किसी व्यय को कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा उपगत किया गया व्यय नहीं समझा जाएगा।
(2) [* * *]
(2ख)उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित स्मारिका, विवरणिका, ट्रैस्ट, पुस्तिका या इसी प्रकार के अन्य प्रकाशनों में विज्ञापन पर किसी निर्धारिती द्वारा उपगत व्यय की बाबत कोर्इ मोक नहीं दिया जाएगा।
(3) [* * *]
(3क) [* * *]
(3ख) [* * *]
(3ग) [* * *]
(3घ) [* * *]
(4) [* * *]
(5) [* * *]
[वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित रूप में]

