आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 37

सामान्य

धारा

धारा संख्या

37

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

सामान्य

सामान्य

जनरल.

प्र.37. 84 (1) किसी भी व्यय (में वर्णित प्रकृति का व्यय नहीं किया जा रहा धारा 30 को 36 85 [***] और पूंजीगत व्यय या निर्धारिती के निजी खर्च के स्वभाव में नहीं है) से बाहर रखा या पूर्ण और विशेष रूप से के लिए खर्च किया, व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में अनुमति दी जाएगी.

(2) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), मनोरंजन खर्च की प्रकृति में कोई व्यय hereunder के रूप में गणना कुल राशि से अधिक है जो एक कंपनी के मामले में अनुमति दी जाएगी: -

(मैं) पहली रुपए पर. व्यवसाय के लाभ और लाभ के 10,00,000 (के तहत किसी भी भत्ता लेने से पहले अभिकलन धारा 33 86 [या अनुभाग 33A ] या मनोरंजन खर्च संरचना के संबंध में) 1 फीसदी या रुपये की दर से. 5000, जो भी अधिक है;
(Ii) अगले रुपए पर. (ढंग पूर्वोक्त में गणना) व्यापार के लाभ और लाभ के 40,00,000 की दर से 87 फीसदी [साढ़े];
(Iii) अगले रुपए पर. (ढंग पूर्वोक्त में गणना) व्यापार के लाभ और लाभ के 1,20,00,000 की दर से 88 फीसदी [¼];
(Iv) व्यापार के लाभ और लाभ के संतुलन पर (ढंग से अभिकलन पूर्वोक्त) कोई नहीं.

89 [(2) उप - धारा (1) या उपधारा में निहित कुछ भी खड़े साथ (2), कोई भत्ता किसी भी के दौरान किसी भी निर्धारिती द्वारा किए गए मनोरंजन खर्च की प्रकृति में होने वाले खर्च का इतना के सम्मान में बनाया जाएगा नहीं इसके अंतर्गत के रूप में गणना कुल राशि से अधिक है के रूप में पिछले साल सितम्बर, 1967 के 30 वें दिन के बाद समाप्त हो रहा है: -

(मैं) पहली रुपए पर. व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ के 10,00,000 (के तहत किसी भी भत्ता लेने से पहले अभिकलन 90 [ अनुभाग 32A या] धारा 33 या अनुभाग 33A या मनोरंजन व्यय के संबंध में)   फीसदी या रुपये प्रति साढ़े की दर से. 5000, जो भी अधिक है;
(Ii) अगले रुपए पर. व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ के 40,00,000 (ढंग पूर्वोक्त में गणना)   प्रतिशत ¼ की दर से;
91 [(iii) व्यापार या पेशे के लाभ और लाभ के संतुलन पर (ढंग से अभिकलन पूर्वोक्त)   प्रतिशत 1/8 की दर से,

तो, हालांकि, भत्ता भी मामले में रुपये से अधिक नहीं होगी कि. 50,000:]

किसी भी निर्धारिती की पिछले वर्ष सितंबर, 1967 के 30 वें दिन से पहले और आंशिक रूप से करने के बाद आंशिक रूप से गिर जाता है जहां, बशर्ते कि पिछले वर्ष के दौरान किए गए इस तरह के व्यय के संबंध में भत्ता से अधिक नहीं होगा

(एक) एक कंपनी के मामले में

अक्टूबर, 1967, उपधारा में निर्दिष्ट दर या दरों पर गणना कुल राशि के लिए भालू जो राशि के 1 दिन पहले किए गए इस तरह के व्यय के संबंध में (मैं) शामिल दिनों की संख्या के रूप में (2), उसी अनुपात इस तरह पिछले साल के 1 दिन शुरू और सितंबर, 1967 के 30 वें दिन के साथ समाप्त अवधि में पिछले वर्ष के दिनों की कुल संख्या के भालू;

(Ii) सितम्बर, 1967, इस उपधारा में निर्दिष्ट दर या दरों पर गणना कुल राशि के लिए भालू जो राशि के 30 वें दिन के बाद किए गए इस तरह के व्यय के संबंध में, दिनों की संख्या के रूप में उसी अनुपात में शामिल अवधि अक्टूबर, 196V के 1 दिन शुरू, और पिछले वर्ष में दिनों की संख्या कुल करने के लिए पिछले वर्ष भालू के अंतिम दिन समाप्त होने के साथ;

(ख) किसी भी अन्य मामले में

अक्टूबर, 1966 के दिन 1 से पहले किए गए इस तरह के व्यय के संबंध में (मैं), उप - धारा के तहत देय राशि (1).;

(Ii) सितम्बर, 1967, इस उपधारा में निर्दिष्ट दर या दरों पर गणना कुल राशि के लिए भालू जो राशि के 30 वें दिन के बाद किए गए इस तरह के व्यय के संबंध में, दिनों की संख्या के रूप में उसी अनुपात में शामिल अवधि अक्टूबर, 1967 के 1 दिन शुरू, और पिछले वर्ष में दिनों की संख्या कुल करने के लिए पिछले वर्ष भालू के अंतिम दिन समाप्त होने के साथ.]

92 [ 93 [स्पष्टीकरण 1]: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए 94 [***], "मनोरंजन व्यय" भी शामिल है

(मैं) के बाद से फरवरी, 1968 के 29 वें दिन किसी भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को निर्धारिती द्वारा भुगतान मनोरंजन भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ते की राशि;

(Ii) मनोरंजन व्यय की प्रकृति में किसी भी व्यय की राशि व्यापार के प्रयोजनों के लिए, फरवरी, 1968 के 29 वें दिन के बाद खर्च [खंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की एक भत्ता से बाहर किए गए व्यय नहीं किया जा रहा] या किसी भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति द्वारा निर्धारिती के पेशे.]

95 [स्पष्टीकरण 2: शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है यह अप्रैल, 1977 के 1 दिन पहले खड़ा था के रूप में इस उप - धारा और उपधारा (2 बी) के प्रयोजनों के लिए, "मनोरंजन व्यय" व्यय भी शामिल है कि किसी भी व्यक्ति को निर्धारिती, खाद्य या पेय पदार्थों के प्रावधान के माध्यम से किया जाए या किसी अन्य तरीके से जो भी और इस तरह के प्रावधान किसी भी एक्सप्रेस या निहित अनुबंध या कस्टम या के उपयोग की वजह से बना है या नहीं, के द्वारा हर तरह की सुविधा का प्रावधान व्यापार, लेकिन कार्यालय, कारखाना या उनके काम की अन्य जगह में अपने कर्मचारियों को निर्धारिती द्वारा प्रदान की खाद्य या पेय पदार्थों पर खर्च शामिल नहीं है.]

96 [(2 बी) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), कोई भत्ता किसी भी स्मारिका, ब्रोशर, पथ, पुस्तिका या एक राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित की तरह में विज्ञापन पर एक निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के संबंध में किया जाएगा.]

97 [(3) 98 उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी विज्ञापन पर या एक अतिथि की प्रकृति में किसी भी आवास में शामिल किसी भी रिहायशी आवास के रखरखाव पर, मार्च, 1964 के 31 वें दिन के बाद एक निर्धारिती द्वारा किए गए (1), किसी भी व्यय किसी भी अगर घर में या किसी कर्मचारी या (होटल के खर्च या ऐसी यात्रा के सिलसिले में भुगतान भत्ते सहित) किसी भी अन्य व्यक्ति से यात्रा के संबंध में निर्धारित किया जा सकता है, के रूप में, केवल हद तक करने की अनुमति दी, और इस तरह की स्थितियों के अधीन किया जाएगा.]

(3) 99 [***]

(3 बी) 1 [***]

(-3 सी) 2 [***]

(3 डी) 3 [***]

4 [(4) उप - धारा (1) या उपधारा में किसी बात के होते हुए भी (3), -

(I) कोई भत्ता इस उप में एक अतिथि घर (जैसे रिहायशी आवास जा रहा है इसके बाद की प्रकृति में कोई भी रिहायशी आवास के रखरखाव पर, फरवरी, 1970 के 28 वें दिन के बाद निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में की जाएगी अनुभाग "अतिथि घर" के रूप में);

(Ii) अप्रैल, 1971, या बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई भत्ता एक में एक मेहमान घर में या किसी भी संपत्ति का मूल्यह्रास के रूप में इस्तेमाल किसी भी इमारत का मूल्यह्रास के संबंध में की जाएगी अतिथि घर में:

व्यय की कुल खंड (मैं) में निर्दिष्ट और किसी भी अगर (द्वितीय), इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,,, राशि से कम हो जाएगा खंड में निर्दिष्ट किसी मूल्यह्रास की राशि के व्यक्तियों से प्राप्त बशर्ते कि अतिथि घर का उपयोग:

आगे इस उप - धारा में कुछ भी नहीं एक छुट्टी घर के रूप में बनाए रखा किसी भी मेहमान घर के संबंध में लागू नहीं होगी अगर इस तरह के मेहमान घर में

(क) में कार्यरत पिछले साल भर में है, जो एक निर्धारिती द्वारा बनाए रखा है नहीं उसके द्वारा पर किए गए एक व्यवसाय या पेशे में कम से कम एक सौ पूरे समय कर्मचारियों; और

(ख) छुट्टी पर है, जबकि इस तरह के कर्मचारियों के अनन्य उपयोग के लिए करना है.

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए -

(मैं) एक अतिथि घर की प्रकृति में रिहायशी आवास आवास किराए पर लिया है या पिछले वर्ष के दौरान १८२ दिनों से अधिक की अवधि के लिए एक होटल में निर्धारिती द्वारा आरक्षित शामिल होगा; और

(Ii) एक मेहमान घर के रखरखाव पर किए गए व्यय, रिहायशी आवास निर्धारिती द्वारा काम पर रखा गया है, जहां एक मामले में भी इस तरह के आवास के संबंध में भुगतान किराया शामिल हैं.] होगा

5 [(5) शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा भी नाम से किसी भी आवास, कहा जाता है, को बनाए रखा, काम पर रखा, सुरक्षित या अन्यथा सहित किसी भी व्यक्ति (के लिए अस्थायी आवास या आवास और भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य के लिए निर्धारिती द्वारा व्यवस्था की घोषणा की है कि निर्धारिती एक कंपनी की भी किसी भी निदेशक या कंपनी में किसी भी अन्य कार्यालय का धारक) है, जहां किसी भी कर्मचारी या, दौरे पर या इस तरह के आवास स्थित है, जिस पर जगह के लिए यात्रा, एक की प्रकृति में जगह उप - धारा के अर्थ में अतिथि घर में (4).]

 

84 नियम -9 ए और 9B देखें.

85. वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1976/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975, द्वारा डाला गया था जो "और खंड 80VV" 1986/01/04.

८६ वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/01/04.

87 वित्त द्वारा "¾" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1962 से प्रभावी 1962/01/04.

88. वित्त द्वारा "आधा" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1962 से प्रभावी 1962/01/04.

८९ . कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/10.

90 वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा डाला. से प्रभावी 1976/01/04.

91. निम्न उप खंड (iii) और (iv) वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा एवजी के लिए प्रभावी 1984/01/04:

"(Iii) अगले रुपए पर. व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ की 1,20,0.0,000 (ढंग पूर्वोक्त में गणना)   प्रतिशत 1/8 की दर से;
(Iv) व्यापार या पेशे के लाभ और लाभ के संतुलन पर (ढंग से अभिकलन पूर्वोक्त)   शून्य: "

92 वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1968/01/04.

93 1976/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1983, से स्पष्टीकरण 1 के रूप में गिने.

94. "और उप - धारा (2 बी)" वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1977/01/04. इससे पहले, इस अभिव्यक्ति वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1970/01/04.

95 1976/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा डाला.

96 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1978 से प्रभावी 1979/01/04. मूलतः, उप - धारा वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए पर बाद में था जो 1970/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1970, द्वारा डाला गया था 1977/01/04.

97 वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला 1964/01/04.

98 नियम 6AC, 6B और 6D देखें.

99. Einance अधिनियम, 1985, के द्वारा छोड़े गए प्रभावी 1986/01/04. छोड़े गए उप धारा (3), 1984/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में खड़ा था:

'(3) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), जैसा भी मामला हो व्यय या,, पर एक निर्धारिती द्वारा किए गए कुल व्यय किसी भी उपधारा में निर्दिष्ट मदों में से एक या एक से अधिक (3 बी) से अधिक है, जहां एक लाख रूपए, इस तरह के अतिरिक्त का बीस फीसदी सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी.'

मूल उपधारा 1979/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला गया था और बाद में वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1981/01/04.

1 वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1986/01/04. : लोप उप - धारा (3 बी), 1984/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में खड़ा था

"(3 बी) उप धारा (3) में निर्दिष्ट व्यय पर खर्च की गयी है

(मैं) विज्ञापन, प्रचार और बिक्री संवर्धन; या

(Ii) चल रहा है और विमान और मोटर कारों के रखरखाव; या

होटल को बनाया (iii) भुगतान.

स्पष्टीकरण: उप वर्गों (3) के प्रयोजनों और (3 बी) के लिए, -

किसी अन्य प्रावधान के तहत अनुमति नहीं है के रूप में (एक) खंड के लिए खंड (क) में निर्दिष्ट व्यय (iii) की उपधारा (3 बी) ऐसे व्यय का इतना द्वारा कम के रूप में निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय की कुल राशि होगी इस अधिनियम के;

(ख) विज्ञापन, प्रचार और बिक्री को बढ़ावा देने पर खर्च कहा गतिविधियों में से एक या एक से अधिक में लगे हुए निर्धारिती के कर्मचारियों को भुगतान पारिश्रमिक शामिल नहीं होगा;

(ग) चल रहा है और विमान और मोटर कारों के रखरखाव पर खर्च भी शामिल होगा -

उलझाने कारों के लिए भाड़े के आरोप में किसी भी विमान और व्यय को काम पर रखने पर खर्च (मैं) खर्च भाड़े के लिए plied;

(द्वितीय) वाहन भत्ते निर्धारिती एक कंपनी भी अपने निर्देशकों को भुगतान वाहन भत्ता, जहां कर्मचारियों को भुगतान और. "

मूल उपधारा, 1979/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला गया था, और बाद में वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1981/01/04.

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1986/01/04. छोड़े गए उप - धारा (3 सी), 1984/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा सम्मिलित रूप, के रूप में नीचे खड़ा था:

"उप धारा (3) में निहित (-3 सी) कुछ भी नहीं अनुभाग 80B, या कौन है (एक कंपनी के अलावा अन्य) एक व्यक्ति की (2) खंड में परिभाषित के रूप में एक घरेलू कंपनी जा रहा है, एक निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के संबंध में लागू नहीं होगी व्यय के संबंध में भारत में निवासी पर पूर्ण और विशेष रूप से किए गए

; माल, सेवाओं या सुविधाओं जो निर्धारिती में सौदों या अपने व्यापार के पाठ्यक्रम में प्रदान करता है के संबंध में (मैं) विज्ञापन, प्रचार और भारत के बाहर बिक्री संवर्धन

(Ii) किसी शाखा, कार्यालय या एजेंसी में चल रहा है और मोटर कारों के रखरखाव के इस तरह के सामान, सेवाओं या सुविधाओं का भारत के बाहर बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारत से बाहर बनाए रखा. "

मूल उपधारा 1979 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला गया था, और बाद में वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1981/01/04.

(3) वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1986/01/04. छोड़े गए उप - धारा (3 डी), 1984/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में खड़ा था:

"(3 डी) उप धारा (3) के तहत कोई पाबंदी बनाया किया जाएगा

चल रहा है और इस तरह के विमान के रखरखाव पर किए गए व्यय के संबंध में, विमान के संचालन के कारोबार में लगे एक निर्धारिती के मामले में (मैं);

(Ii) चल रहा है और इस तरह के मोटर कारों के रखरखाव में किए गए व्यय के संबंध में, किराए पर मोटर कारों चल के कारोबार में लगे एक निर्धारिती के मामले में. "

मूल उपधारा, 1979/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला, और बाद में वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था के रूप में 1981/01/04.

(4) वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.

प्र.5. 1979/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा डाला.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

फ़ुटनोट