आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 37

सामान्य

धारा

धारा संख्या

37

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1999

सामान्य

सामान्य
                                                            धारा 37
जनरल.
63 37.                  64 (1) 65 कोई व्यय (अनुभागों में वर्णित प्रकृति का व्यय नहीं किया जा रहा 30-36 66 [***] और पूंजीगत व्यय या निर्धारिती के निजी खर्च के स्वभाव में नहीं है) से बाहर रखा या पूर्ण और विशेष रूप से खर्च किया, व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में अनुमति दी जाएगी.
67 [स्पष्टीकरण. के लिए शंकाओं को दूर करने, यह इसके द्वारा एक अपराध या जो कानून द्वारा निषिद्ध है जो किसी भी उद्देश्य के लिए एक निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी खर्च व्यवसाय या पेशे के प्रयोजन के लिए खर्च किया गया है नहीं समझा जाएगा कि घोषित किया जाता है और कोई कटौती या भत्ता व्यय के संबंध में किया जाएगा.]
(2) 68 [***]
69 [ 70 (2 बी) उप - धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई भत्ता किसी भी स्मारिका, ब्रोशर, पथ, पुस्तिका या एक राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित की तरह में विज्ञापन पर एक निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के संबंध में किया जाएगा. ]
(3) 71 [***]
(3) 72 [***]
(3 बी) 73 [***]
(-3 सी) 74 [***]
(3 डी) 75 [***]
(4) 76 [***]
(5) 77 [***]
  

 

            फीचर फिल्मों / फिल्म के वितरण अधिकार के अधिग्रहण पर खर्च के उत्पादन पर खर्च के संबंध में कटौती की गणना के लिए 9B.
            64       यह भी देखें पत्र [एफ सं 27 (30) -IT/59], 1959/6/7, पत्र [F.No. दिनांक 9/54/64-IT (एआई)], 1964/02/09 दिनांकित और पत्र [एफ सं 9/56/66-IT (एआई)], पत्र [F.No., 17-1-1967 दिनांकित 9/23/67-IT (एआई)], 28-9-1963, पत्र [एफ दिनांकित, सर्कुलर नंबर 5 पी (XIV-I), 1967/06/07 दिनांकित सं 10/67/65-IT (एआई)], 27-1-1951 दिनांक, 26-8-1965 18-9-1969 सर्कुलर नं 16, सर्कुलर नंबर 64 (ग्यारहवीं-2) दिनांक 22-8-1973 सर्कुलर नं 117,, पत्र [एफ सं 10/25/63-IT (एआई)], पत्र [एफ, 18-6-1964 दिनांकित सं 204/42/77-IT (ए) द्वितीय], 20-1-1966, 8 सर्कुलर नंबर 2, दिनांक, सर्कुलर नंबर 1 डी (चतुर्थ-53), 28-9-1977 दिनांकित - 3-1946, पत्र [एफ सं 35/5/65-IT (एआई)], 1965/01/07 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 69 (उन्नीस -3), 27-11-1951 दिनांक 19-6-1950 सर्कुलर नंबर 4,, पत्र [एफ सं 10/80/64-IT (एआई)], पत्र [एफ, 26-2-1965 दिनांकित सं 10/92/64-IT (एआई)], 13-9-1965 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 3, 26-3-1946 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 22, पत्र [एफ, 23-6-1943 दिनांकित सं 10/16/63-IT (एआई)], पत्र [एफ, 14-5-1963 दिनांकित सं 10/8/63-IT (एआई)], 14-10-1963 दिनांकित, पत्र [एफ सं 27 (24) -IT/59], 19-5-1959 दिनांकित, पत्र [एफ सं 7/33/62-IT (एआई)], 28-8-1963 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 2 पी (ग्यारहवीं -6), 23-8-1965 दिनांकित, पत्र [एफ सं 13A/20/68-IT (ए) द्वितीय], दिनांकित 1968/03/10, पत्र [एफ सं 32/6/62-IT (एआई)], 16-1-1963 दिनांकित.CDTAC की 16 वीं बैठक के कार्यवृत्त से अर्क 1972/02/02, निर्देश नं 943 पर आयोजित [एफ सं 204/15/76-IT (ए) द्वितीय], 1976/02/04 16 दिनांकित 1985/04/06 सर्कुलर नं 420,, सर्कुलर नंबर 2 (40) / 66 ईएसी, / दिनांक 17-1-1967, सर्कुलर नंबर 42 [सी, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सं 19 (7) -IT/42], सर्कुलर नंबर 36 [आर, 22-8-1942 दिनांकित डिस्क. सं 54 24-11-1943 दिनांकित (13) -IT/43], सर्कुलर नंबर 48 [सी. सं 19 (22) -IT/42], 16-10-1942 दिनांक 30-9-1981 दिनांकित 1976/10/03 सर्कुलर नं 192,, सर्कुलर नंबर 316,, बोर्ड के परिपत्र सं 10 / 22/65 आईटी (ऐ), 24-5-1965, सर्कुलर नंबर 651 दिनांक 1993/11/06 और सर्कुलर नंबर 671 दिनांक 27-10-1993 को अपील.
जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
            प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें
वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1976/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975, द्वारा डाला गया था जो 66. "और खंड 80VV"1986/01/04.
            6        वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998, wref 1962/01/04.
            ६८.        वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1998/01/04. उप - धारा को छोड़ दिया जाए (2) वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा उप वर्गों (2) और (2) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1993/01/04. तत्कालीन उप वर्गों (2) और (2) 1962/01/04, वित्त अधिनियम, 1965, 1965/01/04 से प्रभावी, कराधान कानून (संशोधन प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1962 द्वारा संशोधन किया गया ) अधिनियम, 1967, 1967/01/10 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1968, 1968/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1970, 1970/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1976, 1977/01/04 से प्रभावी और वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी 1-4-1976/1-4-1984. पहले अपनी चूक के लिए, उप - धारा (2), 1993/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1992, द्वारा प्रतिस्थापित के रूप में, और नीचे के रूप में पढ़ा 1993/01/04 wref वित्त अधिनियम, 1994, द्वारा संशोधित बाद में:
                        के रूप में निम्नानुसार '(2) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), 1 अप्रैल दिन को या उसके बाद शुरू होगा किसी भी पिछले वर्ष के दौरान किसी निर्धारिती द्वारा किए गए मनोरंजन खर्च की प्रकृति में किसी भी व्यय, 1992 की अनुमति दी जाएगी:
(क) ऐसे व्यय की राशि दस हजार रुपये, इस तरह की राशि का पूरा से अधिक नहीं है जहां;
(ख) किसी भी अन्य मामले में, दस हजार रुपये से अधिक में इस तरह के खर्च का पचास प्रतिशत के बराबर राशि से दस हजार रुपये की वृद्धि हुई है.
                         स्पष्टीकरण -. इस उप - धारा, "मनोरंजन व्यय" के प्रयोजनों के लिए भी शामिल है
(I) किसी भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को निर्धारिती द्वारा भुगतान मनोरंजन भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ते की राशि;
(Ii) मनोरंजन व्यय की प्रकृति में किसी भी व्यय की राशि [नहीं खंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की एक भत्ता से बाहर किए गए व्यय की जा रही है] किसी भी कर्मचारी या द्वारा निर्धारिती के व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए किए गए अन्य व्यक्ति;
खाद्य या पेय या किसी अन्य तरीके से जो भी और चाहे या नहीं के प्रावधान के माध्यम से इस तरह के प्रावधान किसी भी एक्सप्रेस या निहित अनुबंध के कारण या द्वारा किया जाता है कि क्या किसी भी व्यक्ति, को निर्धारिती द्वारा हर तरह की सुविधा का प्रावधान (ग) खर्च कस्टम या व्यापार का उपयोग, लेकिन भोजन या कार्यालय, कारखाना या उनके काम की अन्य जगह में अपने कर्मचारियों को निर्धारिती द्वारा प्रदान पेय पदार्थों पर खर्च शामिल नहीं है. '
६९.कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1978 से प्रभावी 1979/01/04. मूलतः, उप - धारा वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए पर बाद में था जो 1970/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1970, द्वारा डाला गया था 1977/01/04.
            जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
            ७१.        वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1998/01/04. पहले अपनी चूक के लिए, उप - धारा (3), 1964/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1964, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में पढ़ें:
                        "(3) के होते हुए भी उप - धारा में समाहित कुछ भी (1), विज्ञापन पर या एक अतिथि घर की प्रकृति में किसी भी आवास में शामिल किसी भी रिहायशी आवास के रखरखाव पर, मार्च, 1964 के 31 वें दिन के बाद एक निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी व्यय यदि कोई हो या निर्धारित किया जा सकता है, के रूप में, एक कर्मचारी या (होटल के खर्च या ऐसी यात्रा के सिलसिले में भुगतान भत्ते सहित) किसी भी अन्य व्यक्ति से यात्रा के संबंध में केवल हद तक की अनुमति दी जाएगी, और इस तरह की स्थितियों के अधीन है. "
72 वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1986/01/04. छोड़े गए उप धारा (3), 1984/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में खड़ा था:
                        '(3) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), जैसा भी मामला हो व्यय या,, पर एक निर्धारिती द्वारा किए गए कुल व्यय किसी भी उपधारा में निर्दिष्ट मदों में से एक या एक से अधिक (3 बी) से अधिक है, जहां एक लाख रूपए, इस तरह के अतिरिक्त का बीस फीसदी सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी.'
                        मूल उपधारा 1979/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला गया था और बाद में वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1981/01/04.
73 वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1986/01/04. : लोप उप - धारा (3 बी), 1984/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में खड़ा था
                        "(3 बी) व्यय, उप धारा (3) में निर्दिष्ट पर खर्च की है
(मैं) विज्ञापन, प्रचार और बिक्री संवर्धन; या
(Ii) चल रहा है और विमान और मोटर कारों के रखरखाव; या
होटल को बनाया (iii) भुगतान.
स्पष्टीकरण उप वर्गों (3) के प्रयोजनों और (3 बी). के लिए -
किसी अन्य प्रावधान के तहत अनुमति नहीं है के रूप में (एक) खंड के लिए खंड (क) में निर्दिष्ट व्यय (iii) की उपधारा (3 बी) ऐसे व्यय का इतना द्वारा कम के रूप में निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय की कुल राशि होगी इस अधिनियम के;
(ख) विज्ञापन, प्रचार और बिक्री को बढ़ावा देने पर खर्च कहा गतिविधियों में से एक या एक से अधिक में लगे हुए निर्धारिती के कर्मचारियों को भुगतान पारिश्रमिक शामिल नहीं होगा;
(ग) चल रहा है और विमान और मोटर कारों के रखरखाव पर खर्च भी शामिल होगा -
उलझाने कारों के लिए भाड़े के आरोप में किसी भी विमान और व्यय को काम पर रखने पर खर्च (मैं) खर्च भाड़े के लिए plied;
(द्वितीय) वाहन भत्ते निर्धारिती एक कंपनी भी अपने निर्देशकों को भुगतान वाहन भत्ता, जहां कर्मचारियों को भुगतान और. "
                        मूल उपधारा 1979/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला गया था, और बाद में वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1981/01/04.
74 वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1986/01/04. छोड़े गए उप - धारा (3 सी), 1984/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा सम्मिलित रूप, के रूप में नीचे खड़ा था:
                        "उप धारा (3) में निहित (-3 सी) कुछ भी नहीं अनुभाग 80B, या कौन है (एक कंपनी के अलावा अन्य) एक व्यक्ति की (2) खंड में परिभाषित के रूप में एक घरेलू कंपनी जा रहा है, एक निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के संबंध में लागू नहीं होगी व्यय के संबंध में भारत में निवासी पर पूर्ण और विशेष रूप से किए गए
; माल, सेवाओं या सुविधाओं जो निर्धारिती में सौदों या अपने व्यापार के पाठ्यक्रम में प्रदान करता है के संबंध में (मैं) विज्ञापन, प्रचार और भारत के बाहर बिक्री संवर्धन
(Ii) किसी शाखा, कार्यालय या एजेंसी में चल रहा है और मोटर कारों के रखरखाव के इस तरह के सामान, सेवाओं या सुविधाओं का भारत के बाहर बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारत से बाहर बनाए रखा. "
                        मूल उपधारा 1979/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला गया था, और बाद में वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1981/01/04.
७५.वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1986/01/04. छोड़े गए उप - धारा (3 डी), 1984/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में खड़ा था:
                        "(3 डी) उप धारा (3) के तहत कोई पाबंदी बनाया किया जाएगा
चल रहा है और इस तरह के विमान के रखरखाव पर किए गए व्यय के संबंध में, विमान के संचालन के कारोबार में लगे एक निर्धारिती के मामले में (मैं);
(Ii) चल रहा है और इस तरह के मोटर कारों के रखरखाव में किए गए व्यय के संबंध में, किराए पर मोटर कारों चल के कारोबार में लगे एक निर्धारिती के मामले में. "
                        मूल उपधारा 1979/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला गया था, और बाद में वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1981/01/04.
७६.वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1998/01/04. पहले अपनी चूक के लिए, उप - धारा (4), 1970/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1970, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में पढ़ें:
                        '(4) उप - धारा (1) या उपधारा में किसी बात के होते हुए भी (3), -
(I) कोई भत्ता इस उप में एक अतिथि घर (जैसे रिहायशी आवास जा रहा है इसके बाद की प्रकृति में कोई भी रिहायशी आवास के रखरखाव पर, फरवरी, 1970 के 28 वें दिन के बाद निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में की जाएगी अनुभाग "अतिथि घर" के रूप में);
(Ii) अप्रैल, 1971, या बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई भत्ता एक में एक मेहमान घर में या किसी भी संपत्ति का मूल्यह्रास के रूप में इस्तेमाल किसी भी इमारत का मूल्यह्रास के संबंध में की जाएगी अतिथि घर में:
                         व्यय की कुल खंड (मैं) में निर्दिष्ट और किसी भी अगर (द्वितीय), इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,,, राशि से कम हो जाएगा खंड में निर्दिष्ट किसी मूल्यह्रास की राशि के व्यक्तियों से प्राप्त बशर्ते कि अतिथि घर का उपयोग:
                         आगे इस उप - धारा में कुछ भी नहीं एक छुट्टी घर के रूप में बनाए रखा किसी भी मेहमान घर के संबंध में लागू नहीं होगी अगर इस तरह के मेहमान घर में
(क) में कार्यरत पिछले साल भर में है, जो एक निर्धारिती द्वारा बनाए रखा है नहीं उसके द्वारा पर किए गए एक व्यवसाय या पेशे में कम से कम एक सौ पूरे समय कर्मचारियों; और
(ख) छुट्टी पर है, जबकि इस तरह के कर्मचारियों के अनन्य उपयोग के लिए करना है.
                         स्पष्टीकरण -. इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए -
(मैं) एक अतिथि घर की प्रकृति में रिहायशी आवास आवास किराए पर लिया है या पिछले वर्ष के दौरान १८२ दिनों से अधिक की अवधि के लिए एक होटल में निर्धारिती द्वारा आरक्षित शामिल होगा; और
(Ii) एक मेहमान घर के रखरखाव पर किए गए व्यय, रिहायशी आवास निर्धारिती द्वारा काम पर रखा गया है, जहां एक मामले में भी इस तरह के आवास के संबंध में भुगतान किराया शामिल होगा. '
            77         वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1998/01/04. पहले अपनी चूक के लिए, उप - धारा (5), 1979/01/04 wref वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में पढ़ें:
                        "(5) शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा काम पर रखा बनाए रखा, कहा जाता है जो कुछ भी नाम से किसी भी आवास,,, सुरक्षित या अन्यथा किसी भी सहित किसी भी व्यक्ति (के लिए अस्थायी आवास या आवास और भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य के लिए निर्धारिती द्वारा व्यवस्था की घोषणा की है कि निर्धारिती एक कंपनी की भी किसी भी निदेशक या कंपनी में किसी भी अन्य कार्यालय का धारक) है, जहां कर्मचारी या, दौरे पर या इस तरह के आवास स्थित है, जिस पर जगह के लिए यात्रा, एक मेहमान की प्रकृति में जगह उप - धारा के अर्थ के भीतर घर में (4). "

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