किसी स्त्री का अपहरण, व्यपहरण या उसे विवाह के लिए बाध्य करने हेतु प्रलोभन देना आदि।
किसी स्त्री का अपहरण, व्यपहरण या उसे विवाह के लिए बाध्य करने हेतु प्रलोभन देना आदि।
366.जो कोई किसी स्त्री को इस आशय से व्यपहरण या अपहरण करता है कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश किया जाए, या यह सम्भावना जानते हुए कि उसे विवश किया जाएगा, या ताकि उसे अवैध संभोग के लिए विवश या बहकाया जा सके, या यह सम्भावना जानते हुए कि उसे अवैध संभोग के लिए विवश या बहकाया जाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा, और जो कोई इस संहिता में परिभाषित आपराधिक धमकी या प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने की किसी अन्य विधि द्वारा किसी स्त्री को किसी स्थान से इस आशय से जाने के लिए उत्प्रेरित करता है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के लिए विवश या बहकाया जाएगा, वह भी पूर्वोक्त रूप में दण्डनीय होगा।

