आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 36

अन्य कटौती

धारा

धारा संख्या

36

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1992

अन्य कटौती

अन्य कटौती
अन्य कटौती.
60 36.(1) निम्नलिखित खंड में के लिए प्रदान की कटौती धारा 28 में निर्दिष्ट आय की गणना में, उसमें से निपटा विषयों के संबंध में दी जाएगी -
(मैं) क्षति या व्यापार या पेशे के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल शेयरों या दुकानों के विनाश के खतरे के खिलाफ बीमा के संबंध में भुगतान किसी भी प्रीमियम की राशि;
             61 [(आइए) एक प्राथमिक समाज होने के नाते, एक सहकारी समिति के एक सदस्य के स्वामित्व वाले पशुओं के जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए एक संघीय दूध सहकारी समिति द्वारा भुगतान किसी भी प्रीमियम की राशि लगी ऐसी संघीय दूध सहकारी समिति के लिए अपने सदस्यों द्वारा उठाए गए दूध की ​​आपूर्ति में;]
             62 [(आईबी) के तहत गठित भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा इस संबंध में तैयार किए एक योजना के तहत अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए एक नियोक्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा भुगतान चेक द्वारा किसी भी प्रीमियम की राशि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 और केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी;]
(Ii) किसी राशि लाभ या लाभांश यह बोनस या कमीशन के रूप में भुगतान नहीं किया गया था के रूप में अगर इस तरह की राशि उसे देय नहीं होता जहां प्रदान की गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में एक कर्मचारी को भुगतान;
                         63 [***]
                         64 [***]
             65 [(आईआईए) किसी भी वेतन के भुगतान पर किए गए व्यय का एक और एक तिहाई गुना राशि के बराबर राशि 66 एक कर्मचारी के लिए [] मार्च, 1984 के 1 दिन पहले रोजगार के किसी भी अवधि के लिए जो, के रूप में पिछले साल के अंत में, -
(क) पूरी तरह से अंधा है, या
(ख) के अधीन है या काफी हद तक एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न करने के लिए अपनी क्षमता को कम करने का असर है जो (अंधापन के अलावा अन्य) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त है:
निर्धारिती से पहले पैदा करता है बशर्ते कि 67 कटौती इस धारा के तहत इस तरह के प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में दावा किया है, जिसके लिए पहले आकलन वर्ष के संबंध में, [आकलन] अधिकारी -
एक नेत्र विशेषज्ञ जा रहा है एक पंजीकृत चिकित्सक से उसकी कुल अंधापन के रूप में उपखंड (क), एक प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट एक मामले में (मैं); और
(Ii) उप - खंड में निर्दिष्ट एक मामले में (ख), एक पंजीकृत चिकित्सक से कहा उपखंड में निर्दिष्ट स्थायी शारीरिक विकलांगता के रूप में एक प्रमाण पत्र:
आगे इस खंड में निहित कुछ नहीं जिनकी आय पिछले वर्ष प्रभार्य में सिर "वेतन" के तहत बीस हजार रुपए से अधिक एक कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होगी.
स्पष्टीकरण 1: इस खंड में, "वेतन" वेतन, भत्ते, बोनस या आयोग मासिक देय या अन्यथा शामिल है.
स्पष्टीकरण 2: शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा इस धारा के तहत कटौती किसी भी व्यय के संबंध में किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अनुमति दी गई है जहां, कटौती के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत इस तरह के व्यय के संबंध में अनुमति नहीं दी जाएगी कि घोषित किया जाता है उसी या किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष;]
(Iii) पूंजी के संबंध में ब्याज भुगतान की राशि व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए borrwed.
स्पष्टीकरण: शेयरधारकों द्वारा समय समय पर भुगतान किया सदस्यता, या निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह की स्थितियों को पूरा जो पारस्परिक लाभ सोसायटी में ग्राहकों की पुनरावृत्ति, इस खंड के अर्थ के भीतर उधार पूंजी नहीं समझा जाएगा;
             68 (चार) के रूप में ऐसी सीमाओं के अधीन एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि, की दिशा में योगदान के माध्यम से एक नियोक्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी राशि भविष्य निधि पहचानने या सेवानिवृत्ति कोष का अनुमोदन करने के प्रयोजन के लिए निर्धारित किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो; और इस तरह के अधीन 69 बोर्ड के रूप में शर्तों योगदान सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य के संदर्भ द्वारा कुछ निश्चित आधार पर तय की निर्धारित मात्रा या वार्षिक योगदान के वार्षिक योगदान की प्रकृति में नहीं हैं जहां मामलों में निर्दिष्ट करने के लिए फिट लगता है कि मई या योगदान करने के लिए या फंड के सदस्यों की संख्या के लिए;
             70 (v) एक अटल विश्वास के तहत अपने कर्मचारियों के विशेष लाभ के लिए उनके द्वारा बनाई गई एक अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड की ओर योगदान के माध्यम से एक नियोक्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी राशि;
             71 [(VA) ऐसी राशि कर्मचारी के खाते में करने के लिए निर्धारिती द्वारा श्रेय दिया जाता है, तो उप - खंड (एक्स) की धारा 2 के खंड (24) के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो अपने कर्मचारियों में से किसी से निर्धारिती द्वारा प्राप्त किसी भी राशि नियत तारीख को या उससे पहले प्रासंगिक फंड या फंड.
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "नियत तारीख" निर्धारिती इस आधार पर या जारी किए गए किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश या अधिसूचना के तहत प्रासंगिक फंड में कर्मचारी के खाते में एक कर्मचारी का अंशदान जमा करने के लिए एक नियोक्ता के रूप में की आवश्यकता है जिसके द्वारा तारीख का मतलब के तहत किसी भी स्थायी आदेश, पुरस्कार, सेवा का अनुबंध या अन्यथा;]
(Vi) अन्यथा व्यवसाय या पेशे के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो पशुओं के संबंध में के रूप में की तुलना में शेयर व्यापार में और मर गया है या इस तरह के उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से बेकार हो गए हैं, जानवरों के निर्धारिती को वास्तविक लागत के बीच अंतर और राशि, यदि कोई हो, शवों या पशुओं के संबंध में एहसास हुआ;
(सात) उप - धारा के प्रावधानों के अधीन (2), की राशि 72 [पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती के खातों में ही अप्रतिलभ्य से लिखा है जो उसके किसी बुरे ऋण या भाग]:
73 [जो खंड (VIIa) लागू होता है के लिए एक बैंक के मामले में, किसी भी तरह के कर्ज या भाग से संबंधित कटौती की राशि उसके इस तरह के कर्ज या उसके भाग में क्रेडिट बैलेंस से अधिक की राशि को सीमित किया जाएगा बशर्ते कि उस खंड के अधीन किए गए खराब और संदिग्ध ऋण खाते के लिए प्रावधान;]
             74 (VIIa) 75 [ 76 द्वारा निर्मित बुरा और संदिग्ध ऋण के लिए किसी भी प्रावधान के संबंध में
(एक) एक अनुसूचित बैंक या एक गैर अनुसूचित बैंक [खंड (viiia) या भारत के बाहर किसी देश के कानून द्वारा या के तहत शामिल एक बैंक के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी एक बैंक नहीं किया जा रहा], एक राशि नहीं से अधिक पाँच प्रति (इस खंड और अध्याय छठी ए के तहत किसी भी कटौती करने से पहले अभिकलन) में कुल आय का प्रतिशत और निर्धारित तरीके से अभिकलन ऐसे बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए कुल औसत अग्रिमों का दो प्रतिशत से अधिक नहीं एक राशि;
(ख) एक बैंक, एक बैंक एक राशि नहीं (इस खंड और अध्याय छठी ए के तहत किसी भी कटौती करने से पहले अभिकलन) में कुल आय का पांच प्रतिशत से अधिक, भारत के बाहर किसी देश के कानून द्वारा या के तहत शामिल किया जा रहा है;]
             77 [(ग) एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या किसी राज्य वित्तीय निगम या किसी राज्य औद्योगिक निवेश निगम, नहीं (इस खंड और अध्याय छठी ए के तहत किसी भी कटौती करने से पहले अभिकलन) में कुल आय का पांच प्रतिशत से अधिक राशि.]
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
             78 [(i) "गैर अनुसूचित बैंक" एक साधन के 79 अनुसूचित बैंक नहीं है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) के रूप में परिभाषित बैंकिंग कंपनी;]
             80 [(आइए)] "ग्रामीण शाखा" एक अनुसूचित बैंक की एक शाखा का मतलब है 81 जो की प्रासंगिक अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार नहीं दस हजार से अधिक की आबादी है जो एक जगह में स्थित [या एक गैर अनुसूचित बैंक] आंकड़े पिछले साल के पहले दिन से पहले प्रकाशित किया गया है;
             82 [(द्वितीय) "अनुसूचित बैंक 'भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट स्टेट बैंक, 1955 (1955 का 23) के तहत गठित अर्थ है, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (के रूप में परिभाषित एक सहायक बैंक 1959 के 38), इसी नए बैंक बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के तहत गठित, या बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम की धारा 3 के तहत, 1980 (1980 का 40), या किसी भी अन्य बैंक एक बैंक जा रहा है भारत अधिनियम रिजर्व बैंक, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में शामिल है, लेकिन एक सहकारी बैंक शामिल नहीं है;]
             83 [(iii) 83A "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 ए में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(Iv) "राज्य वित्तीय निगम" धारा 3 या खंड 3 ए या राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) की धारा 46 के तहत अधिसूचित एक संस्था की स्थापना के तहत एक वित्तीय निगम का मतलब है;
(V) "राज्य औद्योगिक निवेश निगम" एक साधन 83b कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ के भीतर सरकार कंपनी (1956 का 1), औद्योगिक परियोजनाओं के लिए लंबे समय तक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं और इस उपधारा के खंड (आठ) के तहत केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी; ]
(आठ) 84 [औद्योगिक या के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने में लगी हुई है जो एक वित्तीय निगम द्वारा बनाई गई किसी विशेष रिजर्व के संबंध में 85 भारत में [कृषि विकास या ले जाने का मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई और भारत में पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा निर्माण या आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में मकानों की खरीद, (के तहत किसी भी कटौती करने से पहले अभिकलन नहीं कुल आय का प्रतिशत चालीस से अधिक राशि के लिए लंबे समय तक वित्त प्रदान करने के कारोबार पर 86 [इस खंड और] अध्याय VI-ए) ऐसी रिजर्व खाते में किए गए:]]
निगम बशर्ते कि 87 [जैसा भी मामला हो या,, कंपनी] को मंजूरी दे दी कुछ समय के लिए है 88 इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा:
आगे से समय समय पर इस तरह के रिजर्व खाते में किया जाता मात्रा की कुल से अधिक है बशर्ते कि 89 [दो बार की राशि] चुकता शेयर पूंजी निगम के (मात्रा को छोड़कर भंडार से पूंजीकृत) 87 मामले के रूप में, [या ], कंपनी हो सकती है, इस धारा के तहत कोई भत्ता अतिरिक्त के संबंध में किया जाएगा.
90 [स्पष्टीकरण: इस खंड में, -
(क) "वित्तीय निगम" एक सार्वजनिक कंपनी और एक सरकारी कंपनी में शामिल होगा;
(ख) 91 "सार्वजनिक कंपनी 'कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(ग) "सरकार कंपनी 'कंपनी अधिनियम की धारा 617, 1956 में उसे सौंपे अर्थ होगा 91A (1956 का 1);]
             92 एक राशि नहीं प्रतिशत के प्रति चालीस से अधिक, भारत के बाहर बैंकिंग परिचालन में लगी हुई है (भारत के बाहर किसी देश के कानून द्वारा या के तहत शामिल एक बैंक से दूसरे) एक अनुसूचित बैंक द्वारा बनाई गई किसी विशेष रिजर्व के संबंध में [(viiia) (के तहत किसी भी कटौती करने से पहले अभिकलन कुल आय 93 ऐसी रिजर्व खाते में किए गए [इस खंड और] अध्याय छठी ए):
94 अपनी पूंजी संरचना, भारत के बाहर अपने बैंकिंग परिचालन की हद तक, भारत और अन्य प्रासंगिक कारकों के बाहर इस तरह के आपरेशनों के लिए संसाधनों के लिए अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए, बैंक के लिए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी, कुछ समय के लिए है, बशर्ते कि इस खंड के प्रयोजनों.
स्पष्टीकरण: इस खंड, "अनुसूचित बैंक" के प्रयोजनों के लिए खंड (VIIa) को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के रूप में एक ही अर्थ है;]
             95 अपने कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए एक कंपनी द्वारा किए गए [(झ) किसी भी व्यय सदाशयी:
ऐसे व्यय या उसके किसी भाग के एक पूंजी प्रकृति की है, जहां इस तरह के खर्च के पांचवें यह खर्च किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के लिए कटौती की जाएगी; और संतुलन उसके चार तुरंत सफल पिछले वर्षों में से प्रत्येक के लिए समान किस्तों में कटौती की जाएगी:
परंतु यह कि वे मूल्यह्रास के संबंध में स्वीकार्य कटौती के संबंध में लागू के रूप में (2) धारा 32 की और उप - धारा (2) के खंड 72 की इस धारा के तहत स्वीकार्य कटौती के संबंध में लागू नहीं होगी उप - धारा के प्रावधानों:
परंतु यह है कि खंड के प्रावधानों (द्वितीय), (ग), (घ) और (v) की उपधारा (2) 96 [और उप - धारा (5)] धारा 35 की उपधारा (3) वे एक परिसंपत्ति के संबंध में लागू धारा 41 के खंड को स्पष्टीकरण 1 (1) के खंड 43 का, जहां तक हो सके, परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के प्रयोजनों के लिए एक पूंजी प्रकृति की एक परिसंपत्ति का प्रतिनिधित्व व्यय के संबंध में लागू नहीं होगी वैज्ञानिक अनुसंधान पर एक पूंजी प्रकृति के व्यय का प्रतिनिधित्व;]
             97 [(एक्स) धारा 10 के खंड (23E) के तहत निर्दिष्ट किसी भी धन की दिशा में योगदान के माध्यम से एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान द्वारा भुगतान किसी भी राशि.
स्पष्टीकरण: इस खंड, "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" के प्रयोजनों के लिए धारा 4 ए में उसे सौंपे अर्थ होगा * कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की].
(2) क्या एक बुरा ऋण या भाग के लिए किसी भी कटौती कर रही है, में निम्न प्रावधान लागू-करेगा
             98 [इस तरह के कर्ज या उसके भाग में इस तरह के कर्ज या भाग की राशि तत्संबंधी से लिखा है या एक पहले की है, जिसमें पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय की गणना में ध्यान में रखा गया है जब तक कि (मैं) में ऐसी कोई कटौती की अनुमति दी जाएगी पिछले वर्ष, या बैंकिंग या निर्धारिती द्वारा किया जाता है जो पैसे उधार के व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में व्रत पैसे का प्रतिनिधित्व करता है;]
अंतत: ऐसे किसी भी ऋण या ऋण की ओर से बरामद राशि तो काट ली ऋण या हिस्सा है और राशि के बीच अंतर से कम है तो (द्वितीय), कमी परम वसूली किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष में घटाया किया जाएगा.
यह पहले से ही एक पहले पिछले साल के खातों में ही अप्रतिलभ्य से लिखा गया है कि अगर (iii) किसी भी तरह के कर्ज या ऋण का हिस्सा काट लिया जा सकता है 99 अप्रैल के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक वर्ष से किया जा रहा [(, 1988, या किसी भी पहले निर्धारण वर्ष)], लेकिन 1 [अधिकारी यह यह है कि साल में एक बुरा ऋण हो गए हैं करने के लिए स्थापित नहीं किया गया था कि इस आधार पर कटौती की जा करने की अनुमति नहीं थी] का आकलन;
(Iv) किसी भी तरह के कर्ज या ऋण का हिस्सा पिछले साल के खातों में ही अप्रतिलभ्य से लिखा है, जहां 2 (अप्रैल, 1988, या किसी भी पहले आकलन वर्ष के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक वर्ष से किया जा रहा [ )] और 3 [] निर्धारण अधिकारी इस तरह के कर्ज या हिस्सा किसी भी पहले पिछले साल तुरंत इस तरह के कर्ज या भाग से लिखा है, जिसमें पिछले वर्ष के पहले के चार पिछले वर्षों की अवधि से परे नहीं गिरने में एक बुरा ऋण हो गया है कि संतुष्ट है, उप - धारा के प्रावधानों (6) अनुभाग 155 लागू नहीं होगी;
             4 [(वी) ऋण के इस तरह के कर्ज या भाग (1) बैंक इस तरह के ऋण की राशि डेबिट बिना कोई भी ऐसी कटौती की अनुमति दी जाएगी, पर लागू होता है के लिए उप - धारा का जो खंड (VIIa) एक बैंक द्वारा की गई प्रगति से संबंधित है, जहां या बुरा और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने के लिए है कि पिछले वर्ष में ऋण का हिस्सा है कि खंड के अधीन किए गए खाते.]

 

60 रू यह भी 1949/12/02, 13-4 सर्कुलर नं 110, दिनांक 25-11-1965 सर्कुलर नंबर 4-पी (LVIII-30), सर्कुलर नंबर 44 (3) -IT/49, देखें - 1973, पत्र [एफ सं 44/13/64-ITJ], दिनांकित 1964/06/09, पत्र [एफ सं 216/6/77-IT (ए) द्वितीय], 1984/05/12 दिनांकित, 17-6-1978 सर्कुलर नंबर 403 दिनांक परिपत्र सं 30 (XLVII-18), 30-11 दिनांक - 23-4-1969 दिनांकित 1964, सर्कुलर नंबर 14,, dtac की नौवीं बैठक के (मद 31) सीआईटी वी. कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड से निकाला, 1966/05/11 पर परिपत्र दिनांक 1952/06/10 आयोजित मिनट से अर्क . [1986] 157 आईटीआर 509 (Kar.), सर्कुलर नंबर 20, निर्देश सं 370 के अर्क, 13-6-1969 दिनांकित [एफ सं 205/15/71-IT (ए) द्वितीय], 13-1-1972 दिनांकित और पत्र [एफ सं 10/66/61-IT (एआई)], 16-1-1962 दिनांकित.
६१.वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा डाला 1980/01/04.
62 आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1986, द्वारा डाला प्रभावी 1987/01/04.
63 रूपयेप्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए पहले परंतुक अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04. पहले अपनी चूक के लिए, पहले परंतुक, 25-9-1975 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ बोनस का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में खड़ा था:
'परंतु एक कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान बोनस अधिनियम, 1965 (1965 का 21) के भुगतान का प्रावधान लागू होते हैं, कि अधिनियम के तहत देय बोनस की राशि से अधिक नहीं होगी, जो करने में कार्यरत एक कर्मचारी को भुगतान बोनस के संबंध में कटौती . "
64 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए दूसरे परंतुक अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04. 25-9-1975 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ बोनस का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित रूप में अपनी चूक, दूसरे परंतुक, करने से पहले नीचे के रूप में खड़ा था:
"बोनस की राशि (पहले परंतुक में बोनस न हो) या आयोग को संदर्भ के साथ उचित है कि आगे परंतु
(क) कर्मचारी और उसकी सेवा की शर्तों का भुगतान;
प्रश्न में पिछले वर्ष के लिए व्यापार या पेशे की (ख) के मुनाफे में; और
इसी तरह व्यापार या पेशे में (ग) सामान्य व्यवहार. "
65.{{/1}वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1981/01/04.
६६.वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
6प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
६८.नियम 75, 87 और 88 देखें.
६९.बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1991 संस्करण., वॉल्यूम देखें. 1, पी. 508.
70 नियम 103 और 104 देखें.
७१.वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
72 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "पिछले वर्ष में एक बुरा ऋण हो गए हैं की स्थापना की है जो उसके किसी ऋण, या भाग," के लिए एवजी 1989/01/04.
73 वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा डाला 1985/01/04.
74 वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा डाला 1980/01/04.
            ७५.       आयकर (संशोधन) द्वारा निम्नलिखित के लिए एवजी अधिनियम, 1986 से प्रभावी 1987/01/04:
"एक अनुसूचित बैंक या (उद्देश्यों या खंड (viiia) या भारत के बाहर किसी देश के कानून द्वारा या के तहत शामिल एक बैंक के लिए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी एक बैंक नहीं किया जा रहा) द्वारा किए गए खराब और संदिग्ध ऋण के लिए किसी भी प्रावधान के संबंध में एक गैर अनुसूचित बैंक, नहीं या दो से अधिक नहीं एक राशि (इस खंड और अध्याय छठी ए के तहत किसी भी कटौती करने से पहले अभिकलन) में कुल आय का दस प्रतिशत से अधिक राशि ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए कुल औसत अग्रिमों का प्रतिशत इस तरह बैंक की, जो भी अधिक हो, निर्धारित तरीके से अभिकलन. "
इससे पहले, खंड (VIIa) के पैरा खोलने ऊपर वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था1985/01/04. यह भी वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा संशोधन किया गया था 1983/01/04.
७६.नियम 6ABA देखें.
77 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1992/01/04.
७८.वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
79 इस प्रकार के रूप बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (ग) "बैंकिंग कंपनी 'को परिभाषित करता है:
'(ग) "बैंकिंग कंपनी' भारत में बैंकिंग कारोबार transacts जो किसी भी कंपनी का मतलब है.
स्पष्टीकरण: माल के निर्माण में लगे या किसी भी व्यापार और जो केवल ऐसे निर्माता या व्यापारी के रूप में अपने व्यापार के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए जनता से पैसे की जमा राशि स्वीकार करता है पर किया जाता है जो किसी भी कंपनी के भीतर बैंकिंग के व्यापार चलाना नहीं माना जाएगा इस खंड के अर्थ; '
80वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा Relettered 1983/01/04.
81 डाला, Ibid.
82 निम्नलिखित खंड (द्वितीय) के लिए एवजी, प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा [1985/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1985 द्वारा यथा संशोधित]1989/01/04.
'(द्वितीय) "अनुसूचित बैंक" खंड (ग) उप - धारा (5) धारा 11 के के स्पष्टीकरण में एक ही अर्थ है, लेकिन एक सहकारी बैंक शामिल नहीं है;'
83 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1992/01/04.
             83A.अनुमोदित संस्थाओं के लिए, देखें परिशिष्ट.
             83b.पृष्ठ 1.88 पर फुटनोट 4 देखें.
84 इस खंड के ऑपरेटिव हिस्सा प्रभावी वित्त अधिनियम, 1966, से पहले संशोधन किया गया था 1966/01/04 और फिर 1968/01/04 और तत्कालीन वित्त द्वारा (संख्या 2 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा ) अधिनियम, 1971, 1972/01/04 से प्रभावी और तत्कालीन वित्त अधिनियम, 1974 के द्वारा, प्रभावी 1975/01/04.
85 वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा: भाग "भारत में कृषि विकास" के साथ शुरुआत और "ऐसी रिजर्व खाते में किए" के साथ समाप्त होने के लिए एवजी 1980/01/04.
८६वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा डाला 1985/01/04.
87 वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा डाला 1980/01/04.
88.अनुमोदित वित्तीय निगम के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1991 संस्करण., वॉल्यूम देखें. 1, 524-525 पीपी.
८९ .वित्त अधिनियम, 1981 से प्रभावी द्वारा डाला 1982/01/04.
90वित्त अधिनियम, 1992, wref द्वारा प्रतिस्थापित 1987/01/04.पिछले प्रतिस्थापन के लिए, वित्त अधिनियम, 1970 द्वारा सम्मिलित रूप स्पष्टीकरण, 1966/01/04 wref और बाद में वित्त अधिनियम, 1974 द्वारा छोड़े गए पर, प्रभावी 1975/01/04 और फिर 1 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1979, द्वारा डाला - 4-1980 और आगे नीचे के रूप में पढ़ा 1987/01/04 wref वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 के द्वारा प्रतिस्थापित:
'स्पष्टीकरण: इस खंड में, -
(क) "वित्तीय निगम" एक सार्वजनिक कंपनी में शामिल होगा;
(ख) "सार्वजनिक कंपनी 'कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में उसे सौंपे अर्थ होगा.'
91.खण्ड (चतुर्थ) की धारा 3 (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की एक निजी कंपनी नहीं है जो एक कंपनी के रूप में "सार्वजनिक कंपनी" को परिभाषित करता है.खण्ड (क), (ख) और (ग),, "निजी कंपनी" और "सार्वजनिक कंपनी" "मौजूदा कंपनी" अभिव्यक्ति "कंपनी" को परिभाषित.इस प्रकार के रूप में धारा 3 में लिखा है:
                        '(1) इस अधिनियम के संदर्भ में अन्यथा, अभिव्यक्ति "कंपनी", "मौजूदा कंपनी", "निजी कंपनी" और "सार्वजनिक कंपनी", उप - धारा के प्रावधानों के अधीन (2), अर्थ होगा की आवश्यकता है जब तक नीचे निर्दिष्ट: -
(मैं) "कंपनी" खंड (ख) में परिभाषित के रूप में एक कंपनी का गठन किया है और इस अधिनियम या किसी मौजूदा कंपनी के तहत पंजीकृत मतलब है;
(Ii) "मौजूदा कंपनी" नीचे निर्दिष्ट पिछले कंपनियों कानूनों के किसी भी के तहत गठित और पंजीकृत कंपनी का अर्थ है: -
(क) किसी भी कार्य या भारतीय कंपनी अधिनियम, 1866 (1866 का 10) से पहले बल में कंपनियों से संबंधित अधिनियमों, और कहा कि अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया;
(ख) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1866 (1866 का 10);
(ग) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1882 (1882 का 6);
(घ) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7);
(ई) तबादला कंपनियों अध्यादेश, 1942 (1942 का 54) का पंजीकरण; और
(च) कार्य करता है या अध्यादेश के किसी भी करने के लिए इसी किसी भी कानून पूर्वोक्त और में बल
(1) मर्ज किए गए क्षेत्रों में या भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) की बहां विस्तार से पहले, या उसके किसी भाग (जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा) पार्ट बी राज्य में; या
(2) जम्मू और कश्मीर, या जम्मू और कश्मीर (कानूनों की विस्तार) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ से पहले उसके किसी भाग, राज्य में, जहां तक बैंकिंग, बीमा और वित्तीय निगमों के रूप में संबंध है, और कर रहे हैं के प्रारंभ से पहले केंद्रीय कानून (जम्मू और कश्मीर के लिए विस्तार) अधिनियम, 1968, अन्य निगमों का संबंध है insofar के रूप में; और
(छ) पुर्तगाली वाणिज्यिक संहिता, यह "sociedades anonimas" से संबंधित है insofar के रूप में;
(Iii) "निजी कंपनी" एक कंपनी है, जिसका अर्थ है अपने लेख के द्वारा, -
किसी भी अगर (एक), यह शेयरों के हस्तांतरण के लिए सही प्रतिबंधित;
(ख) पचास के लिए अपने सदस्यों की संख्या को सीमित नहीं सहित
(I) कंपनी के रोजगार में हैं जो व्यक्तियों, और
(Ii) कंपनी के रोजगार में पूर्व में किया गया हो रही है, जो व्यक्तियों, जो रोजगार में हैं, जबकि कंपनी के सदस्य थे और रोजगार रह बाद सदस्यों होना जारी रखा है; और
(ग) कंपनी, के, या डिबेंचरों में किसी भी शेयर के लिए सदस्यता लेने के लिए जनता के लिए किसी भी निमंत्रण प्रतिबंधित हैं:
दो या दो से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से एक कंपनी में एक या एक से अधिक शेयरों पकड़ जहां, बशर्ते कि वे इस परिभाषा के प्रयोजनों के लिए, एक भी सदस्य के रूप में इलाज किया जाएगा;
(Iv) "सार्वजनिक कंपनी" एक निजी कंपनी नहीं है जो एक कंपनी का मतलब है.
संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित जब तक (2), निम्नलिखित कंपनियों के लिए खंड (मैं) में परिभाषित अभिव्यक्ति के किसी भी के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा (चतुर्थ) की उपधारा (1) और ऐसी कंपनियों के लिए, यह समझा जाएगा इस अधिनियम के उद्देश्यों, भारत के बाहर का गठन और पंजीकृत किया गया है: -
(एक) एक कंपनी पंजीकृत कार्यालय जिसका बर्मा, अदन या पाकिस्तान में है और उप - धारा (1) के खंड (क) में परिभाषित के रूप में भारत से है कि देश के विभाजन के लिए एक कंपनी थी ठीक पहले जो;
(ख) [***] '
             91A.      पृष्ठ 1.88 पर फुटनोट 4 देखें.
92 वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
93वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा डाला 1985/01/04.
94 अनुमोदित बैंकों के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1991 संस्करण., वॉल्यूम देखें. 1, पी. 525.
95 वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/01/04.
96 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
97 वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
* अधिसूचित संस्थानों की सूची के लिए, परिशिष्ट देखें.
98 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा निम्न खंड (मैं) के लिए एवजी अधिनियम, 1987 से प्रभावी1989/01/04:
"(मैं) में ऐसी कोई कटौती तत्संबंधी ऐसे ऋण या हिस्सा है, जब तक की अनुमति दी जाएगी
(एक) है कि पिछले वर्ष की निर्धारिती की या एक पहले पिछले वर्ष के आय की गणना में खाते में ले लिया, या निर्धारिती द्वारा किया जाता है, जो बैंकिंग या साहूकारी के व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में व्रत पैसे का प्रतिनिधित्व कर दिया गया है , और
(ख) कि पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती के खातों में ही अप्रतिलभ्य से लिखा गया है, "
99.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
1"आयकर" के लिए एवजी, Ibid, प्रभावी1988/01/04.
प्र.20. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
(3)"आयकर", Ibid., प्रभावी लिए एवजी1988/01/04.* अधिसूचित संस्थानों की सूची के लिए, देखें परिशिष्ट.
(4)वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा डाला 1985/01/04.
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