कुछ प्रारंभिक खर्च का परिशोधन
6 [कुछ प्रारंभिक खर्च का परिशोधन.
35 दिन. (1) एक निर्धारिती, भारत का निवासी है, जो एक भारतीय कंपनी या (एक कंपनी के अलावा अन्य) एक व्यक्ति जा रहा है, incurs, मार्च, 1970 के 31 वें दिन के बाद, उपधारा में निर्दिष्ट किसी भी व्यय (2), कहां -
(मैं) से पहले अपने व्यापार, या के प्रारंभ
(Ii) अपने व्यापार के प्रारंभ होने के बाद, उसकी औद्योगिक उपक्रम का विस्तार या उसके एक नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने के संबंध में के संबंध में,
निर्धारिती के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, पिछले व्यापार शुरू वर्ष में जो या के साथ शुरुआत दस लगातार पिछले वर्षों में से प्रत्येक के लिए इस तरह के खर्च का दसवां के बराबर राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी जैसा भी मामला हो,, औद्योगिक उपक्रम का विस्तार पूरा हो गया है, जिसमें पिछले वर्ष या नई औद्योगिक इकाई उत्पादन या आपरेशन शुरू.
(2) उपधारा में निर्दिष्ट व्यय (1) अर्थात् निम्नलिखित खंड, में से किसी एक या एक से अधिक में निर्दिष्ट व्यय होंगे: -
7 के साथ संबंध में (एक) खर्च
(मैं) व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना;
(द्वितीय) परियोजना रिपोर्ट तैयार करना;
(Iii) बाजार सर्वेक्षण या निर्धारिती के व्यापार के लिए आवश्यक किसी भी अन्य सर्वेक्षण का आयोजन;
(Iv) निर्धारिती के व्यापार से संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं:
बशर्ते कि व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने या परियोजना रिपोर्ट या बाजार सर्वेक्षण के या किसी भी अन्य सर्वेक्षण या इस खंड में निर्दिष्ट इंजीनियरिंग सेवाओं निर्धारिती खुद के द्वारा या है, जो एक चिंता का विषय द्वारा किया जाता है के आयोजन के सिलसिले में काम बोर्ड द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी है कुछ समय के लिए;
स्थापना या निर्धारिती के कारोबार के संचालन से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए कर निर्धारिती और किसी भी अन्य व्यक्ति के बीच किसी भी समझौते का मसौदा तैयार करने के लिए (ख) कानूनी शुल्क;
(ग) निर्धारिती भी खर्च एक कंपनी है, जहां
कंपनी के संघ के ज्ञापन और लेख का मसौदा तैयार करने के लिए कानूनी शुल्क के माध्यम से (मैं);
(Ii) संघ के ज्ञापन और लेख की छपाई पर;
(Iii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के प्रावधानों के तहत कंपनी के पंजीकरण के लिए शुल्क के माध्यम से;
, (Iv) में शेयर या कंपनी की डिबेंचर की जनता सदस्यता के लिए मुद्दा,,, हामीदारी कमीशन, ब्रोकरेज और प्रारूपण, टाइपिंग, मुद्रण और प्रॉस्पेक्टस के विज्ञापन के लिए शुल्क किया जा रहा है के संबंध में
(घ) व्यय के ऐसे अन्य मदों के रूप में (इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत किसी भी भत्ता या कटौती के लिए व्यय योग्य न हो) निर्धारित किया जा सकता है.
(3) उपधारा में निर्दिष्ट व्यय की कुल राशि (2) दो और प्रति एक से डेढ़ प्रतिशत पर गणना एक राशि से अधिक है कहां
(क) परियोजना की लागत, या की
(ख) जहां निर्धारिती, कंपनी के कारोबार में नियोजित पूंजी की कंपनी की विकल्प, पर, एक भारतीय कंपनी है
अतिरिक्त उप - धारा के तहत कटौती स्वीकार्य कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा जाएगा (1).
स्पष्टीकरण में इस उप धारा
(क) "परियोजना की लागत का मतलब है"-
उप खंड के खंड (क) में निर्दिष्ट एक मामले में (मैं) (1), अचल संपत्तियों की वास्तविक लागत, भूमि, भवन, पट्टाभूमियों, संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग और पर खर्च सहित रेलवे साइडिंग (किया जा रहा है निर्धारिती की व्यापार शुरू में जो पिछले वर्ष के अंतिम दिन के रूप में निर्धारिती की पुस्तकों में दिखाया गया है जो जमीन और इमारतों) का विकास,;
(Ii) खंड (द्वितीय) की उपधारा (1), भूमि, भवन, पट्टाभूमियों, संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग और रेलवे साइडिंग जा रहा है (व्यय सहित अचल संपत्तियों की वास्तविक लागत, पर करने के लिए भेजा एक मामले में जैसा भी मामला हो औद्योगिक उपक्रम का विस्तार, या पूरा कर रहा है जो पिछले वर्ष के अंतिम दिन के रूप में निर्धारिती की पुस्तकों में दिखाया गया है जो जमीन और इमारतों), के विकास, नई औद्योगिक इकाई उत्पादन शुरू या आपरेशन, अब तक इस तरह की अचल संपत्तियों के औद्योगिक उपक्रम का विस्तार या निर्धारिती की नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के संबंध में प्राप्त या विकसित किया गया है के रूप में;
(ख) "कंपनी के कारोबार में नियोजित पूंजी" का मतलब है,
एक मामले में (i) उप - धारा (i) खंड में निर्दिष्ट (1), पिछले वर्ष के अंतिम दिन के रूप में जारी किए गए शेयर पूंजी, डिबेंचर और लंबी अवधि के उधार की कुल जिसमें से व्यापार कंपनी शुरू;
(Ii) एक मामले में उप खंड के खंड (ख) में निर्दिष्ट (1), पिछले वर्ष के अंतिम दिन के रूप में जारी किए गए शेयर पूंजी, डिबेंचर और लंबी अवधि के उधार की कुल जिसमें से विस्तार औद्योगिक उपक्रम जैसा भी मामला हो, नई औद्योगिक इकाई अब तक इस तरह की राजधानी के रूप में, डिबेंचर और लंबी अवधि उधारी औद्योगिक उपक्रम का विस्तार या के सिलसिले में जारी किए गए या प्राप्त किया गया है, उत्पादन या आपरेशन शुरू, पूरा, या है कंपनी की नई औद्योगिक इकाई की स्थापना;
(ग) "दीर्घकालिक उधारी" मतलब
(I) सरकार या भारत की औद्योगिक वित्त निगम या औद्योगिक ऋण और भारत के निवेश निगम से कंपनी या खंड (आठवीं के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए है, जो किसी भी अन्य वित्तीय संस्था से उधार किसी भी पैसे की रक़म ) उप - धारा (1) के खंड 36 या किसी भी बैंकिंग संस्था () ऊपर उल्लेख एक वित्तीय संस्था की जा रही है, या नहीं की
इस तरह के धन उधार ली गई हैं या ऋण किए गए है जिसके तहत शर्तें अवधि के दौरान उसके भुगतान के लिए प्रदान करते हैं जहां पूंजी संयंत्र और मशीनरी, भारत के बाहर खरीद के संबंध में एक विदेशी देश में यह द्वारा किए गए (ii) किसी उधार के पैसे या कर्ज की नहीं सात साल से कम है.
8 निर्धारिती एक कंपनी या एक सहकारी समिति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति कहां है (4), कोई कटौती उप - धारा के तहत स्वीकार्य होगी (1) व्यय में निर्दिष्ट जिसमें वर्ष या साल के लिए निर्धारिती के खातों जब तक (2) खंड में 288, और निर्धारिती पहले वर्ष के लिए आय के बारे में उनकी वापसी के साथ साथ प्रस्तुत की उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित उप - धारा (2) खर्च होता है एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की गई है कटौती के तहत जो में इस खंड का दावा किया है, निर्धारित प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित तरह के मुनीम से और के रूप में इस तरह के ब्यौरे आगे की स्थापना में इस तरह के ऑडिट की रिपोर्ट निर्धारित किया जा सकता है.
(5) कहाँ (1) (1), एक में एक और भारतीय कंपनी को उप - धारा में निर्दिष्ट दस साल की अवधि की समाप्ति से पहले तबादला हो गया है उपधारा के तहत कटौती के हकदार है जो एक भारतीय कंपनी के उपक्रम एकीकरण की योजना, -
(1) पिछले वर्ष के लिए मिलाकर कंपनी के मामले में समामेलन जगह लेता है, जो (i) कोई कटौती उप - धारा के तहत स्वीकार्य होगी; और
(Ii) इस धारा के प्रावधानों, जहाँ तक हो सके, समामेलन जगह नहीं लिया था, तो वे मिलाकर कंपनी के लिए लागू किया गया होता के रूप में एकीकृत कंपनी पर लागू नहीं होगी.
इस धारा के तहत छूट का दावा किया और उपधारा में निर्दिष्ट किसी भी व्यय के संबंध में किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अनुमति दी गई है, जहां (6) (2), जो कटौती इसलिए की अनुमति दी है के संबंध में व्यय किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं माना जाएगा उसी या किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के.]
प्र.6. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.
प्र.7. अनुमोदित चिंताओं की सूची के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1991 संस्करण., वॉल्यूम देखें. 1, पीपी 504-505 और Taxmann की वार्षिक टैक्स डाइजेस्ट, 1991 संस्करण., पृ. 4.30. भी अधिसूचना संख्या 9222 देखें [एफ सं 203/6/92-IT (ए) द्वितीय], 23-2-1993 दिनांकित.भी 27-5-1975 सर्कुलर नं 162A, देखें.
8 नियम 6AB और फार्म सं 3B देखें.

