आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 35गगक

ग्राम विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए संगमों और संस्थाओं को संदाय के रूप में व्यय

धारा

धारा संख्या

35गगक

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2020

ग्राम विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए संगमों और संस्थाओं को संदाय के रूप में व्यय

ग्राम विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए संगमों और संस्थाओं को संदाय के रूप में व्यय

ग्राम विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए संगमों और संस्थाओं को संदाय के रूप में व्यय

35गगक. (1) जहां निर्धारिती—

(क) किसी ऐसे संगम या संस्था को, जिसका उद्देश्य ग्राम विकास कार्यक्रम चलाना है, विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम विकास के किसी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में प्रयोग के लिए; या

() किसी संगम या संस्था को, जिसका उद्देश्य ग्राम विकास के किसी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना है; या

() केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त स्थापित और अधिसूचित ग्रामीण विकास निधि को; या

() केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त स्थापित और अधिसूचित राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि,

किसी राशि के संदाय के रूप में कोर्इ व्यय करता है, वहां निर्धारिती को उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए पूर्ववर्ष के दौरान किए गए ऐसे व्यय की रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के खंड () के अधीन कटौती उक्त खंड में निर्दिष्ट किसी संगम या संस्था को किसी राशि के संदाय के रूप में किए गए व्यय की बाबत तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निर्धारिती ऐसे संगम या संस्था से इस आशय का प्रमाणपत्र दे देता है कि—

() ग्राम विकास कार्यक्रम विहित प्राधिकारी द्वारा 1 मार्च, 1983 के पहले अनुमोदित किया गया था; और

() जहां ऐसा संदाय 28 फरवरी, 1983 के पश्चात् किया जाता है, वहां ऐसे कार्यक्रम में किसी भवन या अन्य संरचना (चाहे वह औषधालय, विद्यालय, प्रशिक्षण या कल्याण केन्द्र, कर्मशाला के रूप में उपयोग के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए हो) के निर्माण के रूप में कार्य या किसी सड़क का बिछाया जाना या किसी कुएं या नलकूप का निर्माण या वेधन करना या किसी संयंत्र या मशीनरी का प्रतिष्ठापन अंतर्वलित है और ऐसा कार्य 1 मार्च, 1983 के पहले प्रारंभ कर दिया गया है।

(2क)उपधारा (1) के खंड() के अधीन कटौती किसी संगम या संस्था को किसी राशि का संदाय के रूप में व्यय की बाबत तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निर्धारिती ऐसे संगम या संस्था से इस आशय का प्रमाणपत्र दे देता है कि—

() विहित प्राधिकारी ने 1 मार्च, 1983 के पहले संस्था या संगम का अनुमोदन कर दिया था; और

() किसी ग्राम विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए व्यक्तियों का प्रशिक्षण उस संस्था या संगम द्वारा 1 मार्च, 1983 के पहले प्रारम्भ कर दिया गया था।

स्पष्टीकरण.–ऐसे कटौती से, जिसके लिए निर्धारिती उपधारा (1) में निर्दिष्ट ग्रामीण विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए किसी संगम या संस्था को संदत्त किसी राशि की बाबत हकदार है, मात्र इस आधार पर इनकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि का संदाय करने के पश्चात् यथास्थिति, ऐसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम को या संगम अथवा संस्था को दिया गया अनुमोदन वापस ले लिया गया है।

(2ख) किसी संगम या संस्था द्वारा उपधारा (2) या उपधारा (2क) में निर्दिष्ट प्रकृति का प्रमाणपत्र तभी दिया जाएगा जब ऐसा संगम या संस्था विहित प्राधिकारी से ऐसी प्रकृति का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकार प्राप्त कर लेती है।

स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''ग्राम विकास कार्यक्रम'' का वही अर्थ होगा जो धारा 35गग की उपधारा (1)के स्पष्टीकरण में है।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यय की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है, वहां ऐसे व्यय की बाबत उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम की धारा 35ग या धारा 35गग या धारा 80छ या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कोर्इ और कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित रूप में]

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