आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 35ख

हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा अपराध

धारा

धारा संख्या

35ख

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

उपहार कर अधिनियम, 1958

वर्ष

हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा अपराध

हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा अपराध

हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा अपराध

35ख (1) जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किया गया है, वहां उसका कर्ता उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और उसे दंडित किया जाएगा:

बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कोई भी बात कर्ता को किसी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध की रोकथाम के लिए सभी उचित सावधानी बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध हिंदू अविभाजित परिवार के किसी सदस्य की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी लापरवाही के कारण हुआ है, वहां ऐसा सदस्य भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और उसे दंडित किया जाएगा।

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