आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 35ख

निर्यात बाजार विकास भत्ता

धारा

धारा संख्या

35ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

निर्यात बाजार विकास भत्ता

निर्यात बाजार विकास भत्ता

9 [निर्यात बाजार विकास भत्ता.

35B. (1) (क) एक निर्धारिती, भारत का निवासी है, जो एक घरेलू कंपनी या (एक कंपनी के अलावा अन्य) एक व्यक्ति जा रहा है, 1968, फरवरी के 29 दिन के बाद किए गए है वहां 10 [लेकिन मार्च के 1 दिन पहले 1983], सीधे या किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग से, चाहे वह किसी भी व्यय (पूंजीगत व्यय या निर्धारिती की निजी खर्च की प्रकृति में नहीं किया जा रहा) (ख), वह इस धारा के प्रावधानों के अधीन, खंड में निर्दिष्ट , एक और पिछले वर्ष के दौरान किए गए इस तरह के खर्च का एक तिहाई गुना राशि के बराबर राशि की कटौती की अनुमति दी जाए:

11 [फरवरी के 28 दिन के बाद किए गए व्यय, 1973 के संबंध में बशर्ते कि 12 [लेकिन अप्रैल, 1978 के 1 दिन पहले], एक घरेलू कंपनी द्वारा, एक कंपनी होने के नाते जनता के प्रावधानों में काफी रुचि रखते हैं जिसमें एवजी किया गया था शब्द "एक और एक तिहाई टाइम्स", शब्द "एक और एक से डेढ़ गुना" के लिए के रूप में यदि इस खंड प्रभावी होंगे.]

(ख) व्यय (एक) पर पूरी तरह से और विशेष रूप से किए गए है कि खंड में निर्दिष्ट -

(मैं) विज्ञापन या जो निर्धारिती में सौदों या अपने व्यापार के पाठ्यक्रम में प्रदान करता है माल, सेवाओं या सुविधाओं के संबंध में भारत के बाहर प्रचार 13 [***];

(Ii) 14 [***]

(Iii) 14 [***]

इस तरह के सामान, सेवाओं या सुविधाओं का भारत के बाहर बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक शाखा, कार्यालय या एजेंसी का भारत के बाहर (चतुर्थ) के रखरखाव;

(V) 14 [***]

(Vi) 14 [***]

(सात) जावक से यात्रा सहित इस तरह के सामान, सेवाओं या सुविधाओं की भारत के बाहर बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारत से बाहर यात्रा कर रहा है, और भारत लौटने;

(आठ) 15 [***]

16 (नौ) के रूप में इस तरह के सामान, सेवाओं या सुविधाओं का भारत के बाहर बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की अन्य गतिविधियों के लिए निर्धारित किया जा सकता है.

स्पष्टीकरण 17 [एल]: इस खंड में, "घरेलू कंपनी" के खंड (2) में उसे सौंपे अर्थ होगा अनुभाग 80B .

18 [स्पष्टीकरण 2: शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि खंड (ख) की खरीद और निर्माण व्यय की प्रकृति में आमतौर पर व्यापार या विनिर्माण खाते से डेबिट - योग्य और नहीं है जो किसी भी व्यय शामिल करने के लिए लगाया जाएगा करने के लिए लाभ और हानि खाते.]

(1 ए) 19 [***]

इस धारा के तहत कटौती उपधारा में निर्दिष्ट किसी व्यय के संबंध में दावा किया है और किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अनुमति दी गई है, जहां (2) (1), कटौती के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत इस तरह के व्यय के संबंध में अनुमति नहीं दी जाएगी उसी या किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष.]

 

9 वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा डाला, 1968/01/04 से प्रभावी और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987, लोप किया जाएगा प्रभावी 1989/01/04.

10 वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.

प्र।11. प्रत्यक्ष कर 1973/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला.

प्र.12.     वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/04.

13. पहले वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए, 1978/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला गया था जो, "जहां ऐसे व्यय अप्रैल, 1978 के 1 दिन पहले किए गए है" 1980/01/04.

प्र.14. वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1981/01/04.

प्र.15.     वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1981/01/04.

प्र.16. नियम 6AA देखें.

प्र.17. 1968/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1973, से स्पष्टीकरण 1 के रूप में गिने.

प्र.18. वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1981/01/04. मूल स्पष्टीकरण 2 1968/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा डाला गया था.

प्र.19. वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1980/01/04. मूल उप - धारा (1 ए) वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1978/01/04.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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