आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 35ख

निर्यात बाजार विकास भत्ता

धारा

धारा संख्या

35ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल मुख्य आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1976

निर्यात बाजार विकास भत्ता

निर्यात बाजार विकास भत्ता

निर्यात बाजार विकास भत्ता.

35B. (1) (क) एक निर्धारिती, भारत का निवासी है, जो एक घरेलू कंपनी या (एक कंपनी के अलावा अन्य) एक व्यक्ति जा रहा है, सीधे चाहे या किसी अन्य के साथ मिलकर, फरवरी, 1963 के 29 वें दिन के बाद खर्च किया है कहां व्यक्ति, (पूंजीगत व्यय या निर्धारिती की निजी खर्च की प्रकृति में नहीं किया जा रहा है) किसी भी व्यय खंड में निर्दिष्ट (ख), वह करेगा, इस धारा के प्रावधानों के अधीन, एक के बराबर राशि की कटौती की अनुमति दी जाए और एक तिहाई बार पिछले वर्ष के दौरान किए गए इस तरह के खर्च की राशि:

1 [जनता में काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी होने के नाते, एक घरेलू कंपनी द्वारा फरवरी, 1973, की 28 वीं दिन के बाद किए गए व्यय के संबंध में, इस खंड के प्रावधानों के एक "शब्द के लिए के रूप में यदि प्रभावी होंगे बशर्ते कि और एक तिहाई टाइम्स ", शब्द" एक और एक से डेढ़ गुना "] प्रतिस्थापित किया गया था

(ख) व्यय (एक) पर पूरी तरह से और विशेष रूप से किए गए है कि खंड में निर्दिष्ट

; माल, सेवाओं या सुविधाओं जो निर्धारिती में सौदों या अपने व्यापार के पाठ्यक्रम में प्रदान करता है के संबंध में (मैं) विज्ञापन या भारत के बाहर प्रचार

(Ii) इस तरह के सामान, सेवाओं या सुविधाओं के लिए भारत से बाहर के बाजारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के;

इस तरह के सामान, सेवाओं या सुविधाओं का भारत के बाहर (iii) वितरण, आपूर्ति या प्रावधान, भारत के बाहर या इस तरह के बीमा पर अपने गंतव्य के लिए इस तरह के सामान की ढुलाई पर (जहां भी खर्च) के सिवा कनेक्शन या व्यय में भारत में किए गए व्यय नहीं किया जा रहा माल परिवहन में जबकि;

इस तरह के सामान, सेवाओं या सुविधाओं का भारत के बाहर बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक शाखा, कार्यालय या एजेंसी का भारत के बाहर (चतुर्थ) के रखरखाव;

(V) तैयार करने और इस तरह के सामान, सेवाओं या सुविधाओं का भारत के बाहर की आपूर्ति या प्रावधान के लिए निविदाएं, और गतिविधियों के प्रस्तुत आकस्मिक है;

(Vi) भारत नमूने या इस तरह के सामान, सेवाओं या सुविधाओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी जानकारी बाहर एक व्यक्ति के लिए प्रस्तुत;

(सात) जावक से यात्रा सहित इस तरह के सामान, सेवाओं या सुविधाओं की भारत के बाहर बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारत से बाहर यात्रा कर रहा है, और भारत लौटने;

(आठ) के सिलसिले में भारत से बाहर सेवाओं का प्रदर्शन, या के लिए प्रासंगिक, इस तरह के सामान, सेवाओं या सुविधाओं का भारत के बाहर की आपूर्ति के लिए किसी भी अनुबंध का निष्पादन;

(नौ) के रूप में इस तरह के सामान, सेवाओं या सुविधाओं का भारत के बाहर बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की अन्य गतिविधियों के लिए निर्धारित किया जा सकता है.

स्पष्टीकरण 1: इस खंड में, "घरेलू कंपनी" के खंड (2) में उसे सौंपे अर्थ होगा अनुभाग 80B .

1 [स्पष्टीकरण 2: के प्रयोजनों के लिए उपखंड (iii) और के कारोबार में लगे एक निर्धारिती द्वारा किए गए उपखंड (आठवीं) खंड (ख), व्यय

किसी भी जहाज या अन्य पोत, विमान या वाहन, या (i) आपरेशन

(Ii) गाड़ी, या, यात्रियों, पशुधन, मेल या माल की ढुलाई के लिए व्यवस्था कर,

इस तरह के ऑपरेशन या गाड़ी या गाड़ी के लिए व्यवस्था करने के संबंध पर या में (चालक दल का कोई लाभ, सुविधा या सुविधा की व्यवस्था पर खर्च किए गए प्रत्येक मामले व्यय में शामिल है, यात्रियों को या जीने स्टॉक) निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के रूप में नहीं माना जाएगा सेवाओं या सुविधाओं का भारत के बाहर की आपूर्ति पर.]

इस धारा के तहत कटौती उपधारा में निर्दिष्ट किसी व्यय के संबंध में दावा किया है और किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अनुमति दी गई है, जहां (2) (1), कटौती के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत इस तरह के व्यय के संबंध में अनुमति नहीं दी जाएगी उसी या किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष.

 

1 प्रत्यक्ष कर 1973/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला.

1 1968/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1973, द्वारा डाला.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित]

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