किसी महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना
किसी महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना
354.जो कोई किसी स्त्री पर आक्रमण करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, जिसका आशय यह है कि वह उससे उसकी लज्जा भंग करेगा या यह सम्भाव्य जानता है कि वह ऐसा करेगा, [ उसे किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ] ।
राज्य संशोधन
आंध्र प्रदेश
♦ धारा 354
निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—
"354. किसी महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। - जो कोई किसी महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, इस इरादे से कि वह उसकी शील भंग करने की मंशा रखता है या यह जानता है कि ऐसा करने से उसकी शील भंग होगी, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो सात वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा:
बशर्ते कि न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, किसी भी भांति के कारावास का दण्ड लगा सकता है, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम हो सकती है, किन्तु जो दो वर्ष से कम नहीं होगी।" - आंध्र प्रदेश संशोधन अधिनियम (1991 का 6) देखें ।
मध्य प्रदेश
♦ धारा 354क
धारा 354 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
"354क किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग - जो कोई किसी महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है या किसी महिला पर हमला करने या ऐसा आपराधिक बल प्रयोग करने के लिए उकसाता है या साजिश रचता है, जिसका इरादा या यह जानते हुए कि इस तरह के हमले से वह किसी सार्वजनिक स्थान पर महिला को निर्वस्त्र करके या नग्न होने के लिए मजबूर करके उसकी शील भंग करेगा या कराएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।" - मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 14, 2004।

