कुछ वर्गों को परिणामी संशोधन
कुछ वर्गों को परिणामी संशोधन
प्र.35. (एक परिणामी प्रकृति का संशोधन किया जा रहा है) निम्न संशोधन अर्थात् 1 अप्रैल दिन, 1981, से प्रभावी आयकर अधिनियम में किया जाएगा: -
उप - धारा (i) (2) धारा 34 के खंड (द्वितीय), के बाद शब्द, कोष्ठक और आंकड़े या खंड (द्वितीय) ", शब्द, कोष्ठक, आंकड़े और पत्र" या खंड (आईआईए) "करेगा डाला जा;
(Ii) उप - धारा (2) में कोष्ठक, आंकड़े और शब्द के लिए खंड 38, की "(ii) और (iii)", कोष्ठक, आंकड़े, अक्षर और शब्द "(द्वितीय), (आईआईए) और (iii ) "प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(Iii) उप - धारा (3) धारा 80A के शब्दों, आंकड़े और पत्र "या खंड 80HHA", शब्द, आंकड़े और पत्र "या धारा 80-मैं" डाला जाएगा के बाद;
(Iv) उप - धारा (9) अनुभाग 80HH के शब्दों, आंकड़े और "खंड 80J तहत" अक्षर, शब्द, आंकड़े और "धारा 80-मैं या अनुभाग 80J तहत" पत्र के लिए रखे जाएँगे;
(V) उप - धारा (6) खंड 80HHA के शब्दों, आंकड़े और "खंड 80J तहत" अक्षर, शब्द, आंकड़े और "धारा 80-मैं या अनुभाग 80J तहत" पत्र के लिए रखे जाएँगे;
(Vi) उप - धारा (3) खंड 80P की, बाद शब्द, आंकड़े और पत्र "या खंड 80HHA", शब्द, आंकड़े और पत्र "या धारा 80-मैं" डाला जाएगा.
[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980]

