आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 35

वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय

धारा

धारा संख्या

35

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1991

वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय

वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय
66 वैज्ञानिक अनुसंधान पर [व्यय.
67 35.(1) वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के संबंध में, निम्नलिखित कटौतियों की अनुमति दी, किया जाएगा
(मैं) (पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं किया जा रहा है) किसी भी व्यय बाहर रखी या व्यवसाय से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च किया.
                         68 [स्पष्टीकरण: उप नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 2 में परिभाषित के रूप में किसी भी तरह के व्यय (नहीं किया जा रहा खर्च अप्रैल, 1973 के 1 दिन पहले बाहर रखी या खर्च) (किसी भी वेतन का भुगतान करने पर व्यापार के प्रारंभ से पहले बाहर रखी या खर्च कर दिया गया है इस तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में या इस तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त सामग्री की खरीद पर लगे एक कर्मचारी को खंड 40A की धारा (5)), व्यय की कुल तो तुरंत व्यापार के प्रारंभ से ठीक पहले बाहर रखी या तीन साल के भीतर खर्च , यह विहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है, इस हद तक जाएंगे 69 ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान पर बिछाई या खर्च किया गया है, बाहर रखी या कारोबार शुरू किया है, जिसमें पिछले साल में खर्च किया गया है समझा जाएगा;]
             70 (दो) किसी भी राशि है जो एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था का भुगतान अपनी वस्तु के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए या एक विश्वविद्यालय, कॉलेज या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग की जाने वाली अन्य संस्था को उपक्रम:
                         ऐसे एसोसिएशन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान में निर्धारित से इस खंड के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए प्रदान की है कि 69 प्राधिकारी 71 [सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा;]
             72 [(ग) समय के लिए है जो एक विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान की जा रही है, सामाजिक विज्ञान या को आगे बढ़ाया व्यापार के वर्ग से संबंधित सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जा करने के लिए एक विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था को भुगतान किसी भी राशि स्वीकृत किए जाने से निर्धारित से इस खंड के प्रयोजनों के लिए 69 प्राधिकारी 71 [सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा];
                        निम्नलिखित खंड (iii) वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी से मौजूदा खंड (ग) के लिए रखे जाएँगे 1992/01/04:
(Iii) विश्वविद्यालय, कॉलेज या सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रयोग की जाने वाली अन्य संस्था को भुगतान किसी भी राशि:
                         बशर्ते ऐसे विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा इस खंड के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए है कि;
(Iv) निर्धारिती, उप - धारा के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य हो सकता है के रूप में इस तरह के कटौती द्वारा किए गए व्यापार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर एक पूंजी प्रकृति के किसी भी व्यय के संबंध में (2).
                         73 [वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था (iii) की मंजूरी के अनुदान के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र और तरीके में एक आवेदन पत्र बनाने, या खंड (द्वितीय) या खंड में निर्दिष्ट बशर्ते कि निरंतरता क्या है, के तहत खंड (द्वितीय) या, जैसा भी मामला हो, खंड (iii):
                         आगे विहित प्राधिकारी, धारा के तहत मंजूरी देने से पहले (द्वितीय) या खंड (ग), या वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था से जानकारी यह आवश्यक समझे (लेखापरीक्षित वार्षिक खातों सहित) इस तरह के दस्तावेजों की मांग कर सकता है, बशर्ते कि यह इस संबंध में आवश्यक समझें रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान एसोसिएशन की गतिविधियों की असलियत के बारे में खुद को संतुष्ट करने के क्रम में, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था और कहा कि प्राधिकरण ने ऐसी जांच कर सकते हैं:
                         (Ii) या खंड खंड के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी अधिसूचना (iii) किसी भी एक समय में, इस तरह के निर्धारण वर्ष या साल के लिए प्रभावी होंगे, नहीं तीन मूल्यांकन एक आकलन वर्ष सहित वर्षों (या वर्ष से अधिक से पहले शुरू होने कि भी प्रदान की जैसे अधिसूचना जारी की जाती है, जिस पर तारीख) अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है.]
(2) खंड के प्रयोजनों के लिए (चार) की उपधारा (1), -
             74 तरह के पूंजीगत व्यय अप्रैल, 1967 के 1 दिन पहले किए गए है जहां एक मामले में [(i) किसी भी पिछले वर्ष में किए गए पूंजीगत व्यय का पांचवां हिस्सा है कि पिछले वर्ष के लिए कटौती की जाएगी; और व्यय के संतुलन चार तुरंत सफल पिछले वर्षों में से प्रत्येक के लिए समान किस्तों में कटौती की जाएगी;
(आइए) ऐसे पूंजीगत व्यय मार्च, 1967 के 31 वें दिन के बाद किए गए है जहां एक मामले में, किसी भी पिछले वर्ष में किए गए इस तरह के पूंजीगत व्यय की पूरी है कि पिछले वर्ष के लिए कटौती की जाएगी:]
                         75 [कोई कटौती भूमि फरवरी, 1984 के 29 वें दिन के बाद, इस तरह के रूप में या किसी भी संपत्ति के हिस्से के रूप में प्राप्त कर लिया है, चाहे वह किसी भी भूमि के अधिग्रहण पर किए गए व्यय के संबंध में इस खंड के अधीन देय होगी.]
                         विवरण 76 [1]: किसी भी पूंजीगत खर्च के कारोबार के प्रारंभ से ठीक पहले किए गए कर दिया गया है, तो तुरंत व्यापार के प्रारंभ से ठीक पहले तीन साल के भीतर किए गए व्यय की कुल जिसमें पिछले वर्ष में खर्च किया गया है समझा जाएगा कारोबार शुरू किया है.
                         77 [स्पष्टीकरण 2: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(क) "भूमि" देश में कोई रुचि भी शामिल है; और
(ख) किसी भी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए उसे ऐसी भूमि के हस्तांतरण के साधन पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के तहत दर्ज किया गया है जिस पर तारीख पर निर्धारिती द्वारा बनाया गया है समझा, या जहां की जाएगी वह ले लिया है या ऐसी भूमि के कब्जे या संपत्ति अधिनियम, 1882 (1882 का 4) के स्थानांतरण की धारा 53A में निर्दिष्ट प्रकृति का एक अनुबंध के भाग के प्रदर्शन में उसके किसी भाग को बरकरार रखा है, तारीख, जिस पर वह तो लिया या गया है ऐसी भूमि या भाग के कब्जे को बरकरार रखा;]
(Ii) पूंजी प्रकृति के व्यय का प्रतिनिधित्व एक परिसंपत्ति जहां खंड (i) में किसी बात के होते हुए भी 77a [अप्रैल, 1967 के 1 दिन पहले किए गए,] व्यापार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पिछले एक साल में इस्तेमाल किया जा करने के लिए रहता है और एक साथ पहले से ही खंड (क) के तहत अनुमति दी कटौतियों की कुल के साथ बंद करने के समय में संपत्ति के मूल्य, ने कहा, खर्च कम हो जाता है तो
(क) वहाँ इस तरह के कमी के बराबर राशि का है कि पिछले वर्ष के लिए कटौती की अनुमति दी, और किया जाएगा
(ख) कोई कटौती नहीं है कि पिछले वर्ष के लिए या किसी भी बाद पिछले वर्ष के लिए है कि खंड के अधीन दी जाएगी;
खंड (ख) में उल्लिखित संपत्ति अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया, बिना बेचा जाता है अगर (तीन), नशा उन्मूलन के वर्ष में, बिक्री मूल्य समाप्ति के समय संपत्ति का मूल्य हो लिया जाएगा; और परिसंपत्ति समाप्ति के वर्ष के लिए बाद में पिछले एक साल में, अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया, बिना बेचा, और बिक्री मूल्य एक राशि के बराबर, समाप्ति के समय ध्यान में रखा संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है अगर कमी को बिक्री हुई थी जो पिछले वर्ष के लिए एक कटौती के रूप में दी जाएगी;
एक कटौती व्यय के संबंध में इस धारा के तहत किसी भी पिछले साल के लिए अनुमति दी गई है, जहां (चतुर्थ) पूरी तरह या आंशिक रूप से एक परिसंपत्ति से, कोई कटौती के तहत अनुमति दी जाएगी प्रतिनिधित्व 78 धारा 32 के [(द्वितीय) उप - धारा (1) के खंड] उसी के लिए 79 [या किसी भी अन्य] कि संपत्ति के संबंध में पिछले वर्ष;
(वि) जहां परिसंपत्ति 80 यह है कि व्यापार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, मूल्यह्रास के तहत स्वीकार्य होगी प्रयोग की जाने वाली रहता बाद के कारोबार में इस्तेमाल किया जाता है [(द्वितीय) खंड में वर्णित] 81 की उपधारा [खंड (द्वितीय) ( 1)] धारा 32 के.
82 [(2) 83 कहां 84 [, मार्च, 1984 के 1 दिन पहले,] निर्धारिती किसी भी राशि का भुगतान करता है 85 [(राशि किसी भी भूमि का अधिग्रहण या के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कि एक विशेष दिशा के साथ भुगतान किसी भी राशि से किया जा रहा इमारत या किसी भी इमारत का निर्माण)] एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था या विश्वविद्यालय या कॉलेज या करने के लिए भेजा अन्य संस्था को खंड (द्वितीय) की उपधारा (1) 86 [या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के लिए] वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जा करने के लिए किए गए विहित प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी एक कार्यक्रम के तहत 87 भारत की सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, तब -
(क) एक और एक तिहाई बार तो भुगतान राशि के बराबर राशि की कटौती वहाँ की अनुमति दी जाएगी; और
(ख) ऐसी राशि के संबंध में कोई कटौती नहीं ही है या किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उप - धारा (1) (ii) धारा के तहत अनुमति दी जाएगी.]
86 [स्पष्टीकरण: इस उप - धारा, "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी" के प्रयोजनों के लिए (ख) धारा 32A की उप - धारा (2 बी) नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के खंड के रूप में ही अर्थ होगा.]
88 [(2 बी) (क) जहां 89 [, मार्च, 1984 के 1 दिन पहले,] एक निर्धारिती (किसी व्यय वहन किया किसी के किसी भी भूमि या भवन या निर्माण के अधिग्रहण पर किए गए पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं किया जा रहा इमारत) विहित प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी एक कार्यक्रम के तहत किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान पर 87 भारत की सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने कहा कि इस उप - धारा के प्रावधानों के अधीन, एक की कटौती की अनुमति दी जाएगी एक और तो पिछले वर्ष के दौरान खर्च किया गया है विहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित खर्च का एक चौथाई गुना राशि के बराबर राशि.
(ख) एक कटौती खंड के अधीन (क) किसी भी व्यय के संबंध में किसी भी पिछले साल के लिए, इस तरह के व्यय के संबंध में कोई कटौती उप - धारा (1) या खंड (IA के खंड (क) के तहत अनुमति दी जाएगी अनुमति दी गई है कहां ) उप - धारा (2) के समान या किसी भी अन्य पिछले साल के लिए.
(ग) एक कटौती व्यय के संबंध में इस उपधारा के तहत किसी भी पिछले साल के लिए अनुमति दी है कहां पूर्ण प्रतिनिधित्व या आंशिक रूप से एक परिसंपत्ति से, कोई कटौती के तहत उस संपत्ति के संबंध में अनुमति दी जाएगी 90 की उपधारा [खंड (द्वितीय) (1)] एक ही या बाद में किसी भी पिछले साल के लिए धारा 32 के.
निर्धारिती एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करने में विफल रहता है (घ) वास्तव में किए गए व्यय की अधिकता में वैज्ञानिक अनुसंधान पर कोई व्यय के संबंध में इस उपधारा के अधीन किए गए किसी कटौती को गलत तरीके से इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए किया गया है समझा जाएगा कार्यक्रम की समाप्ति के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमत अवधि, कि प्राधिकरण से प्राप्त इसके पूरा होने का प्रमाण पत्र, और धारा 155 की उपधारा (5 ब) के प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे.]
(3) किसी भी सवाल है कि क्या करने के रूप में इस खंड के अंतर्गत उठता है, और यदि हां, तो किस हद तक, किसी भी गतिविधि का गठन या गठित, या किसी भी संपत्ति है या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, तो बोर्ड निर्धारित करने के लिए प्रश्न उल्लेख होगा प्राधिकरण 91 , जिसका निर्णय अंतिम होगा.
(4) धारा 32 की उप - धारा के प्रावधानों (2) (चतुर्थ) की उपधारा (1) वे मूल्यह्रास के संबंध में स्वीकार्य कटौती के संबंध में लागू धारा के तहत स्वीकार्य कटौती के संबंध में लागू नहीं होगी.
92 [(5), समामेलन की एक योजना में, को मिलाकर कंपनी बेचता है या (एक भारतीय कंपनी जा रहा है) एकीकृत कंपनी को अन्यथा स्थानान्तरण वैज्ञानिक अनुसंधान पर एक पूंजी प्रकृति की किसी भी संपत्ति का प्रतिनिधित्व खर्च -
(मैं) को मिलाकर कंपनी की अनुमति नहीं होगी धारा के तहत कटौती (द्वितीय) या खंड (ग) उप - धारा (2); और
बाद इतना बेचा या अन्यथा संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया था कि अगर वे समामेली कंपनी के लिए लागू किया गया होता के रूप में (द्वितीय) इस धारा के प्रावधानों के रूप में दूर किया जा सकता है, के रूप में एकीकृत कंपनी पर लागू नहीं होगी.]]

 

६६.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधन के साथ पुनः शुरू अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04. इससे पहले धारा 35 में एक ही तिथि से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, से छोड़ा गया था.
            
6भी वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी 1982/05/06 दिनांकित प्रेस नोट, देखें.
            
६८.प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला प्रभावी 1974/01/04.
            
६९.नियम 6 और फार्म सं 3CF देखें.
            
70 इस धारा के तहत मंजूरी दे दी वैज्ञानिक अनुसंधान विश्वविद्यालयों / संस्थानों, आदि, की पूरी सूची के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1991 संस्करण., वॉल्यूम देखें. 1, पीपी 372-451, वॉल्यूम. 3., पीपी 2343-2345, वॉल्यूम. 4, पीपी 4239-4242, Taxmann की वार्षिक टैक्स डाइजेस्ट, 1989 संस्करण., पीपी 5.22, 5.26, 5.99, 1990 संस्करण., पृ. 4.21 और 1991 संस्करण., पीपी 6.20 और 6.98.
            
७१.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
            
72 इस धारा के तहत आदि अनुमोदित सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान विश्वविद्यालय / संस्थान, की पूरी सूची, के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1991 edn देखें., वॉल्यूम. 1, पीपी 451-474, वॉल्यूम. 4, पीपी 4242-4243, Taxmann की वार्षिक टैक्स डाइजेस्ट, 1989 संस्करण., पीपी 5.27, 5.28, 1990 संस्करण., पृ. 4.27 और 1991 संस्करण., पीपी 6.32, 6.102 और 7.72.
            
73 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
            
74 वित्त द्वारा खंड (मैं) के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी1968/01/04.
            
७५.वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
            
७६.स्पष्टीकरण 1, पूर्वोक्त रूप में गिने.
            
77 वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
            
77a. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04.
            
७८.कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम द्वारा "खंड (क), (ख), (आईआईए), (ग) और (vi) की उपधारा (1) या उपधारा के तहत (1 ए)" के लिए एवजी 1986 से प्रभावी1988/01/04.
            
79 1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980, द्वारा डाला.
            
80वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04.
            
81 "खंड (क), (ख) और (ग) उप - धारा (1) के" कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) द्वारा अधिनियम, 1986 से प्रभावी के लिए एवजी1988/01/04.
            
82 प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला प्रभावी 1974/01/04.
            
83 वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों का अनुमोदन और अनुमोदित कार्यक्रमों की सूची के लिए दिशा निर्देशों के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1991 संस्करण., वॉल्यूम देखें. 1, 474-476 पीपी.
            
84 वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
            
85 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1983 से प्रभावी 1984/01/04.
            
८६वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1980/01/09.
            
87 नियम 6 देखें.
            
88.वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1980/01/09. इस उपधारा के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों के अनुमोदन के लिए दिशा निर्देशों के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1991 संस्करण., वॉल्यूम देखें. 1, 477-482 पीपी.
            
८९ .वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
            
90एवजी के लिए "खंड (क), (ख), (आईआईए) और (iii) की उपधारा (1) या उपधारा के तहत (1 ए)" कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) द्वारा अधिनियम, 1986 से प्रभावी1988/01/04.
            
91.नियम 6 देखें.
            
92 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
            

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